REGISTERED NO . D. (D.N. )-72 रजिस्ट्री सं . डी. (डी.एम .)-72
भारत का राजपत्र The Gazette of Irdia
असाधारण
EXTRAORDINARY
419
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 3 , 1984/ श्रावण 12, 1906 सं० 103]
No. 103 ] NEW DELHI , FRIDAY , AUGUST 3 , 1984 / SRAVANA 12, 1906
इस भाग में भिन्न पूपृष्ठ संख्या की जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation
बाणिज्य मंत्रालय
निर्यात व्यापार नियंत्रण
सार्वजनिक सूचना सं. 20- ईटीसी(पी. एन . )/84
नई दिल्ली , 3 अगस्त , 1984
विषय : -1984-85 के दौरान मैग्नीसाइट का निर्यात ।
मि. सं. 6 (9)/84-ई-2 -उपर्युक्त विषयक निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं . ई(सी) ओ , 1977/ ए एम (290) दिनांक 3 अगस्त , 1984 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।
604 GI/84
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I - SEC . 1 ]
2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 6.5 % या इससे अधिक सिलिका तत्व वाले वैलसाइन्ड मैग्नीसाइट का निर्यात उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर अनुमित किया जाए । 6.5 % से कम सिलिका तत्व वाले वैल्साइन्ड मॅग्नीसाइट और 2 % से कम सिलिका तत्व वाले अति दक्ष मैग्नीसाइट का निर्यात अनुमित नहीं किया जाएगा । 2 % से अधिक सिलिका तत्व के साथ अति वग्ध मैग्नीसाइट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस -3 के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन अनुमित किया जाएगा कि अति दग्ध मैग्नीसाइट में सिलिका तत्व 2 % से कम नहीं है ।
3. तद्नुसार अप्रैल , 1984- मार्च , 1985 (जिल्द -2) के लिए आयात एवं निर्यात नीति के पृष्ठ 20 पर के नीति विवरण की क्रम सं . 45 (8) के सामने के कालम 3 में प्रदर्शित प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी: -
1. 6.5 % और इससे अधिक सिलिका तत्व वाले वैल्साइन्ड मॅग्नीसाइट का निर्यात पहले आए सो पहले पाए के आधार पर उच्चतम सीमा के भीतर अनुमित किया जाएगा ।
2. 2% से अधिक सिलिका तत्व वाले अति वग्ध मैग्नीसाइट के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस -3 के अन्तर्गत निरीक्षण अभिकरण से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि सिलिका तत्व 2% से कम नहीं हैं , और
3. कच्च मॅग्नीसाइट के निर्यात के लिए आवेदनों पर " गुणवता के आधार' पर विचार किया जाएगा ।
प्रकाश चन्द जैन , मुख्य नियंत्रक ,
आयात एवं निर्यात
MINISTRY OF COMMERCE EXPORT TRADE CONTROL PUBLIC NOTICE NO . 20 - ETC ( PN) 84 New Delhi , the 3rd August , 1984 Subject :-Export of Magnesite during 1984-85
F. No. 6 ( 9 )/ 84 - ΕΠ .-Attention is invited to the Exports (Control ) Amendment Order No. E( C ) O , 1977 AM ( 290 ) dated the 3rd August , 1984 , on the above subject .
3
भारत का राजपक्ष प्रसाधारण
[भाग I-खण्ड 1 ]
basis . Calcined Magnestic with silica content below 6.5 per cent and dead burnt Magnesite with silica content below 2 per cent will not be allowed for export . Export of dead burnt magnesite with silica content over 2 per cent will be allowed under ÖGL - 3 subject to production of a certificate from the Export Inspection Agency that the silica content in dead burnt magnesite is not below 2 per cent .
3. Accordingly the entry appearing in col . 3 against S. No. 45 (viii) in the Policy Statement at page 20 of the Import and Export Policy April 1984-March 1985 ( Vol . II ) shall be sub- stituted by the following : -
( i ) Export of Calcined Magnesite with silica content 6.5 per cent and above will be allowed within limited ceiling on first- come , first - served basis . a
(ii ) Export of Dead Burnt Magnesite with silica content over 2 per cent will be allowed under OGL - 3 on production of a certificate from the Export Inspec- tion Agency that the Silica content is not below 2 per cent;
P. C. JAIN , Chief Conroller , Imports and Exports
PINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1984