रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 684
सं. 237]
No. 237] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28 , 2018/PAUSHA 7, 1940 [N.C.T.D. No. 684
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
षिक्षा निदेशालय
(सचिवालय षिक्षा शाखा)
अधिसूचना
दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018
सं. फा. 27(4)2012/सचि. शा./षिक्षा/1454-62.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विधि अधिकारी के पद की भर्ती प़द्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते है, अर्थात्। 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ ः- (1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधि अधिकारी भर्ती नियमावली, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे। 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, 7615 DG /2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. षिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. बचावः- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अनुसूची
| 1. | पदनाम | ः | विधि अधिकारी |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 12* (2018) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' राजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | स्तर - 9, (53100--167800/- रुपये ) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है | ः | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | प ैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) '' आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।'' |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | ः | अनिवार्यः- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में उपाधि । अनुभव : केन्द्र /राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के किसी सरकारी विभाग में या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत /सांविधिक निकाय या मान्यता प्राप्त संस्थान /विश्वविद्यालय या सूचिबद्व कम्पिनयों या विधि फर्म या विधिक प्रैक्टीशनर के रूप में विधिक कार्य में 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल0एल0एम0 टीप-1ः अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प ाधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। ्र टीप-2 ः यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकार के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकार के विवेक पर शिथिलनीय ह ै। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | ः | आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित । 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / | ः | पदोन्नति : स्तर -6, (35400-112400/-रू0) में नियमित आधार पर नियुक्ति |
| प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | के उपरांत स्तर में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले विधिक सहायक। जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रि तनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)ः केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत या सांविधिक निकाय/मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय के अधिकारी क (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा (ii) स्तर -8, (47600-151100/-रू0) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत स्तर में दो वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, अथवा । (iii) स्तर -7, (44900-142400/-रू0) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत स्तर में तीन वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, अथवा (iv) स्तर -6, (35400 - 112400/-रू0) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत स्तर में आठ वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले । टीप - 1 भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी Ük`ृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। टीप - 2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प ाप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं ्र होंगी। | ||
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | 'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. प्रधान /सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य 3. विशेष सचिव (शिक्षा)/अपर निदेशक (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य 'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान /सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य 3. विशेष सचिव (शिक्षा)/अपर निदेशक (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
बिनय भूषण, विशेष सचिव (शिक्षा)
DIRECTORATE OF EDUCATION
(SECRETARIAT EDUCATION BRANCH)
NOTIFICATION
Delhi, the 19th December, 2018
No. F.27(4)/2012/Sectt.Br./Edn./1454-62.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No.27/78/68-DH(S) dated 24-09-1968, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Law Officer in Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as follows namely:—
1. Short title and commencement – (i) These rules may be called the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Law Officer, Recruitment Rules 2018.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix :- The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in the Columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification- No Person
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax: - Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving:- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| NAME OF POST | NUMBER OF POST | CLASSI-FICATION | LEVEL IN THE PAY MATRI X | WHETHER SELECTION POST OR NON- SELECTION POST | AGE LIMIT OF DIRECT RECRUITS | EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| LAW OFFICER | *12 (2018). * SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT. ON | GCS, GROUP-B GAZETTED, NON- MINISTERIAL. | LEVEL- 9 (RS. 53100- 167800). | SELECTION. | NOT EXCEEDING THIRTY FIVE YEARS. (RELAXABLE | ESSENTIAL (I) DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED INSTITUTE/ |
| WORKLOAD | FOR GOVERNMENT SERVANTS UP TO FIVE YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT) . "THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE AS ADVERTISED BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION." | UNIVERSITY. E XPERIENCE: T HREE YEARS EXPERIENCE IN LEGAL WORK FROM A GOVERNMENT DEPATMENT OF CENTRAL /STATE/UTS, OR PUBLIC SECTOR UNDERTAKING OR AUTONOMOUS/ STATUTORY BODIES OR RECONGNIZED INSTITUTES/UNIVERSITIE S OR LISTED COMPANIES OR LAW FIRM OR AS A LEGAL PRACTIONER. DESIRABLE:- (1) LLM FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY. NOTE 1: QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UPSC IN CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED. N OTE 2: THE QUALIFI- CATION (S) REGARDING EXPERIENCE IS /ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IN CASE OF THE CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES OR SCHEDULED TRIBES, IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE UPSC IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROM THESE COMMUNITIES POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL UP THE POSTS RESERVED FROM THEM. | |||||||||
| WHETHER AGE AND EDUCA- TIONAL QUALIFICATIO NS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PRO- MOTEES | PERIOD OF PROBATIO N, IF ANY. | METHOD OF RECRUITME NT WHETHER BY DIRECT RECRUITME NT OR BY PRO- MOTION OR BY DEPU- TATION/ ABSOR- PTION AND PERCENTAG | IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORP TION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUM- STANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMIS- SION TO BE CONSUL- TED IN MAKING RECRUIT- MENT. |
| E OF THE VACAN- CIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | |||||
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| AGE:- NO EQS:- NO | TWO YEARS. | 50% BY PRO- MOTION FAILING WHICH BY DEPUTA- TION INCLUDE- ING SHORT- TERM CONTRACT 50% BY DEPUT- ATION INCLUDING SHORT- TERM CONTRACT FAILING WHICH BY DIRECT RECRUIT- MENT. | PROMOTION: L EGAL ASSISTANT IN THE LEVEL 6 (RS. 35400 - 1,12,400) WITH EIGHT YEARS REGULAR SERVICE RENDERED IN LEVEL AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS. NOTE: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ELEIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELEGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING ELIGIBILITY SERVICE. DEPUTATION (ISTC) OFFICERS OF CENTRAL GOVT./STATE GOVT./UNION TERRITORIES/ PSUS/ AUTONOMOUS OR STATUTORY BODIES/ RECOGNIZED INSTITUTES/ UNIVERSITIES. A(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS, OR (II) WITH TWO YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL 8 (RS. 47600-1,51,100) OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT, OR (III) WITH THREE YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL 7 (RS. 44,900-1,42,400) OR, EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT, OR (IV) WITH EIGHT YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL 6 (RS. 35,400-1,12,400) OR EQUIVALENT IN THE PARENT | GROUP 'B' DPC (FOR CONSIDERING PROMOTION): 1. PRINCIPAL SECRETARY/ SECRETARY (EDUCATION), GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI – CHAIRMAN. 2. DIRECTOR OF EDUCATION, GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI – MEMBER. 3. SPECIAL SECRETARY (EDUCATION)/ ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION, GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI – MEMBER. GROUP 'B' DPC (FOR CONSIDERING CONFIRMATI ON). 1. PRINCIPAL SECRETARY / SECRETARY (EDUCATION) GOVERNMEN T OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - CHAIRMAN. 2. DIRECTOR OF EDUCATION, GOVERNMEN T OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER. 3. SPECIAL SECRETARY | CONSULTATI ON WITH UPSC NECESSARY WHILE MAKING DIRECT RECRUITME NT AND APPOINTNG AN OFFICER ON DEPUTATION (ISTC). |
| CADRE/ DEPARTMENT, AND ( B) POSSESSSING THE EQUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE AS PRESCRIBED FOR DR IN COL.7. N OTE 1: THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF THE PROMOTION SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINT- MENT ON DEPUTATION. SIMILARLY, DEPUTATIONIST SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION). N OTE 2: THE PERIOD OF DEPUTATION/ PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX- CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION / DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL BE, NOT EXCEEDING FIFTY SIX YEARS, AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS. | (EDUCATION)/ ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION, GOVERN- MENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER. |
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
BINAY BHUSHAN, Special Secy. (Education) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.