भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II सण्ड 3 -उप-कण्ड (1) PART II-Section 3-Sub-section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 67]
No. 67]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8 , 1984/फाल्गुन 18 , 1905 NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 8 , 1984/ PHALGUNA 18, 1905
= -
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रक्षा का सके
Separate Paging le given to this Part in order that it may be Med as a separate compilation
ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 मार्च , 1984
मा० का० नि ० 268 ( श्र): -अनिवार्य वम्नु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 16 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कोलियरी नियंत्रण आदेश,1945 मे निम्न- लिखित और संशोधन करती है , यथा--
उक्त आदेश में,
(क) ब्रड 2 में उप -खड ( 1 ) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोडे जाएंगे , यथा--
( 1क) " कोककर कोयला" बह कोयला है जिसे कोयला खान ( मरक्षण, सुरक्षा और विकास ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 12 ) के अधीन भूतपूर्व कोयला बार्ड ने कोककर कोयला घोषित किया है अथवा वह कोयला जिमे केन्द्रीय सरकार इस प्रदेश के अधीन अथवा कोयला खान ( संरक्षण
1536 G1/83
( 1) और विकास) अधिनियम, 1974 ( 1974 का 28) और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन कोककर कोयला घोषिन कर चुकी है अथवा घोषित कर सकती है ;
( 1ख) "श्रर्द्ध- कोककर कोयला " और " वीकली कोकफ कोयला " ऐसे कोयले है जो कोयला खान ( संरक्षण , सुरक्षा और विकास ) अधिनियम, 1952 ( 1952 का 12) के अधीन भूतपूर्व कोयला बोर्ड ने " मिश्रण योग्य कोयला" घोषित किए थे अथवा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस आदेश के अधीन " अर्द्ध कोकफर" अथवा " बीकली कोककर कोयला" घोषित कर सकती है ।
(ख) स्खंड 3 क में उप-खड ( 2 ) के बाद निम्नलिखित उप -खंड जोड़े जाएंगे , यथाः-
( 2क) कोयला नियंत्रक, कोलियरी के स्वामी, एजेन्ट अथवा प्रबन्धक द्वारा घोषित ग्रेड की जांच के उद्देश्य से किसी भी उपयुक्त समय पर किसी भी भूमिगत खान, स्टाक, बैगन , ट्रक , कन्वेयर अथवा किसी भी अन्य प्रकार के परिवहन से नमूना ले सकते है ।
2
THE GALETIEO . INDIA ALU DINA..
(2ख ) कोलियरी के स्वामी , एजेन्ट अथवा प्रबंधक उप-खंड 2क में उल्लिखित नमूने लेने के लिए सभी उपयुक्त सुविधाएं देंगे ।
( 2ग) यदि भौतिक सत्यापन करने पर वह ग्रेड नहीं पाया जाता है जो ग्रेड कोलियरी के स्वामी , एजेन्ट अथवा प्रबंधक ने घोषित किया था अथवा कोयला नियंत्रक के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि कोलियरी के स्वामी एजेंट अथवा प्रबंधक द्वारा घोषित कोयले का ग्रेड सही नहीं है अथवा कोलियरी के स्वामी , एजेन्ट अथवा प्रबंधक द्वारा घोषित ग्रेड माने जाने योग्य नहीं है तो कोपना नियंत्रक वह ग्रेड तय कर सकते हैं जो भौतिक सत्यापन में पाया गया है और कोलियरी के स्वामी एजेन्ट अथवा प्रबंधक को उस तारीख से ग्रेड संशोधित करने का निर्देश दे सकते हैं जो वह बताएंगे ।
( 2ष) कोयला नियंत्रक द्वारा या तो विवाद के निपटान में अथवा ऐमे सत्यापन के फलस्वरूप निश्चित ग्रेड अन्तिम और बाध्यकारी होगा ।
(28) कोयला नियंत्रक किसी कोलियरी में खनित किमी ( सीम/सीमों ) अथवा सीम के किसी भाग के ग्रेड घोषित करने और घोषित ग्रेड बनाए रखने के उद्देश्य से ऐमे निर्देश जारी कर सकते हैं जो वह उचित समझें ।
