REGISTERED Ng . D. (D.N. ) 72 जिस्ट्रो सं . डी . (डी. एम .)72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-क्षण्ड 3-उप-रूण्ड ( 1 )
PART II- Section 3--Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30 , 1982/ माघ 10 , 1903
No. 26 ] NEW DELHI, SATURDAY , JANUARY 30 , 1982/ MAGHA 10 , 1903
इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह सलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to the Part in order that it may be filed as a separate compilation
वित मंत्रालय
कश्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय: बम्बई- II
अधिसूचना सं ० सी० ई ० ( भार ) 3/81
बम्बई , 12 नवम्बर 1981
सा० का ० ति ० 34 ( अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं विजय कुमार गुप्ता, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , बम्बई , एप्तद्वारा यहां दिये गये विवरण के स्तम्भ 3 में विनिविष्ट श्रेणी से नीचे नहीं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को, उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में , उक्त विवरण के स्तम्भ 4 के तरस्थानी प्रविष्टियों में विनिदिष्ट मर्यादाओं के तहत , कथित विवरण के स्तम्भ
(83)
1260 GI/ 81 84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II-SEC. 3 ( 1 ) ]
1 और 2 के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिदिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 मधीन समाहर्ता की प्राक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं , अर्थात्: -
प्रत्यागेजित शक्ति का विवरण
मर्यावा
अधिकारी
के० ४० ए०
स्वरूप
जिसे
प्रत्यायोजित किया
नियमावली,
1944
गया
1
2
19( 2)
3
4
शुल्क अन्तर्ग्रस्त करने वाले मामले
( क ) उपसमाहर्ता
शुल्क माफी की शक्ति 27(4) 147
तथा 196 ( 1)
रु ० 2500/- से ज्यावा , पर
रु० 5000/- से ज्यादा नहीं ।
पर रु० 1000/- से ज्यावा ,
( ब) सहायक
समाहर्ता
रु० 2500/- से ज्यावा नहीं ।
(ग) भघीषाक
विनिर्माता द्वारा
49( 1) दूसरा
रु० 1000/- से ज्यावा नहीं । शुल्क अन्तर्वस्त करने वाले माम ।
( क ) उपसमाहर्ता
परन्तुक
खपत या विपणन के लिये अनुपयुक्त घोषित
ऐसे किसी माल पर
शेष शुल्क को न मांगने रु० 2500/- से ज्यादा , पर
रु० 5000/- से ज्यादा नहीं
रु ० 1000/- से ज्यादा , पर समाहर्ता ( ख ) सहायक
रु० 2500/- से ज्यादा , नहीं ।
( ग ) अधीक्षक
के लिये शर्तों को अधि रोपित करने की शक्ति ८० 1000/- से ज्यादा नहीं ।
[फा० सं० V-सामान्य ( 8 ) 21/81 ]
विजय कुमार गुप्ता , समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। बम्बई- II
MINISTRY OF FINANCE
Office of the Collector of Central Excise : Bombay -II
Notification No. CE(R) 3/81 dated 12-11-1981 .
Bombay, the 12th November , 1981
G.S.R. 34(E) .-In exercise of the powers conferred on me under rule 5 of the Central Excise Rules , 1944 , I , V.K. Gupta , Collector of Central Excise, Bombay , hereby authorise the Central Excise officers not below the rank specified in column 3 of the statement hereto annexed , to exercise within their respective jurisdiction , powers of the Collector under the Central Excise Rules , 1944 , specified in the 85
भारत का राजपत्न : प्रसाधारण
[भाग II-- खण्ड 3 ( і ) ]
corresponding entry in columns 1 and 2 of the said statement subject to the limita- tions specified in the corresponding entries in column 4 thereof, namely-
STATEMENT
C.E.
Limitation
Officer to whom
delegated
Nature of power delegated
Rules, 1944
2
1
19(2)
3
4
( a) Dy . Collector
Power to remit duty 27(4) 147 & 196(1 )
(b) Asstt . Collr .
Cases involving duty ex- ceeding Rs . 2500/ - but not exceeding Rs. 5000/- . Exceeding Rs. 1000/ - but not exceeding R.s. 2500/ - .
(c) Supdt .
Not exceeding Rs . 1000/ - Cases involving duty
( a) Dy. Collector
49(1 ) Power to impose con-
2nd ditions for not demand- exceeding Rs . 2500/- but
Proviso ing duty due on any not exceeding Rs . 5000/- .
goods claimed by the (b) Asstt . Collr . Exceeding Rs . 1000/- but
manufacturer as unfit not exceeding Rs . 2500/- .
for consumption or ( c) Supdt . Not exceeding Rs . 1000/-
marketing.
[ F. No. V -Gen ( 8 ) 21/31 ] V.K. GUPTA , Collector of Central Excise , Bombay- II .
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1982