रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, बुबुबुबुधधधधवार नवम्बर 21, 2018/ कातक 30, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 664
सं. 225]
No. 225] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21 , 2018/ KARTIKA 30, 1940 [N.C.T.D. No. 664
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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सेवाएं विभाग ( शाखाशाखाशाखाशाखा-III)
अ(cid:2)धसूचना
दिल्ली, 20 नवम्बर, 2018
फा.सं. 16(3) (एफ)/डीएसएसएसबी/2017-एस.III/3211.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ ः- (1) इन नियमों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (मल्टी टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियमावली, 2017 कहा जायेगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे। 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। 6811 DG /2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
5. शिथिल करने की शक्ति ः- जहाँ सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सेवा विभाग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. बचावः- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अनुसूची
| 1. | पदनाम | ः | मल्टी टास्किंग स्टाफ |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 15 * (2017) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर | ः | स्तर-1 (18000-56900/-रुपये) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | ः | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | 18-25 वर्ष ट ीप ः आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिविजन, लाहौल एवं स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारो के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। ं |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ | ः | मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दसवीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड प्रतिनियुक्ति/ जिनसे पदोन्नति/ समावेश किया जाना है | ः | लागू नहीं |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है? | ः | स्थायीकरण के विचारार्थ 'ग' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समितिः 1. सचिव /विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. उप सचिव (पी एण्ड पी) - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियाँँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | लागू नहीं |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रणजीत (cid:15)संह, अपर स(cid:2)चव )सेवाएँ ( SERVICES DEPARTMENT BRANCH III
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F.No. 16(3)(f)/DSSSB/2017-S.III/3211.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby frames the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff, in the Delhi Subordinate Services Selection Board, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Delhi Subordinate Services Selection Board (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, its classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualifications.—No person-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]5. Power to relax.—Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| NAME OF THE POST. | NUMBER OF POST. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| MULTI TASKING STAFF. | 15* (2017) * SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. | GROUP-C, NON- GAZETTED, NON- MINISTERIAL. | LEVEL-I (Rs.18000- 56900). | NOT APPLICABLE. |
| GE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. | EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITIS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION IF ANY. | METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION / ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| BETWEEN 18-25 YEARS. N OTE: THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES EXCEPT FOR THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PRADESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADAKH DIVISION OF J&K STATE, LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS & LAKSHADEEP). | MATRICULATION OR EQUIVALENT FROM RECOGNISED BOARD/ UNIVERSITY. | NOT APPLICABLE. | TWO YEARS. | BY DIRECT RECRUITMENT. |
| N CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSOR BTION GRADES FROM WHICH PROMOTION / DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICES COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. |
| (11) | (12) | (13) |
| NOT APPLICABLE. | GROUP 'C' DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE FOR CONSIDERING CONFIRMATION: | NOT APPLICABLE. |
| 1 . SECRETARY / HOD-CHAIRMAN. 2. DEPUTY SECRETARY (ADMN.)- MEMBER 3. DEPUTY SECRETARY (P&P)-MEMBER. |
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RANJEET SINGH, Addl. Secy. (Services) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.