REGISTERED No. D. (D.N . )- 72 रजिस्ट्री सं . डी. (डी.एन.)-72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
FART II-Section 3 Sub- section ( 1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 258]
नई दिल्ली, मंगलबार , अगस्त 31 , 1982/ भार 9, 1904
No. 258]
NEW DELHI , TUESDAY , AUGUST 31 , 1982/BHADRA 9 , 1904
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
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सारणी
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
क्रम मं ० उन आधारिक फैब्रिको की
अधिसूचनाएं
मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुष्क की दर
किस्म का वर्णन त्रिन पर कसीदा किया जाता है
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1982
B सं० 211/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
1 2
13.15 रु ०
1. सूती फैब्रिक
2. मानव निर्मित फैब्रिक
14.60 रु ०
(i ) भसेलुलोसी
14.60 रु ०
( ii ) सेलुलोसी
11.70 रु ०
3. रेशमी फैब्रिक
12.70 रु ०
4. ऊनी फैब्रिक
स.० का० नि० 548 (अ ) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाव-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 96 यक्ष के अनुमरण में तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० 85/71- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नारीख 29 मई , 1971 को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिविष्ट फैब्रिक की प्रत्येक किस्म से टुकडों, पट्टियों या अलग बने रूप में । कसीदे के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कमीदा मणीनो के लिए उसके स्तम्भ ( 3 ) की तह स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की वर नियत करती है-
(1)
-655 G1/82 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
परन्तु--
( 1) ऐसी मशीन की प्रनि पारी प्रति मीटर लम्बाई पर पूर्वोक्त शुल्क दर उम शुल्क के अतिरिक्त होगी जो केन्द्रीय उत्पाद- शुष्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की, यथास्र्थाित, मद म० 19 की उपमद ( 1 ) या मद स० 21 की उपमद ( 1 ) , या मब स ० 22 की उपमव ( 1 ) के अधीन उम श्रधारिक फैब्रिक पर उग्रहनीय हो जो टुकड़ों, पट्टियो या अलग बने रूपों में कसीदे के विनिर्माण में उपयोग में लाया जाता है।
( 2 ) मारणी में यथाविनिदिष्ट मशीन की प्रति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुष्क की वर , 1 जनवरी , 1955 के पष्ठले बनी हर ऐसी मशीन के बारे में 25 प्रतिशत घटा दी जाएगी;
( 3) जब श्राधारिक फैब्रिको की विभिन्न किम्मो पर एक ही पारी के दौरान किसी मशीन पर कसीदाकारी की जाती है तब मशीन का प्रप्ति पारी प्रति मीटर लम्बाई पर शुल्क की दर उस पारी के दौरान कमीदाकारी किए गए श्रधारिक फैत्रिको को लागू उच्चतम दर होगी
[फा ० म० 58/ 1/80- उ ० म्०-2-/स० 211/82]
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue )
NOTIFICATION
New Delhi , the 31st August , 1982 NO . 211 /82 - Central Excises
G.S.R. 548 (E) . In pursuance of rule 96 ZI of the Central Excise Rules , 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Depart- ment of Revenue and Insurance) Nc . 85 /71 - Central Excises dated the 29th May , 1971 , the Central Government hereby fixes for embroidery machines untilised for manufacturing from each variety of fabrics specified in column (2 ) of the Tables below, embroidery in the pi ce , in strips , or in motifs , the rate ofduty specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof.
TABLE
S. Description of base fabrics
No. on which embroidery is made
Rate of duty in rupecs per metre length of the machine , per shift .
Rs.
13.15 1. Cotton Fabrics
2. Man Made fabrics-
( i) Non- Cellulosic
14.60
14.60 (ii) Cellulosic
11,70 3. Silk Fabrics
12,70 4. Wollen Fabrics
Provided that-
( 1) the aforesaid rate of duty per metre lenght of such machine per shift shall be in addition to the duty leviable under sub - item I or the Item No. 19 , or sub - item ( 1 ) of Item No. 21. or sub - item ( 1 ) of Item No. 22 as the case may be of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) on the base fabrics used in the manu- facture of embroidery in the piece , in strips or in motifs .
