रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, सोमवार अक्तूबर 29, 2018/ कातक 7, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 645
सं. 208]
No. 208] DELHI, MONDAY, OCTOBER 29 , 2018/ KARTIKA 7, 1940 [N.C.T.D. No. 645
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2018
सं.फा.16(580)/श0वि0/जल/2016/1530.-दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की दिनांक 30 अगस्त, 1980 की अधिसूचना सं0 एफ0 09/27/80-एलएसजी-6384 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दिल्ली जल बोर्ड में पटवारी के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड पटवारी के पद के भर्ती विनियम, 2018 कहा जाये।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर उसके साथ संलग्न इन विनियमों की अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
6402 DG /2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के श्रेणियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
''अनुसूची''
| 1. | पदनाम | ः | पटवारी |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 04 (2018)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | श्रेणी ''ग'' |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (19900-63200/-रुपये) |
| 5. | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | ः | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | 18 से 27 वर्ष के बीच ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) नोट :-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | ः | अनिवार्यः- (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से गणित विषय सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (2) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा व ांछनीयः- (1) किसी मान्यता प्र्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अध्ययन के विषय में स्नातक (2) कडैस्ट्रल सर्व /टोटल े स्टेशन मैथड सर्वे में डिप्लोमा/पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र; तथा (3) कडैस्ट्रल सर्व /टोटल स्टेशन मैथड सर्वे में फील्ड अनुभव े |
| 8. | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | ः | लागू नहीं |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | ''ग'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. निदेशक (ए एंड पी) - अध्यक्ष 2. एस.ई. (सिविल)/(ई एंड एम) - सदस्य 3. ए0 सी0 (एल एंड ई) - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
चन्द्रशेखर, उप सचिव (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 26th October, 2018
No. F.16(580)/UD/W/2016/1530.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F 9/27/80-LSG-6384 dated the 30th August, 1980 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority for regulating the method of recruitment to the post of Patwari in Delhi Water Board, are hereby published, namely :-
1. Short title and commencement :- (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Patwari Recruitment Regulation, 2018.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Number of posts, classification and pay band and level in pay matrix :- The number of posts, classification and pay band and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4 Disqualification: ─ No person,
(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a
spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. Power to relax :- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]6. Saving :- Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.
SCHEDULE
| NAME OF POST. | NUMBER OF POSTS. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN THE PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. | AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| PATWARI. | 04 (2018)* SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. | CATEGORY 'C'. | LEVEL 2 in the Pay Matrix (RS. 19900- 63200). | NOT APPLICABLE. | BETWEEN 18 to 27 YEARS (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS AND THE EMPLOYEES OF THE DELHI JAL BOARD IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT) NOTE :- THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PARDESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB- DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF |
| HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP). |
| DUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION, IF ANY. | METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | NaN |
| 7. | 8. | 9. | 10. | NaN |
| ESSENTIAL :- (i) 12TH PASS FROM A RECOGNIZED BOARD/ UNIVERSITY WITH MATH AS ONE OF THE SUBJECT. (ii) ONE YEAR DIPLOMA COURSE IN COMPUTER FROM A GOVERNMENT RECOGNIZED INSTITUTION. D ESIRABLE:- (I) GRADUATION FROM A RECOGNISED UNIVERSITY IN ANY DISCIPLINE; ( II) DIPLOMA/ CERTIFICATE COURSE IN CADASTRAL SURVEY/TOTAL STATION METHOD SURVEY; and (III) ONE YEAR FIELD EXPERIENCE IN CADASTRAL SURVEY/TOTAL STATION METHOD SURVEY. | NOT APPLICABLE. | TWO YEARS | BY DIRECT RECRUITMENT. | NaN |
| IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. | NaN | |
| 11. | 12. | 13. | NaN | |
| NOT APPLICABLE. | CATEGORY 'C' DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE FOR CONSIDERING CONFIRMATION. 1.DIRECTOR (A&P) - CHAIRMAN 2.SE(CIVIL/E&M) - MEMBER 3.AC(L&E) - MEMBER. | CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY | NaN |
By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
CHANDRA SHEKHAR, Dy. Secy. (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.