स्ट्री सं. डी . (बी. एन.)-72
REGISTERED No. D. ( D.N. )-72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड ( ii)
PART II Section 3-Sub - section ( il)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 1984/षेत्र 22, 1906
सं० 174] No. 174] NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 11 , 1984/ CHAITRA 22, 1906
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it maybe filled as a separate compilation
उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
नई विल्ली , 11 अप्रैल , 1984
आदेश
का. था . 279(अ) /18 कक/आईडीआरए/83 .-भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औव्योगिक विकास विभाग) के का . आ. 790(अ) , तारीख 9 नवम्बर , 1982 द्वारा तथा संशोधित आदेश सं. का . आ . 734 (ब)/ 18 कक/ आईडीआरए/ 82 , तारीख 12 अक्तूबर , 1982 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आवेश कहा गया है) मैसर्स कांन्ति काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड , सुरेन्द्र नगर , गुजरात नामक संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध , उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 (1951 का 65) की भारा 18कक की उपधारा ( 1) के खंड ( ख) के अधीन 11 अप्रैल , 1983 .... की , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , छह मास की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र राम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;
और , भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास ...साग ) के आदेश सं . का. आ. 285(अ)/18 कक/ आई डी मार ए/83 , तारीख 11 अप्रैल , 1983 तक की , जिसमें यह तारीख भी
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सम्मिलित है , छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;
और , भारत सरकार के उद्योग मंत्रागय ( जौव्योगिक विकास विभाग) के आदेश से . का . जा . 725(अ) /18 कक/आई डी बार 5/83 तारीख 11 अक्तूबर , 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 11 अप्रैल , 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , छह मास की ओर अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;
और , केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध गुजरात राज्य वस्त्रनिगम के अधीन 11 अक्तूबर , 1984 तक की , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , छह मास की और अवधि के लिए बना रहे ;
अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , उद्योग (विकास और विनि- यमन) अधिनियम , 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा ( 2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अक्तूबर , 1984 तक की , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , और अबधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।
[फा. सं . 3 (1) 82- सौ यू एस1 ए. पी. सरवम , संयुक्त सचिर
(1)