रजिस्ट्री डी. (डी . एन .) -72
REGISTERED No. D. (D.N. )-77
B
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I -Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई विल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29 , 1983/अग्रहायण 8, 1905
NEW DELHI , TUESDAY , NOVEMBER 29 , 1983/AGRAHAYANA 8 , 1905 ० 201] No. 201]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that It may be fred as a separate
compilation
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग )
सार्वजनिक सूचनाएं
(स ० प्रतिअदायगी/ सा ० सू० 32/83 )
नई दिल्ली, 29 भयम्बर, 1983
फा० सं० 600/4702/83:-प्रतिअदायगी:-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्फ प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 ( भारत के राजपक्ष, असा धारण, विनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं ० 52/ फा ० 4 के अधीन , केन्द्रीय सं० 602/ 2/ 70-प्र० अ० ) के सियम सार्वजनिक सूचना सं ० प्रतिअदायगी/सा ० सरकार सू०/ 17/83 , विनांक 1 जून , करती 1983 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन :-
उपक्रमांक 4702 ( क ) से ( घ ) के सामने " प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में " पोत पर्यम्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत , पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 15 प्रतिशत, पोत पर्यस्त निःशुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत , पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 25 प्रतिशत " के स्थान पर, " रिक्त " पढ़िए ।
उपक्रमांक 4703 के सामने , "प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ मे "पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत " के स्थान पर " रिक्त " पढ़िए।
उपक्रर्माक 4704 के सामने " प्रतिअदायगी की वर " स्तम्भ में "पोत पर्यन्त निःशुल्क मुल्य का 30 प्रतिशत " के स्थान पर " रिक्त"
पढ़िए ।
1103 GI/83
उपक्रमांक 4714 और 4716 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
प्रतिअदायगी को दर विनिधान ऊपक्रमांक माल का विवरण
सी० शु० फे ०० शु ०
4714. टी० वी० पिक्चर ट्यूबें 70.00 रुपये ( केवल सम्पूर्ण सीमा शुल्क 12 इंच और उससे अधिक सत्तर रुपये ) प्रति
4716. प्लास्टिक फिल्म कैपेसीटर
(क) 0.22 एम ० पोत पर्यम्त निःशुल्क सम्पूर्ण सीमा शुल्क
एफ ० डी० तक , जिसमें मूल्य का 5 प्रतिशत
( केवल पांच प्रतिशत )
0.22 एम० एफ०
डी० भी शामिल है ,
धात्वीकृत प्लास्टिक
फिल्म कैपेसीटर
पोत पर्यन्त नि. शुल्क सम्पूर्ण सीमा गस्त (ब) 0.22 एम०
मूल्य का 26.25
एफ ० डी० से अधिक के
प्रतिशत ( केवल छब्बीस
घात्वीकृत प्लास्टिक
फिल्म कैपेसीटर
दशमलव पच्चीस
प्रतिशत)
( ग) अन्यथा अविनि पोत पर्यन्त मिःशुल्क सम्पूर्ण सीमा शुल्क
भूल्य का 15 प्रतिशत
विष्ट प्लास्टिक फिल्म
कैपेसीटर
(केवल परब्रह प्रतिशत)
यह सार्वजनिक सूचना 18 नवम्बर, 1983 को लागू हुई समझी जाएगी।
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue )
PUBLIC NOTICES
(No. DRAWBACK/ PN - 32/ 83 )
New Delhi , the 29th November , 1933
F. No. 600/4702'83 -DBK . Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules , 1971 [ Notification No. 52/ F . No. 602/2/70 DBK . pablished in the Gazette of India, (Extraordinary ) , dated the 25th August , 1971 ] , the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK PN-17/ 83 , dated the 1st June , 1983 :-
" In column Rate of Drawback against SS N ) . 4702 (A) to (D) for 10% of f.o.b. value , 15 % of f.o.b. value , 20% of f.o.b.value and 25 % of f.o.b.value" read ' VACANT " .
"In column rate of drawback against SS No. 4703 for 20% of f.o.b. value read ' VACANT " .
"In column rate of drawback against SS No. 4704 for '30 % of f.o.b. value' read 'VACANT " .
For sub- serial Nos . 4714 and 4716 and entries relating thereto the following shall be substitute 1, na nely-
Rate of Drawback
Allbeation Cus . C.EX. SS . No. Description of goods
AllCustoms , 4714 T.V. picture tubes . 12 inches and above
Rs . 70.00 (Rupce > Seventy ) only per tube .
4716 Plastic film capacitors :
7.5 % (Seven point All Customs .
five per cent) of f.o.b. valus .
(a) Metalised plastic film capacitors up to and includ- ing 0.22 MFD . Metalised--
All Customs .
(b ) Plastic film capacitors above 0.22 MFD . five) per cent of l.o.b. value . 26.25 %, (1 wenty six point twenty
All Customs
15% (Fifteen per cent ) of f.o.b. value .
