रजिट्टी सं . डी . (डी. ) - 72
REGISTERED No. D. (D) -72
2
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
No. 98]
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 6, 1981 / VAISAKHA 16, 1903
नई दिल्ली, बुधवार , मई 6, 1981/ वैशाख 16, 1903
सं० 98]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a scparate compilation
वाणिज्य मंत्रालय
प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
अनुसूची 1
नई दिल्ली, 6 मई , 1981 निर्यात व्यावार नियंत्रण
के भाग " ख"
सार्वजनिक सूचना संख्या- 3८-ईर्ट.सी ( पी एन)/ 81
की क्रम सं० मद का विवरण
लाइसेंस नीति
विषयः-- 1981-82 के दौरान जंगली जीवों का निर्यात ।
1
2
3
4. निम्नलिखित जंगली जीव :--
(क) जीवित पशु
मि० सं ० 25/ 18/ 81-ई-2: उपर्युक्त विषय पर निर्यात ( नियंत्रण) संशोधन आदेश सं ० ई(सी ) श्रो, 1977/एएम ( 203 ) , दिनांक 6 मई, 1981 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।
1. धारीदार गिलहरियां
2. श्यामल धारीदार गिलहरियां
2. यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल 1981 मार्च, 1982 अवधि के लिए जंगली जीव और जंगली जीव उत्पादों की निर्यात नीति को संशोधित किया जाए ।
3. छिपकलियां ( जेबेरा हैमिडेक्टा- इलस सीथा ड्रैस, माबुआ केलिटस की किन्तु वेरेनस किस्मों को छोड़कर
4. चूहे
निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और नई दिल्ली चार मुख्य पत्तनों से टी जाएगी । ऐसे निर्यातों की अनुमति केवल सम्बद्ध मुख्य 3. तदनुसार, 1981-82 के लिए निर्यान नीति के पृष्ठ 8 और 9 पर दर्शाए गए नीति विवरण की क्रम सं ० 1 के सामने दर्शाई गई
158 GI /81
(357) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- SEC 11 358
1
3
4
2
1
3
10 नेवले के बाल की विनि, मत वस्तुएं
5. मूसे
6. गाहूर
सरकार ) से परमिट/प्रमाण- पत्र भी प्राप्त करना होगा । " गुणवत्ता के श्राधार पर " 7. बोल
(ग) जीवित पक्षी
1. बया ( फिन्ना बथा को छोड़कर)
2. बुलबुल
3. मुनियास (ग्रीन मुनियास को छोड़कर)
4. मैना ( पहाड़ी मैना को छोड़कर)
5. बैवलर्स ( केवल जंगली, ये स्पाटिङ, श्वेकर्स या येलो आंख वाले बेबलर्स)
6. बंटिग
7. पाराकीट ( केवल रोज सिङ, ऐलिक्सजेंड्राइन ब्लासम हैडिड एवं लोरीकीट्स)
8. रोबिन्स ( केवल भारतीय और मेगपी रोबिन्स)
9 व्हास्ट आई
10. कौवे
11. कबूतर ( हरे काकूतर को छोड़कर )
12 गौरैया
जंगली जीव वार्डन या जंगली जीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 या जम्मू-कश्मीर जंगली जीव ( संरक्षण) , अधिनियम, 1978 के अधीन प्राधिकृत कार्यालय द्वारा जारी किए गए कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर दी जाएगी । सम्बन्धित दस्तावेजों सहित प्रत्येक माग्न परेषण क्षेत्रीय सहायक निदेशक , जंगली जीय संरक्षण, भारत सरकार द्वारा सत्यापन करने की शर्त के अधीन होगा । जहां कहीं आवश्यक होगा जंगली फोना और फ्लौरा (सी आई टी एस) की संकटापन्न जातियों के भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के अधीन भारत के प्रबन्ध प्राधि- कारी ( निदेशक , जंगली जीव संरक्षण , भारत सरकार ) से परमिट/ प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना होगा ।
