रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 2019/माघ 1, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 720
सं. 18]
No. 18] DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 2019/MAGHA 1, 1940 [N.C.T.D. No. 720
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 18 जनवरी, 2019
सं. फा. 16(503)/श.वि./जल/2015/103.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिनांक 11 जुलाई 2017 को सक्षम प्राधिकारी के आदेषों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 06 सितम्बर, 2017 के पत्र सं. फा. 3/24(9)/2015-आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तथा दिनांक 27 जुलाई 2006 की अधिसूचना सं. फा. 16(5)/यूडी/जल/2003/9293 के अनुसार अधिसूचित सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद की भर्ती पद्धति संबंधि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाषित किए जाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ ः- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2018 कहा जाये।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
380 DG /2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
षर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा। 5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव ः- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
''अनूसूची''
| 1. | प्दनाम | ः | सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 122* (2018)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | श्रेणी ''ख'' |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | स्तर - 7 (44900-142400/-रुपये |
| 5. | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | ः | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | 30 वर्ष से अधिक नहीं नोट 1ः- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेषों या अनुदेषों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक षिथिलनीय । नोट 2ः- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं | ः | अनिवार्य :- (1). किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से विद्युत एवं यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिग्री । नोट 1ः- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय ह । ै |
| 8. | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। | ः | लागू नही |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष नोट - 1 परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के भाग के रूप में पद के कर्तव्यों/दायित्व के क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यथा इच्छित तथा प्रायोजित एक माह का अनिवार्य परिचय परीक्षण |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | (1). 87 प्रतिषत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित (2) 13 प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | ः | पदोन्नतिः- ग ड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में तथा ्र े |
| दिल्ली जल बोर्ड प्रषिक्षण संस्थान में एक सप्ताह का प्रषिक्षण पूरा करने वाले कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी )। ट ीप 1ः- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय हो गे बशर्तें ं कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्धसरकारी या सांवधिक या स्वायत्त संगठनों/या अन्य सार्वजनिक संस्थानों केे निम्नलिखित अधिकारीः- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रे ड े में पांच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष , तथा (ख) कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालो के लिए शैक्षणिक योग्यता रखने वालेः- टीप 1ः भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। ट ीप 2ः केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद मे प्रतिनियुक्ति ं (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। | |||
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | ''ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति /स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रश. -अध्यक्ष 2. निदेषक (ए एण्ड पी), दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य 3. सहायक आयुक्त(जल) दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवष्यक नहीं है। |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
पी के शु(cid:8)ला, अनुभाग अ(cid:16)धकार(cid:19) (जल)
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 18th January, 2019
F.No. 16/(503)/UD/W/2015/103.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 11th July, 2017 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No.3/24(9)/2015-RR dated the 6th September, 2017, and in supersession of the Assistant Engineer (E&M) recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F.16(5)/UD/W/2003/9293 dated the 27th July, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Assistant Engineer (E&M) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]1. Short title and commencement – These regulations may be called the Assistant Engineer (E&M) in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2018.
2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix - The number of said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4 Disqualification ─ No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the service:
Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.
5. Power to relax - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| NAME OF THE POST. | NUMBER OF POST. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN THE PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. | AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A SSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL/MECHANICAl). | 1 22* (2018) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. | C ATEGORY 'B'. | L EVEL-7 (RS.44900- 142400/-). | S ELECTION. | N OT EXCEEDING 30 YEARS. NOTE 1: RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS AND EMPLOYEES OF THE DELHI JAL BOARD UPTO FIVE YEARS' IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT. N OTE 2: THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN |
| INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PARDESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB- DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP). |
| EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION, IF ANY. | METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | NaN |
| 7. | 8. | 9. | 10. | NaN |
| ESSENTIAL : (i) DEGREE IN ELECTRICAL/ MECHANICAL ENGINEERING FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/ INSTITUTE. NOTE-;1 QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITTING, IN THE CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED. | N OT APPLICABLE. | T WO YEARS FOR DIRECT RECRUITS. N OTE-: MANDATORY INDUCTION TRAINING OF ONE MONTH AS DEVISED AND SPONSORED BY DELHI JAL BOARD IN THE FIELD OF DUTIES/RESPONSIBILITIES OF THE POST, AS PART OF SUCCESSFUL COMPLETION OF PROBATION. | 87% BY PROMOTION, FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT TERM CONTRACT. 13% BY DIRECT RECRUITMENT. | NaN |
| IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. | NaN | |
| 11. | 12. | 13. | NaN | |
| P ROMOTION : JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL/MECHANICAL IN LEVEL 6 IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVE | COMPOSITION OF GROUP 'B' DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE (CONSIDERING FOR PROMOTION/ CONFIRMATION) CONSISTING OF:- 1 . MEMBER (ADMN.), DELHI JAL BOARD - CHAIRMAN 2. DIRECTOR(A&P), DELHI JAL BOARD - MEMBER 3. ASSTT. COMM. (W) DELHI JAL BOARD - MEMBER. | CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY. | NaN |
| UNDERGONE ONE WEEK'S TRAINING IN DJB TRAINING INSTITUTE. NOTE: W HERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE , OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG-WITH THEIR JUNIOR WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE. D EPUTATION (INCLUDING SHORT TERMS CONTRACT):- O FFICERS UNDER THE CENTRAL/STATE GOVTS./UNION TERRITORIES/PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS /SEMI-GOVERNMENTS/ STATUTORY OR AUTONOMOUS ORGANIZATIONS: OR OTHER PUBLIC INSTITUTIONS- A )(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/ DEPARTMENT: ( II) WITH 5 YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL 6 IN THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; AND ( B) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COLUMN 7. NOTE 1: THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION(ISTC). SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. N OTE 2: PERIOD OF DEPUTATION(ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION(ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF THE RECEIPT OF APPLICATIONS. |
By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi P. K. SHUKLA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.