रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 689
सं. 242]
No. 242] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28 , 2018/PAUSHA 7, 1940 [N.C.T.D. No. 689
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
दिल्ली विधान सभा दिल्ली विधान सभा दिल्ली विधान सभा दिल्ली विधान सभा
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018
2018201820182018 का विधेयक संख्या - का विधेयक संख्या - का विधेयक संख्या - का विधेयक संख्या - 06060606
दिल्ली विनियोग (संंख्या 4) विधेयक, 2018 दिल्ली विनियोग (संंख्या 4) विधेयक, 2018 दिल्ली विनियोग (संंख्या 4) विधेयक, 2018 दिल्ली विनियोग (संंख्या 4) विधेयक, 2018
वर्ष 2018-2019 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।
संसंसंसं.... 21(42)/विनि21(42)/विनि21(42)/विनि21(42)/विनि.... 4/2018/4ि/2018/4ि/2018/4ि/2018/विववव.... सससस.... संसंसंसं....----VI/वि/वि/वि/वि..../4082/4082/4082/4082....—भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त शीर्षकसंक्षिप्त शीर्षकसंक्षिप्त शीर्षकसंक्षिप्त शीर्षक—1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संंख्या 3) अधिनियम 2018 है।
ा वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त—2. राष्ट्रीय राजधानी ` ` ` ` 20,91,09,97,20,91,09,97,20,91,09,97,20,91,09,97,000/- क000/- क000/- क000/- का वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ा वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ा वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो हज़ार इक्यानवे करोड़ नौ लाख सत्तानवें हज़ार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) मेें विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2018-2019 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।
विनियोजनविनियोजनविनियोजनविनियोजन—3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।
7620 DG /2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
धारा 2 और धारा 3 देखिए) ((((धारा 2 और धारा 3 देखिए) धारा 2 और धारा 3 देखिए) धारा 2 और धारा 3 देखिए)
((((हजारों मेंहजारों मेंहजारों मेंहजारों में))))
निम्नलिखित से अनाधिक राष्कि राष्कि राष्कि राषियााँयााँयााँयाँ निम्नलिखित से अनाधि निम्नलिखित से अनाधि निम्नलिखित से अनाधि
| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | स्ांचित निधि परभारित | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | विधान मंडल | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| 2 | सामान्य प्रषासन | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 3 | न्याय प्रषासन | राजस्व | 1373753 | 0 | 1373753 |
| 4 | वित्त | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| 5 | गृह | राजस्व | 0 | 1000 | 1000 |
| पूँजी | 105400 | 0 | 105400 | ||
| 6 | षिक्षा | राजस्व | 2900 | 0 | 2900 |
| 7 | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 1000 | 118524 | 119524 |
| पूँजी | 0 | 6147 | 6147 | ||
| 8 | समाज कल्याण | राजस्व | 3375000 | 0 | 3375000 |
| पूँजी | 9085925 | 0 | 9085925 | ||
| 9 | उद्योग | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 10 | विकास | राजस्व | 600 | 3108 | 3708 |
| पूँजी | 250000 | 3000 | 253000 | ||
| 11 | शहरी विकास और लोक निर्माण | राजस्व | 3000 | 100 | 3100 |
| पूँजी | 3300 | 0 | 3300 | ||
| 14 | आकस्मिक निधि | पूँजी | 900000 | 0 | 900000 |
| 15 | सार्वजनिक ऋण | पूँजी | 0 | 5678040 | 5678040 |
| योगयोगयोगयोग | 15101078 | 5809919 | 20910997 |
उद्देश्यों और कारणों का विवरणउद्देश्यों और कारणों का विवरणउद्देश्यों और कारणों का विवरणउद्देश्यों और कारणों का विवरण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30(1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2018, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।
विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापनविधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापनविधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापनविधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन
दिल्ली विनियोग (संंख्या 4) विधेयक, 2018 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।
सुनील दत्त शर्मा, उप सचिव
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
NOTIFICATION
Delhi, the 20th December, 2018
BILL NO. 06 OF 2018
DELHI APPROPRIATION (No. 4) BILL,2018
A Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of
the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2018-2019.
No. 21(42)/Apprn. 4/2018/LAS-VI/Leg./4082.—BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territoryof Delhi in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-
Short title.—1. This Actmay be called the Delhi Appropriation (No.4) Act, 2018.
Issue of ```` 20,91,09,97,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.—2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Two Thousand Ninety One Crore Nine Lakh Ninety Seven Thousand Only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2018-2019in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.
Appropriation.—3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall beappropriated for the services andpurposes expressed inthe Schedule in relation to the said year.
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
(` ` ` ` In thousands)
| Demand No. | Services and Purposes | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Legislative Assembly | Revenue | 0 | 0 | 0 |
| 2 | General Administration | Revenue | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Administration of Justice | Revenue | 1373753 | 0 | 1373753 |
| 4 | Finance | Revenue | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Home | Revenue | 0 | 1000 | 1000 |
| Capital | 105400 | 0 | 105400 | ||
| 6 | Education | Revenue | 2900 | 0 | 2900 |
| 7 | Medical and Public Health | Revenue | 1000 | 118524 | 119524 |
| Capital | 0 | 6147 | 6147 | ||
| 8 | Social Welfare | Revenue | 3375000 | 0 | 3375000 |
| Capital | 9085925 | 0 | 9085925 | ||
| 9 | Industries | Revenue | 100 | 0 | 100 |
| 10 | Development | Revenue | 600 | 3108 | 3708 |
| Capital | 250000 | 3000 | 253000 | ||
| 11 | Urban Development and Public Works | Revenue | 3000 | 100 | 3100 |
| Capital | 3300 | 0 | 3300 | ||
| 14 | Contingency Fund | Capital | 900000 | 0 | 900000 |
| 15 | Public Debt | Capital | 0 | 5678040 | 5678040 |
| Total | 15101078 | 5809919 | 20910997 |
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Delhi Appropriation (No. 4) Bill, 2018 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants votedby the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
The Delhi Appropriation (No. 4) Bill, 2018 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.
SUNIL DUTT SHARMA, Dy. Secy.
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