(ख) पशु उत्पाद ( केवल विनिर्मित रूप में)
1. पोरक्यूपाहनक्विल्स
2. शेड एस्टर्लस भौर उत्पाद
3. सामान्य लोमड़ी कीखाल
निर्यात की अनुर्मात सीमित निर्धारित सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के चार प्रमुख पत्तनों से जंगली जीव और जंगली जीव उत्पादों के निर्या- तकों को वी जाएगी । निर्यात की अनुमति केवल संबद्ध राज्य के मुख्य जंगली जीव वार्डन द्वारा या जिन राज्यों में मुख्य जंगली जीव वाईन नियुक्त नहीं किया गया है तो उनके मुख्य वनपाल द्वारा या जंगली जीव ( संरक्षण श्रधिनियम) 1972 के अंत- र्गत जंगली जीव व्यापारी / विनिर्माण लाइसेस जारी करने के लिए राज्य सरकार हारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए यह प्रमाणपत्त्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि निर्यात के लिए प्रस्तुत जंगली जीव मौर उनके उत्पाद जैसे खाल और पंख भावि कानूनी माधनों द्वारा प्राप्त किए गए हैं ।
4. पहाड़ी लोमड़ी की खाल
5. गोवड़ की खाल
6. जंगली बिल्ली की खाल
7. रेगिस्तानी बिल्ली की खाल
( य) झाड़न/और झाडू को छोड़कर ) केवल मोर पूंछ के पंख और उनमे बनी वस्तुएं
४. लाल बिल्ली की खाल
9 मुफ्क बिलाव की खाल
निर्यात की अनुमति सीमित उध्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी । मोर के फैस्ट पंत्र या कोई अन्य भाग या अंश निर्यात के लिए स्वीकृत नही हैं ।
"गुणवत्ता के श्राधार पर"
(ङ) कैन्थगहन बीटरूम
(च) पालतु पशुथ्रों के रोए खाल जैसे कि सभी जंगली जन्तुओं की मदों और उनके उत्पातों के मामले में पद्धति अपनाई जाती है, निर्यात की धनुर्मात केवल चार मुख्य पत्तनों जैसे दिल्ली, बम्बई , कलकत्ता और मद्रास के माध्यम से उपर्युक्त चार पत्तनों पर नियुक्त सहायक (निवेशक जंगली जन्तु श्रारक्षण ) द्वारा निरीक्षण/ अभिशत के अधीन टी जाएगी ।
निर्मात की अनुमति उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के भाधार पर बम्बई , कलकत्ता, मवास और नई दिल्ली चार मुख्य पत्तनों से वी जायेगी । ऐसे निर्यातों की अनुमति केवल सम्बद्ध मुख्य जंगली जीष वार्डन या जंगली जीव ( संरक्षण) अधिनियम, 1972 या जम्मू- कश्मीर जंगली जीव ( संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अधीन प्राधिकृत कार्यालय द्वारा जारी किए गए कासूती अधिप्राप्ति प्रमाणपत्त को प्रस्तुत करने पर ती जाएगी । सम्बन्धित वस्तावेजों सहित प्रत्येक माल परेषण क्षेत्रीय सह। यक देशक, जंगली जीय संरक्षण , भारत सरकार द्वारा सत्यापन करने की शर्त के अधीन होगा । जहां कहीं भावश्यक होगा जंगली फौना और पल्लोरा ( सी थाई टी एस) की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर मम्मेलन के अधीन भारत के प्रबन्ध प्राधिकारी ( निदेशक , जंगली जीव संरक्षण , भारत
मणि नारायण स्वामी. मुम्य नियंत्रक , मायात-निर्यात भारत का राजपत्त्र असाधारण
[भाग -खण्ड I]
MINISTRY OF COMMERCE
New Delhi , the 6th May , 1981
EXPORT TRADE CONTROL
Public Notice No. 34-ETC ( PN)/81
Subject : Fxport of Wild Life and Products during 1981-82
F. No. 25/18/81 - E.II.- Attention is invited to Exports ( Con- trol ) Amendment Order No. E( C ) O , 1977 /AM ( 203 ) dated the 6th May, 1981 , on the above subject .