( 2च) यदि कोयला नियंत्रक की जानकारी में यह बात आती है कि कोई कोलियरी किसी ऐसे सीम का ग्रेड घोषित करती है जिसे खंड 14 के अधीन खोलने की वैध अनुमति नहीं है तो कोयला नियंत्रक सीम के ग्रेड की घोषणा वापिस ले सकता है ।
(ग) खंड 3क में उप-खंड ( 3 ) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
" ( 3 ) किसी सीम श्रथवा सीम के किसी भाग से कोयले का उत्पादन अथवा प्रेषण किसी भी कारण से यदि लगातार 6 महिने तक रुका रहा है तो उस सीम अथवा उसके भाग के लिए निर्धारित ग्रेड वापिस लिया समझा जाएगा । कोलियरी के स्वामी एजेन्ट अथवा प्रबंधक इस प्रकार वापिस लिए गए ग्रेडों को कोयला नियंत्रक द्वारा बताई गई रीति से अधिसूचित करेंगे ; "
(घ) खंड 3 क में उप-खंड ( 5 ) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--
"यदि कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उसे कोयला नियंत्रक के पाम भेजाजाएगा और कोयला नियंत्रक का निर्णय कोलियरी के स्वामी, एजेन्ट और प्रबंधक को बाध्यकारी होगा । ऐसे विषाद के संबंध में एक संदर्भ ज्ञापन कोयला नियंत्रक के पास भेजा जाएगा और उसके साथ फीस होगी । इस फीस की धनराशि-- जो 100 रुपए से अधिक नहीं होगी-और उसे अधा करने का तरीका वह होगा जो कोयला नियंत्रक द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाएगा" ।
[फाइल सं ० 15013/5/82 सी मार सी]
प्रतीप लाहिरी, संयुक्त सचिव
टिप्पणी:- भूतपूर्व डब्ल्यू पी और एस मंत्रालय अधिसूचना सं 18-सी आई ( 19)/ 51 दिनांक 6-9-1951 ; डब्ल्यू पी और एस मंत्रालय अधिसूचना सं० 14-सी श्राई ( 5)/ 51 बिनांक1-4-1952 और उत्पादन मंत्रालय के आदेश सं० सा० का० नि० सं० 2946 दिनांक 26-11-56 द्वारा यथा संशोधन [फा० सं ० 18 सी आई ( 15) / 56) ]
भूतपूर्व उत्पादन मंत्रालष आदेश सा. का. नि. सं० 2496 दिनांक 25-10-1956 [फा० सं० 18-सी आई 13/56] इस्पात खान और ईन्धन मंत्रालाय आवेश सा० का० नि० सं० 353 दिनांक 21-3-1960 [फा सं ० 18-सी आई० ( 1 ) / 56] और खान और ईन्धन मंत्रालय आदेश सा ० का ० नि० 1672 दिनांक 26-11-1962 [फा० सं० 11/ 10/61 -सी. आई. ] द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व उत्पादन मंत्रालय आदेश सा. का . नि. सं० 354दिनांक 13-2-1956 [फा. सं० 18 सी० आई० ( 4) / 56] और इस्पात ख.न और ईधन मंत्रालय अ.देश मा० का ० नि. सं० 353 दिनांक 21-3-1960 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व उत्पादन मंत्रालय अधिसूचना सा . का. नि. सं० 2692 दिनांक 7-11-1956 और सा. का नि. सं० 3032 दिनांक 5-12-1956 [फा० सं० 4-सी श्राई ( 29) /56] और मैसर्स खान और ईंधन आदेश सा . का . नि . सं० 353 दिनांक 21-3-1960 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व उत्पावन मंत्रालय अधिसूचना सं० 349 सं० 4-सी आई ( 7 ) / 52 दिनांक 8-6-1955 और इस्पात खान और ईन्धन मंत्रालय आदेश सं० 353 दिनांक 21-3-1960 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व आई और एस मंत्रालय अधिसूचना सं ० 349 दिनांक 9-10-1948 ; उत्पादन मंत्रालय आदेश सा . का . नि. सं . 354 दिनांक 13-2-1956 और इस्पात , खान और ईंधन मंत्रालय आदेश सा . का . नि. सं ० 353 दिनांक 21-3-1960 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व उत्पादन मंत्रालय आदेश सं० सा. का नि. 'सं० 354 दिनांक 13-2-56 और इस्पात , खान और ईन्धन मंत्रालय आदेश सं० सा० का० नि० सं० 353 दिनांक 21-3-1960 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व आई और एस मंत्रालय अधिसूचना सं ० 190 दिनांक 5-9-1950 , इस्पात खान और ईन्धन मंत्रालय आदेश सं० सा. का . नि. सं० 353 दिनांक 21-3-1960 और एम० और एफ० मंत्रालय आबैंश सं ० सा० का० ति० सं ० 1672 दिनांक 26-11-1962 द्वारा यथा संशोधित ।
