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Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Govt of India Ministry of Home Affair s

Published 14 January 2019

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Directorate of Education
Office
Not Applicable
Part
Part IV
Reference
No F 27 7 2013 Sectt Br Edn 42 50
Identifier
in.gazette.delhi.e.2019-01-14.195274
Languages
English, Hindi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2019/पौष 24, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 708

सं. 6]

No. 6] DELHI, MONDAY, JANUARY 14 , 2019/PAUSA 24, 1940 [N.C.T.D. No. 708

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

शिक्षा निदेशालय

(सचिवालय शिक्षा शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2019

सं.फा. 27(7) 2013/सचि.शा./शिक्षा/42-50.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या 24/78/68-डीएच (एस), दिनांक 13 जुलाई, 1959 की सं0 फा0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रधानाचार्य/उप-शिक्षा अधिकारी के पद के संबंध में दिनांक 28 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या फा. 2(6)/70- एस-II/पार्ट के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्‌द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रधानाचार्य/उप-शिक्षा अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ ः-(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रधानाचार्य/उप-शिक्षा अधिकारी भर्ती नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :-उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

272DG /2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति-

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचावः-इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1. पदनाम ः प्रधानाचार्य/उप-शिक्षा अधिकारी
2. पदों की संख्या ः 945* (2018) प्रधानाचार्यः 923 उप-शिक्षा अधिकारीः 22 पुरूषः 547; महिलाः 398. *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण ः सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर ः स्तर - 12, (78,800-2,09,200/- रुपये )
5. क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है ः चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ः 50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशो या अनुदेशों के अनुसार ं सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) नोटः- आयु सीमा के निर्धारण की अन्तिम तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं ः अनिवार्यः- (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि; (II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा स्नातक; तथा (III) किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल/हायर सैकेन्डरी स्कूल/सीनियर सैकेन्डरी स्कूल/इंटरमीडियट कॉलेज में (स्नातकोत्तर अध्यापक/प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक) अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव; वांछनीयः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि। (II) किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल/हायर सैकेन्डरी स्कूल/इंटरमीडियट कॉलेज में प्रशासनिक प्रभार का अनुभव । टीप-1ः अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2 ः यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले ं
इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की स भावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को ं अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। ः आयुः नहीं अनिवार्य योग्यताः नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ः एक वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ः 50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 5 0प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है ः पदोन्नति : गे्रड में दस वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (पूर्व संशोधित पीबी-3 15,600-39,100/-रुपये जमा ग्रेड पे 5400/-रुपये) में उप-प्रधानाचार्य, राजकीय सैकेन्डरी/सीनियर सैकेंडरी स्कूल। टीपः- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय हो गे बशर्तें कि उनके ं लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्र ड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा े अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियो ं के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? ः 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य 3. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) - सदस्य 4. निदेशक (शिक्षा) - सदस्य ' क' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) - सदस्य 3. निदेशक (शिक्षा) - सदस्य
13. वे परिस्थितियॉंं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। ः प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

बिनय भूषण, विशेष निदेशक (शिक्षा)4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

DIRECTORATE OF EDUCATION

(SECRETARIAT EDUCATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2019

No.F.27(7)/2013/Sectt.Br./Edn./42-50.— In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No.24/78/68-DH(S) dated 24-09- 1968; No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959 and in supersession of Notification No.F.2(6)/70-S.II/Part dated 28th April, 1977 in so far as its relates to the post of Principal / Deputy Education Officer and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor in the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Principal / Deputy Education Officer in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement –

(i) These rules may be called the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Principal / Deputy Education Officer Recruitment Rules 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix :-The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person,

(a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax: - Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST. NUMBER OF POST. CLASSIFICATION. LEVEL IN THE PAY MATRIX. WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. NaN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) NaN
PRINCIPAL/ DEPUTY EDUCATION OFFICER. 945* *(2018) P RINCIPAL: 923 DEPUTY EDUCATION OFFICER: 22 GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP A GAZETTED NON- MINISTERIAL. LEVEL-12. (RS. 78,800- 2,09,200) SELECTION. - NOT EXCEEDING 50 YEARS. - (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS UPTO 5 YEARS' IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS ESSENTIAL : I) MASTER'S DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY / INSTITUTE; II) BACHELOR OF EDUCATION FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY / INSTITUTE; AND NaN
[ MALE :547, FEMALE : 398]. (SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD) . OR ORDER ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). - NOTE : THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE AS ADEVERTISED BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION. III) TEN YEARS' EXPERIENCE OF TEACHING (VICE PRINCIPAL / POST GRADUATE TEACHER / TRAINED GRADUATE TEACHER) IN A RECOGNISED HIGH SCHOOL / HIGER SECONDARY SCHOOL / SENIOR SECONDARY SCHOOL / INTERMEDIATE COLLEGE. DESIRABLE: I) HOLDING DOCTORATE DEGREE FROM A RECOGNISED UNIVERSITY / INSTITUTE. II) EXPERIENCE OF ADMINISTRATIVE CHARGE OF A RECOGNISED HIGH SCHOOL / HIGHER SECONDARY SCHOOL / INTERMEDIATE COLLEGE. NOTE 1: QUALIFICATION ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN THE CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED. NOTE 2: THE QUALIFICATION(S) REGARDING EXPERIENCE IS/ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING IN THE CASE OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES OR SCHEDULED TRIBES, IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROM THESE COMMUNITIES POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL UP THE VACANCIES RESERVED FOR THEM. NaN
W HETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. PERIOD OF PROBATIO N, IF ANY. METHOD OF RECRUITMENT : WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. CIRCUMSTANCES IN WHICH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. NaN
(8) (9) (10) (11) (12) (13) NaN
AGE:-NO ESSENTIAL QUALIFICATION:-NO 1 YEAR. 50% BY PROMOTION, 50% BY DIRECT RECRUITMENT. PROMOTION: VICE PRINCIPAL, GOVERNMENT SECONDARY / SENIOR SECONDARY SCHOOL IN LEVEL 10 IN PAY MATRIX ( PRE-REVISED PB-3 RS. 15,600-39,100 PLUS GRADE PAY RS. 5,400) WITH 10 YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE. NOTE: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING /ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE. GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE : -- I) CHAIRMAN / MEMBER, UPSC - CHAIRMAN. II) CHIEF SECRETARY, DELHI – MEMBER. III) PRINCIPAL SECRETARY / SECRETARY (EDUCATION) - MEMBER. IV) DIRECTOR (EDUCATION) – MEMBER. G ROUP 'A' DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE : -------- (I) CHIEF SECRETARY, DELHI – CHAIRMAN. (II) PRINCIPAL SECRETARY / SECRETARY (EDUCATION) - MEMBER. (III) DIRECTOR (EDUCATION) – MEMBER. CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY ON EACH OCCASION. NaN
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

BINAY BHUSHAN, Spl. Secy. (Education) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 14 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2019-01-14.195274/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2019-01-14.195274.