REGISTERED NO . D. ( D.N . )- 72 रजिस्ट्री सं . बी . (डी. एम. )-72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-- खण्ड 3 - उप - खण्ड (1 ) PART 11 -Section 3 - Sub - section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं ० 252] नई बिल्ली, सोमवार , जुलाई 9, 1984/ श्राषाढ़ 18 , 1906
No. 2521
NEW DELHI , MONDAY , JULY 9 , 1984 / ASADHA 18 , 1906
इस भाग में भिन्न पूपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be fited as a separate
compilation
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 9 जुलाई , 1984
मा . का. नि . 502 ( अ) कंन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , डाक घर भार्वाधिक जमा नियम, 1981 का और मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है : अर्थात्:-
1 (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक घर मावधिक जमा ( संशोधन ) नियम , 1981 है ।
11)
460 GI / 84 2 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II-SEC . 3 ( i ) ]
(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।
2. डाक घर सावधिक जमा नियम , 1981 के नियम 9 में ,
(क) प्रारम्भिक भाग में , " जमा पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से जगा कुंतिमंदाय तक अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा ' शब्बों के स्थान पर " मंदर राशि पर ब्याज रिपक्वता की तारीख से जगा के पति स्दाथ की तारीख तक अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निम्त- लिखित शतों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा" शब्द रखे जाएगे; और
(रह) खंड (ग) मं , " ब्याज जमाकर्ता को जमा के प्रति संदाय के समय एक मुश्त दिया जाएगा " शब्दों के स्थान पर " ब्याज जमाकर्ता को रदेय राशि के प्रति गंदाय " के समय एक मुश्त दिया जाएगा " शब्द रखे जाएंगे ।
[फा. सं. 2/26/83- एन . एस. ] ए . रंगाचारी , संयुक्त सचिव
टिप्पण : -मूल नियम सा. का. नि. सं. 664 (अ ) तारीख 7 दिसम्बर , 1981 के द्वारा प्रकाशित' किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 257 (अ ) तारीख 11 मार्च , 1983 द्वारा उनका संशोधन किया गया ।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs )
NOTIFICATION
New Delhi , the 9th July , 1984
G.S.R. 502 ( E ) . In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act , 1873 ( 5 of 1873 ) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules , 1981 , namely : --
1. ( 1 ) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment ) Rules , 1984 .
( 2 ) They shall come into force on the date of their publica- tion in the Official Gazette .
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खंड 3 ( 1 ) ]
2. In the Post Office Time Deposit Rules , 1981 , in rule 9 , -
( a) in the opening portion , for the words " interest shall be allowed on the deposit " , the words " interest shall be allowed on the amount due " shall be substituted ; and
(b ) in clause ( c ) , for the words " repayment of deposit " . the words " repayment of the amount due " shall be substituted .
[ No. F. 2 / 26 / 83 - NS ] A. RANGACHARI , Jt . Secy .
Note , The principal rules were published vide G.S.R. No. 664 ( E ) dated the 17th December , 1981 and were subsequently amended vide G.S.R. No. 257 (E ) dated the 11th March , 1983 .
PRINTED BY THI , MANAGER , GOVT OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PURLISHED BY THE CON FROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1984