[PART II-SEC , 3( 1) ]
(2) In respect of every such machine made prior to the 1sst January, 1955 , the rate of duty per metre length of the machine per shift as specified in the Table shallbe re- duced by twenty- five percent ;
(3) When different varieties of base fabrics are embroidered on a machine during the same shift , the rate of duty permetre length of the machine per shift shall be the highest rate applicable to the base fabrics embroi- dered during the said shift .
[F.No. 58 / 1 / 80- CX.2 . ] सं० 212/ 82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
स१० का ० मि ० 549 ( अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-प ट के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित उसके नियम 12 द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मत्तालय , ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना स ० 162/69 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ता ० 9 जून, 1969 का निम्नलिखित और मशांधन करती है , अर्थात्:--
उक्त अधिसूचना मे शर्त ( 7 ) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:--
" ( 7) वह वर, जिस पर शुष्क में रिवेट प्रदान की जाएगी नीचे विनिदिष्ट के अनुसार होगी ।
क्रम स० वर्णन
1 प्रति वर्ग मीटर रिबेट की वर रूपयो मे 3
1 निम्नलिखित पर की गई कसीदाकारी
(1) कृत्रिम फैब्रिक
(क ) असेलूलीसी 0.77
0.77
(ख) सेलुलोसी
087
( 2 ) सूती फैब्रिक
0.85
(3) ऊनी फैब्रिक
1.30
(4) रेशमी फैब्रिक
2 निम्नलिखित पर मजाई गई लेस ( बेल)
( 1 ) मूती फैनिक अति सूक्ष्म 1,00 अन्य 0.62
( 2 ) कृत्रिम फैब्रिक
(ख) पालिएस्टर
(ग) रेयान
(क) नाइलान 0.80 0 80 0 80 130
(3) रेशमी फैब्रिक
7क यह रिबेट केवल उम फैब्रिकों के लिए अनुज्ञेय होगी जिनमें कसीवाफारी भान्तरायिक रूप में ( फैब्रिक के कम से कम 50 % [पर) की गई है, उनके लिए नही जितके केबल किनारो पर ही कसीदाकारी की गई है ।"
[फा० स० 58/1/ 80-सी ०एक्स 2] ही० मेहता , अवर सचिव 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भ.ग 11--खंड 3 ( i ) ]
No. 212/ 82- Central Exercises
G.S.R. 549 (E ). In exercise of the powers conferred by tule 12, read with sub - rule ( 2 ) of rule 96 - ZK , of the Central Excise Rules , 1944 , the Central Governemnt hereby makes the follow- iing further amendents to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue and Insurance ) , the No , 162/69 - Central Excises , dated the 9th June 1969 , namely :
In the said notilication , for condition ( 7 ), the following conditions shall be substituted, namely :
"(7) The rates at which the rebate of duty shall be granted shallbe as specified below :
S.No. Description
Rate of re- bate in rup- ees per sq. metre .
(2)
(1)
(3)
1. Embroidery made on-
(1) Manmade Fabrics
( a) Non Cellulosic
0.77
(b) Cellulosic 0.77
3 2
1
0.87 (2) Cotton Fabrics
0 85 (3) Woollen Fabrics
1.30 (4) Silk Fabrics
2. Laces made on-
1,00
0.62 ( 1 ) Cotton Fabrics Super fine others
(2) Man - made Fabrics
0.80 ( a) Nylon
0 80 (b) Polyester
0.80 ( c) Rayon
(3) Silk Fabrics
1 30
(7A) The rebate shall be available only for such fabrics that are embroidered intermittently ( at least 50 % of the fabrics) and not on fabrics with only embroidered bor- ders."
[ F.No. 58/ 1/ 80- CX.2 ] D. MEHTA , Under Secy .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054, 1982