MINISTRY OF ENERGY
(Department of Coal)
NOTIFICATION
भूतपूर्व आई और एस मंत्रालय अधिसूचना स० 190, दिनांक 5-9-1950 और उत्पावन मंत्रालय आदेश मा ० का ० नि० सं० 354 दिनांक 13-2-1956 द्वारा यथा संशोधित ।
190 भूतपूर्व आई और एस मंवालय अधिसूचना सं ० दिनांक 5-9-1950, इस्पात खान और ईन्धन मंत्रालय आदेश सा. का . नि. सं ० 353 दिनांक 21-3-1960 और आदेश सा. का . नि. सं० 801 दिनांक 7-6-1961 द्वारा संशोधित । [फा. सं० 11/ 4/61-सी आई]
भूतपूर्व इस्पात खान और ईन्धन मंत्रालय आदेश सा० नि० सं ० 353 दिनांक 21-3-1960 और एम और एफ मंत्रालय आदेश सा . का . नि. सं० 1672 विनांक 26-11- 1962 द्वारा यथा संशोधित ।
एम और एफ मंत्रालय आदेश सा. का . नि. सं० 1672 दिनांक 26-11-1962 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व आई और एस मंत्रालय अधिसूचना स० 190 दिनांक 5-9-1960 , उत्पादन मंत्रालाय आदेश सा . का. नि. सं० 353 दिनांक 13-2-1956 और इस्पात खान और ईधन मंत्रालय आदेश सा. का . नि . स ० 353 दिनांक 21-3-1960 और एम और एफ मंत्रालय श्रादेश सा . का . नि. स ० 1672 दिनांक 26-11-1962 द्वारा यथा संशोधित ।
भूतपूर्व डब्ल्यू पी और एस मंज्ञालय श्रधिसूचना स ० 18-सी आई ( 19 )/ 51 दिनांक 6-9-1951 द्वारा खंड 16 जोड़ा गया ।
भूतपूर्व खान और धातु मंत्रालय के आदेश सा. का . नि सं० 353 धिर्नाक 8-3-1966 द्वारा खंड 17 जोडा गया ।
ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग) श्रादेश सा . का . नि. सं० 529 ( ई) और 530 ( ई ) बोनी दिनांक 18 जुलाई , 1977 के माथ पठित आदेश सा० का० ति० सं० 491 ( ई) दिनांक 12-9-1975 द्वारा खंड 12 छ जोडा गया ।
ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) सा. का. नि. सं० 1211 दिनांक 29-9-1979 के साथ पठित आवेश मा. का . नि. सं० सा. श्रा. सं ० 545 दिनांक 14-9-1979 द्वारा खंड 3क और खंड 2 का उपखंड 2 जोड़ा गया ।
ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) आदेश सा ० का० नि० स० सा. श्रा . सं ० 210 ( ई) दिनांक 30-3-1982 द्वारा यथा सशोधित ।
ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग) के आदेश सा ० का ० नि. मं ० सा श्रा सं ० दिनांक 15-7-1983 द्वारा सभा संशोधित ।
New Delhi, the 8th March , 1984
G.S.R. 268 (E) . In exercise of the powers con- ferred by section 3 read with section 16 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955) , the Central Government hereby makes the fol- lowing further amendments to the Colliery Cont- rol Order, 1945 , namely :-
In the said Order ,
(a) in clause 2, after sub- clause ( 1) , the fol- lowing sub- clauses shall be inserted, namely :-
"(1A) " Coking Coal" is such coal as has been declared as coking coal by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation , Safety and De- velopment ) Act, 1952 ( 12 of 1952) or such coal as has been declared or maybe declared as Coking Coal by the Central Government under this Order or the Coal Mines ( Conserva- tion and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and regulations made thereunder";