2. It has been decided to amend the export policy of Wild Life and Wild Life Products for the period April 1981 - March 1982 .
3. Accordingly , the entries appearing against S. No. 4 of Policy Statement at pages 8 and 9 of the Exports Policy Book for 1981-82 , shallbe substituted by the following :-
SCHEDULE I
S. No.
Licensing Policy Description of the item
as in
Part'B'
ofSc-
hedule I
2
3 1
4. Wild Life , the following : Export will be allowed within a limited ceiling ( a) Live Animals
1. Striped Squirrels
2. Dusky Striped
Squirrels
3. Lizards (of gebera Hemidactylus Sitha , Drace , Mabuya Cale- tes but excluding Ve- ranus Species )
4. Rats
5. Mice
6. FruitBats
7. Voles
(b) Animal Products ( only
in manufactured form)
1. Porcupine Quills
2. Shed Antlers ( of Chital and Sambhar )
3. Common Fox Skins
4. Hill Fox Skins
5. Jackal Skins
6. Jungle Cat Skins
7. Desert Cat Skins
8. Red Fox Skins
9. Civet Cat Skins
on first-come, first- served basis , frem four major ports of Bombay , Calcutta , Madras and New Delhi . Such exports will be allowed only on production of Legal Procurement Certift- cate issued by the concerned Chief Wild Life Wardon or the authorised officer under the Wild Life (Protec- tion) Act , 1972 or the Jammu & Kashmir Wild Life ( Protection ) Act , 1978. Each con- signment alongwith the related document will be subject to verifice- tion by the Regional Assistant Director , Wild Life Preservation , Government of India. Where necessary, per mit/certificate of the Managernent Authority in India (Director, Wild Life Preservation , Govt. of India) under the Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also have to be obtained .
10. Manufactured articles " On Merits "
ofMongoose hair
358/1
=
3
1
2
(c) Live Birds
Export will be allowed within a limited ceiling on first - come , first- 1. Baya ( except Finn's Baya)
2. Bulbuls
3. Munias (except green Munia)
4. Mynas ( except Hill Myna)
served basis from four major ports of Bombay, Calcutta , Madras and New Delhi . Such ex- ports will be allowed only on production of
Legal Procurement Cer-
tificate issued by the 5. Babblers (only jungle , grey spotted, quakers or yellow eyed Babblers)
6. Bunting: 7. Parakeets (only rose ringed Alexendirine Blossom headed and Lorikcets)
8. Robins (only Indian and Magpie Robins )
9. White Eyes
10. Crows
11. Pigeons ( except
green pigeon)
12. Sparrows
concerned Chiof Wild Life Wardon or the authorised officer under the Wild Life (Protec- tion) Act , 1972 , or the Jammu & Kashmir Wild Life ( Protection ) Act , 1978. Each consigu- ment alongwith the related documents will be subject to verifica- tion by the Regional Assistant Director , Wild Life Preservation , Go- vernment of India . Where necessary per- mit/certificate of the Management Authority in India (Director , Wild Life Preservation , Government of India) under the Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora ( CITES ) shall also have to be obtain- ed.
(d) Peacock Tail Feathers only and articles made therefrom ( except broo- ms and dusters )
Export will be allowed within a limited ceiling. Items of high added value which are labour intensive will be given preference . Crest fea- thers or any other part or portion of Peacock will not be allowed for export . "On Merits" (c) Cantherine Bettles
(f) Fur/ Skins of domestic animals
Export willbe allowed only through four major ports viz. Dalhi , Cal- cutta, Bombay and Madras subject to ins- pection/ identificationby theAsstt . Director Wild Life ( Preservation) pos- ted at the above four ports as in the case of all wild life items and their products .
MANI NARAYANSWAMI , Chief Controller of Imports & Exports
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054, 1981