रजिस्ट्री सं . डी. (डी.एन.) -72
REGISTERED No. D. (D.N . )- 72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 लण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 53]
नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 1983/चैत्र 23, 1905
No. 53]
NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 13 , 1983 / CHAITRA 23 , 1905
इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में
रक्षा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it maybe filed as a separate compilation
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली, 13 अप्रैल , 1983
सं ० प्रतिभदायगी/सा ० सू० 12/83
सार्वजनिक सूचना
फा० सं० 600/104-109/ 82-२० अ ० सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 ( भारत के राजपत्र, असाधारण , दिनाक 25 अगस्त , 1971 में प्रकाशित अधिसूत्रता स ० 52/ फा ० सं ० 602/ 2/ 70-प्र० अ० ) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं ० प्रतिअदायगी/ सा ० सू० 50 , विनाक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एनद्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है:--
उपक्रर्माक 104, 105 , 106 , 107 और 109 के सामने " प्रति- अवायगी की दर " तथा ' विनिधान " स्तम्भो मे, बर्तमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-
उपक्रमांक प्रतिअदायगी की वर
विनिधान
सीमाशुल्क क ०उ ० शु ०
104. ( 1) 1-4-83 से
निवल अन्तर्वस्तु के प्रति क्विटल पर संपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 7.20 रुपये (केबल मात रुपये बीस पैसे)
(ii) 1-5-83 से
निवल अंतर्वस्तु के प्रति क्विटंल पर 680 सपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रुपये ( केवल छह रुपये अस्मी पैसे )
53GI/83
2
3 1
105 (1 ) 1-4-83 में
निवल अतर्वस्तु के प्रति क्विटल पर सपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 2.75 रुपये ( केवल वो रुपये पचहत्तर पैसे)
(ii) 1-5-83 से
नियल अंतर्वस्तु के प्रतिक्विटल पर 260 सपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रुपये ( केवल वो रुपये साठ पैसे)
106. ( 1 ) 1-4-83 मे
फल उत्पाद आवेण , 1955 में विनिर्दिष्ट
कुल विलेय ठोस ( टी ० एम ० एस० ) के संपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निम्नतम प्रतिशत अनुपात पर टी ०एम ० एस ० के प्रति किलोग्राम पर 0 56 रुपये (केवल छप्पन पैसे)
(ii) 1-5-83 से
फल उत्पाव आवेश , 1955 में विनिर्दिष्ट
कुल विलेय ठोस (टी ० एस ० एम ० ) के संपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निम्नतम प्रतिशत अनुपात पर टी० एस ० एस ०
के प्रति किलोग्राम पर 0.52 रुपये (केवल बावन पैसे)
107. (i ) 1-4-83 से
निवल अंतर्वस्तु के प्रति क्विटल पर 10.00 सपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रुपये ( केवल वस रुपये)
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
1
2
3
(ii) 1-5-83 से
निवल अंतर्वस्तु के प्रति क्विटल पर 9.40 संपूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रुपये ( केवल नौ रुपये चालीम पैसे )
109. ( 1) 1-4-83 से निवल अंतर्वस्तु के प्रति क्विटल पर 34.00 रुपये 38.00 रुपये 72.00 रुपये ( केवल बहत्तर रुपये )
(ii ) 1-5-83 से निवल अंतर्वस्तु के प्रति क्विटल पर 34.00 रुपये 36.00 रुपये 70.00 रुपये ( केवल सत्तर रुपये )
यह सार्वजनिक सूचना 1 अप्रैल , 1983 से प्रभावी मानी जायेगी ।
जे ० एस ० आर ० खार्थिग , अवर सचिव
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)
New Delhi , the 13th April , 1983
NO . DRAWBACK/ PN - 12/ 83
PUBLIC NOTICE
F. No. 600/104-109/ 82 - DBK, Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 (Notifica- tion No. 52/F . No. 602/ 2/ 70 -DBK published in the Gazette of India Extraordinary , dated the 25th August, 1971 ), the Cen- tral Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback /PN- 50, dated the 1st June , 1982 :-
In the column ' Rate of Drawback' and 'Allocation' against Sub - Sl . Nos . 104 , 105 , 106 , 107 and 109 for the existing entries , the following shall be substituted , namely :-
Rate of drawback
SS . No.
Allocation Cus . C. Ex .
All C. Excise 104 ( i) From 1-4-83 Rs . 7.20 (Rs . seven and paise twenty only) per quintal of net contents
[PART I- SEC . 1 ]
1
2
3
( ii) From 1-5-83 Rs . 6.80 (Rs . six and paise eighty All C. Excise only) per quintal of net contents .
105 (i) From 1-4-83 Rs . 2.75 (Rs . two and paise All C. Excise seventy five only ) per quintal of net contents .
(ii) From 1-5-83 Rs . 2.60 (Rs . two and paise All C. Excise sixty only) per quintal of net contents .
106 (i) From 1-4-83 Rs. 0.56 (paise fifty six only) All C. Excise per kg . of TSS on the minimum percentage of total soluble solid (TSS) specified in Fruit Pro- ducts order , 1955 .
( ii) From 1-5-83 Rs. 0.52 (paise fifty two only ) All C. Excise per kg . of TSS on the minimum percentage of total soluble solid (TSS) specified in Fruit Pro- ducts order, 1955.
107 ( i ) From 1-4-83 Rs . 10.00 (Rs . Ten only ) per All C. Excise quintal of net contents .
(ii) From 1-5-83 Rs. 9.40 (Rs . nine and paise All C. Excise forty only) per quintal of net contents .
38.00
34.00 109 (i) From 1-4-83 Rs . 72.00 (Rs . seventy two only) per quintal of net contents . Rs . Rs .
34.00 36.00 ( ii) From 1-5-83 Rs . 70.00 (Rs . seventy only ) per quintal of net contents .
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of April , 1983 .
J.S.R. KHATHING, Under Socy
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDJA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054. 1983