REGISTERED No D. (D )-72 रजिस्ट्री सं . डी. (डी. ) - 72
2
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 11 -खण्ड 3-उप-खण्ड (1 ) PART II-Section 3-Sub- section (i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 180 ] नई विल्ली, शुक्रवार , मई 15, 1981/ज्येष्ठ 25 , 1903
No 180 ] NEW DELHI , FRIDAY , MAY 15 , 1981 / JYAISTHA 25 , 1903
इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूम में
रखा जा सर्वां
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separato
compilation
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)
शुद्धि-पव
नई बिल्ली, 13 मई , 1981
सा० फा ० मि०352 (अ).-भारत का राजपत्र , असाधारण , भाग-2, खण्ड 3 , उप-खण्ड (1 ) में तारीख 17 जनवरी , 1981 को पृष्ठ 47 और 48 पर प्रकाशिः। अधिसूचना सख्या मा० का ० नि ० 27 (अ) के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित सशोधन किये जाए:-
1. नियम 11 ( 1 ) की पहली पक्ति मे " औषधि भौर प्रशासन सामग्री " के स्थान पर " श्रऔषधि और प्रसाधन सामग्री" रखा जाये 1
2 नियम 1 ( 2 ) की तीसरी पक्ति में " नियम 31 अगस्त , 1981 को प्रवृत्त होंगे " 1 के स्थान पर " नियम 3 , 1 अगस्त , 1981 की प्रवृत्त होंगे " रखा जाए ।
3 अनुसूची ' ब' मे क्रम सख्या 2 में 'एरिपरीन' के स्थान पर ' एस्पिरीन ' रखा जाए ।
[स ० एक्स ० 11013/ 7 / 79-डी ० एम ० एस ० ]
जी० पचापकेशन , भवर सचिन
(945)
193 GI / 81
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1981