(c ) Plastic film capacitor, not otherwise specifled.
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18 November , 1983 .
(स ० प्रतिअदायगी/ सा० सू० 33/83 )
फा० सं ० 600/4707/83 -प्र० अ ० -सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 ( भारत के राजपत्न , असा- धारण , दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना फा० स ० 52/फा० स० 602/ 2/ 70-प्र० अ० ) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना म ० प्रतिअदायगी/ सा० सू०-17/ 83 , दिनांक 1 जून, 1983 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-
उप क्रमाक 4707 क गामने प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में की "प्रविष्टि" निकल अन्तर्वस्तु, यवि कोई हो, के सम्बन्ध में 33 75 रुपये प्रति कि० ग्राम " के स्थान पर" निकल अन्तर्वस्तु , यदि कोई हो , के सम्बन्ध में 20.75 रुपये ( केवल श्रीम रुपने पचहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० पढे" ।
[PART I- SBC . 1 ]
यह सार्वजनिक सूचना १ ९ नवम्बर , 1983 के दिन से प्रभावी हुई मानी जाएगी ।
(No DRAWBACK/PN- 33/83)
F. No 600/47 07/83- DBK .-- Under rule of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rule , 1971 [ Notification No. 52 /F . No. 602 / 2 / 70 - DBK , published in the Gazette of India , Fxtraordinary ) Jated the 25th August, 1971 ] , the Centeral Government hereby makes the following amendments . in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/ PN- 17 /83 , dated the Ist June, 1983 :
" In colunan rate of drawback against SS No. 4707 for Rs . 33.75 per kg . in respect of N ickle content , if any read "Rs . 20.75 (Rupees Twenty and paise seventy five only " per kg . in resuet of Nickle content , if any" .
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18th November. 1983 .
(म० प्रतिअदायगी/ मा० सू० 34/83)
फा० स ० 600/3915/83-० अ ० सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअवायगी निममावली, 1971 ( भारत के राजपत्र, असाधारण, दिर्नाक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० म० 602/2/ 70-प्र ० अ० क नियम + के अधीन , केन्द्रीय मरकार सावजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/ सा० सू० 17/ 83- दिनांक 1 जून, 1983 में प्रकाशित माज्णी में एतद्वारा निम्नलिखित संसोधन करती है :-
उपक्रमाक 3915 और इसन सबधिन प्रविष्टियो के स्थान पर निम्न- लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
प्रतिअदायगी की दर
उपक्रमांक माल का विवरण
विभिधान सी० शु ० के ० ऊ ० शु ०
रु०
हलवा मिश्रधातु स्थायी 43 55 0.45
चुम्बक के वजन का 1400 रुपये (केवल चवालीस रुपये प्रति
किमोग्राम ।
जमा
3915 चुबकीय सयोजन जिनमे ढलवां मिश्रधातु स्थायी नृवक-यथा, पटिः खुबक, चम्जकीय वैल्डिग क्लै प्स/ लिम्म, चुबकीय उत्थापक साधन, मुंब- कीय रक/ वायसेम
नर्स/फ्लोटस ममाविष्ट हों। डार कैचेज/थी० ब्ला क्म/ बेसेज/ होल्ड फार ३स/होल्डर्ग/ पोजिण-
ढलवा मिश्रधातु स्थायी चुम्बक के बारे में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 66 के अधीन प्रवत्त केन्द्रीय उत्पादन शुष्क ।
यह सार्वजनिक सूचना 18 नवम्बर, 1983 में मागू समझी जाएगी ।
जैड ० बी० मगरकर, उप मजिव
NO DRAWBACK/ PN - 31 / 83
F. No 600/ 3915/ 83 - DBK . Under rule 4 of the Customs and Central scise Duties Drawback Rui , 1971 ( Notification No. 52/ F . No. 602/ 2/ 70 - DBK published in the Gazette of India (Extraordinary) , dated the 25t August , 1971 ) , the Central 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग --खंड । ]
Government hereby makes the following amandments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK / PN- 17/83, dated the 1st June . 1983 :-
For Sub - serial No. 3915 and the entries relanng thereto the following shall be substituted-
Rate of Derwick
Description of goods
SS No.
Allocation Cust. C. Ex .
4 1
R Rs .
43 55 045
Rs 14.00 ( Rupees
forty four only)
3915 Magnetic assemblies incorporating cast alloy permanent per kg . of the
3
magnets viz .. Pot weight of alloy permanent magnet .
PLUS
magnets Magnetic welding clamps /link .
magnetic I ifting devices , Magnetic 1: cks/vices/door
catches/ Vee -blichs
Central Excise duty pard under Item 66 of C.E.T. i respect of cast alloy permanent magnet.
bases/ Hold fasts/ Holders/Psitioners Floaters.
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18th November, 1983 .
Z. B. NAGARKAR. Dy . Seev
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1983