REGISTERED IN D. (D.N . ) - 72
रजिस्ट्री स. डी. (डी. एन .)- 72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1 PART I Section 1-
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
=
सं० 158] नई विल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/ मात्र 23, 1905 No. 158 ] NEW DELHI , WEDNESDAY SEPT . 14, 1983 / BHADRA 23 , 1905
इस भाग में भिस्त पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रक्षा का सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be fled as a separate
complistion
वाणिज्य मंत्रालय
निर्माण व्यापार नियंत्रण
नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1983 सार्वजनिक सूचना सं . 39- ईटीसी (पीएन)/83
विषय -कच्चें मैगनीसाइट का निर्यात ।
मिसिल स . 6 (17 )/88- ई-2 -आयात एवं मियत मीति पुस्तक , 1983-84 (जिल्द-2) के नीति विवरण के पृष्ठ -19 पर की क्रम सं. 45 (8 ) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक सिलिका तत्व वाले अति- दग्ध मंगनीसाइट का निर्यात खुले सामान्य लाइमेय -3 के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण से इस बारे में यह प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर अन्मित है कि तिदग्ध मंगनीसाइट में सिंखिका तत्त्र 9 प्रतिशत से कम महीं है और 6.5 प्रतिशत या
(1 )
738 GI/83 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART 1-SEC. 1 ]
इससे अधिक सिलिका तत्व वाले कैल्साइम्ठ मंगनीसाइट की स्वीकृति उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए मो पहले पाए के आधार पर है ।
2. अब यह निश्चय किया गया है कि कच्चे मंगमीसाइट का निर्यात " गुण- बता" के आधार पर अनुमित किया जाएगा । कच्चे मैगनीसाइट के निर्यात के लिए आब्रेदनों पर मुख्य नियंत्रक , आयात एवं निर्यात के कार्यालय द्वारा विद्यार किया जाएगा ।
3. तद्नुसार , निम्नलिखित प्रविष्टि ग्रायात एवं निर्यात नौति पुस्तक, 1983-84 (जिल्व-2 ) के पृष्ठ 19 पर के मीति विवरण की क्रम सं . 45 (8) के सामने की वर्तमान प्रविष्टि सं . 2 के बाद कालम 3 में जोड़ी जाएगी :-
" 3- कच्चे मंगमौसाइट के निर्धात के आभेवनों पर " गुणवत्ता " के वाभार पर विचार किया जाएगा । "
आनन्द सरूप , अपर सचिव
MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
New Delhi , the 14th September, 1983
PUBLIC NOTICE NO . 39 - ETC ( PN) / 83
Subject :-Export of Raw Magnesite .
File No. 6 ( 17) /83-EII.-Attention is invited to S. No. 45 (viii ) at page 19 of the Policy Statement of Import & Export Policy Book 1983-84 (Vol . II) according to which export of dead burnt Magne- site with silica content over 9 per cent is allowed under OGL-3 on production of a certificate from Export Inspection Agency to the effect that silica content in dead burnt magnesite is not below 9 per cent and Calcined Magnesite with silica content of 6.5 per cent or above is allowed within a limited ceiling on first- come, first- served basis .
2. It has now been decided that export of Raw Magnesite will be allowed "On Merits " . Requests for export of Raw Magnesite will be considered by the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.
3
भारत का राज अवारण
[भाग - खड ।]
3. Accordingly the following entry shall be made in col. 3, after the existing entry No. 2 against S. No. 45(viii ) of the Policy State ment at page 19 of Import and Export Policy Book 1983-84 Vol . Π :
"3-Requests for export of Raw Magnesite will be consi- dered "On Merits" .
ANAND SARUP , Addl , Secy .
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI -110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1980