( 1B) "Semi- coking coal" and " Weekly coking Coal " are such coal as were declared as "blendable coal " by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines ( Conservation , Safety and Development) Act, 1952 ( 12 of 1952) or as may be declared as "Semi-Cok- ing" or " Weekly coking Coal" by the Central Government under this order";
(b) in clause 3A, after sub - clause (2) , the following sub - clauses shall be inserted, namely :---
"(2A) The Coal Controller may draw the samples from underground , stock , wagons , trucks , conveyor or any other mode of transport at any reasonable time for the purpose of checking the grade as declared by the owner , agent or manager of the Colliery".
(2B) The owner , agent or manager of the Colliery will provide all reasonable facilities for drawing samples as mentioned in sub - clause 2A.
as (2C) If on physical verification , the grade does not conform to the grade declared by the owner , agent or manager of the Colliery or if the CoalController has reasons to believe that the grade of coal , as declared by the owner , agent or manager of the colliery, is not correct or the grades de- clared by the owner . agent or manager of the Colliery are not sustainable , he may determine the grade as obtained by physical verification and direct the owner, agent , or manager of the Col- liery to revise the grade to be effect- ive from a date as directed by Coal Controller. the
(2D) The grade , so determined by the Coal Controller either as a settlement of a dispute or as a result of such veri- fication , shall be final and binding.
(2E) Coal Controller may issue such direc- tives as deemed fit for the purpose of declaration and maintenance of grades of seam(s ) or sections of a seam min- ed in a Colliery.
(2E) If it comes to the knowledge of the Coal Controller that any Colliery declares the grade of any seam of which there is no valid permission for opening under clause 14, the Coal Controller may withdraw the grade the peon .
(c) in clause 3A, for sub - clause 3 , the follow- ing sub- clause shall be substituted , namely :-
"(3) If the production or despatch of coal from a seam of section of a seam has stopped for a continuous period of 6 months for any reason whatsoever, the grade fixed for the seam of section of the seam shall stand withdrawn . The owner, agent or manager of the Col- liery shall notify such withdrawal of grades in the manner as described by the Coal Controller";
(d) in clause 3A, for sub - clause (5) the fol- lowing sub- clause shall be substituted, namely :-
"If any dispute arises out of the declaration of grades and sizes of coal , the same shall be referredto the Coal Control- er whose decision shall be binding on the owner, agent or manager of the Colliery. A memorandum of referen- ceto the Coal Controller regarding such dispute shall be accompanied by such fees not exceeding Rs . 100 and in such manner as may be notified by the Coal Controller from time to time in the Official Gazette " .
[File No. 15013 / 5/ 82CRC ] P. K. LAHIRI , Jt . Secy.
Note : As amended vide late Ministry of W. P. & S. Notification No. 18-01 ( 194) 51 dt. 6-9-51 ; MW. P & S. Notification No. 14-C1- ( 5) 51 dt. 1-4-52 and M Production's Order No. S.R.O. 2946 dt. 26-11-56. [ F. No. 18- C1 ( 15 ) 56 ]
As amended vide late M Production Order S.R.O. 2496 dated 25-10-56 [ F. No. 18-C1 ( 13/56] ; Ms. M.F. Order G.S.R. No. 353 dt . 21-3-60 (File No. 18 -C1 ( 1 ) 56 ] and MM & F Order G.S.R. No. 1672 dt. 26-11-62 (File No. 11-10-61 -C1 ] .
As amended vide late M Production Order No. S.R.O. 354 dt. 13-2-56 [ File No. 18 -C1 (4) 56] and Ms. F.F. Order G.S.R. No. 353dt. 21-3-60 .
As amended vide late M Production Notification S.R.O. No. 2692 dt. 7-11-56 and S.R.O. No. 3032 dt. 5-12-56 [ File No. 4 - C1 (29) 56 ] . and Ms. M. & F. Order G.S.R. No. 353 dt . 21-3-60 .
As amended vide late M Production Notification No. 349 No. 4-C1 (7) 52 dt. 8-6-55 and MSM & F Order No. G.S.R. 353dt . 21-3-60 .
As amended vide late MI& S Notification No. 349 dt . 9-10-48 ; N Prodn . Order S.R.O. No. 354 dt. 13-2-56 and MSM & F Order G.S.R. No. 353 dt. 21-3-60 .
As amended vide late M Production Order No. S.R.O. 354 dt . 13-2-56 and MSM & F Order No. G.S.R. No. 353 dt. 21-3-60 .
As amended vide late MI& S Notification No. 190 dt . 5-9-50 ; MSM & F Order G.S.R. 353 dt . 21-3-60 and MM &F Order No. G.S.R. 1672 dt. 26-11-62.
5
भारत का जिपले असाधारण
[भाग II-खंड 8( i ) ]
As amended vide late MI& S Notification No. 190 dt . 5-9-50; M Production Order S.R.O. No. 354 dt. 13-2-56.
As amended vide late MI&S Notification No. 190 dt . 5-9-50 ; M SM & F Order G.S.R. No. 353 dt, 21-3-60 and Order G.S.R. No. 801 dt . 7-6-61 [File No. 11 / 1 / 61 -C1 ] .
As amended vide late MSM& F Order G.S.R. 353 dt . 21-3-60 and MM &F OrderG.S.R. No. 1672 dt . 16-11-62 .
As amended vide MM &W Order G.S.R. No. 1672 dated 26-11-62 .
As amended vide late MI & S Notification No. 190 dt . 5-9-60 ; M Production Order S.R.O. No. 353 dt. 13-2-56 and M SM& F Order G.S.R. No. 353 dt. 21-3-60 and MM &F Order G.S.R. No. 1672 dt. 26-11-62.
Clause 16 added vide late M/ WP & S Notification No. 18-01 ( 19) 51 dt. 6-9-1951 .
1536 GI/83-2
Clause 17 added vide late M Mines and Metals Order G.S.R. No. 383dt . 8-3-66.
Clause 12G added vide Ministry of Energy (Deptt. of Coal ) ; Order G.S.R. No. 491 (E) dt. 12-9-75; read with Order G.S.R. No. 529E and 5308 , both dated the 18th July, 1977 .
Clause 3A and sub - clause 2 of clause 2 added , vide Ministry of Energy (Deptt. of Coal) Order G.S.R. S.O. No. 545 dt. 14-4-79 read with G.S.R. No. 1211 dt . 29-9-79 .
As amended vide Ministry of Energy (Deptt, of Coal); Order G.S.R. S.O. No. 210(E) dated 30-3-1982.
As amended vide Ministry of Energy (Depart- ment of Coal Order G.S.R. S.O. No. dated the 15th July , 1983 .
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1984