असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, बृहस्पतिवार, पफरवरी 28, 2019/पफाल्गुन 9, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 741
सं. 37]
No. 37] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/PHALGUAN 9, 1940 [N.C.T.D. No. 741
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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fnYyh] 27 Qjojh] 2019
फाफाफाफा....संसंसंसं.... 1/02/2019/1/02/2019/1/02/2019/1/02/2019/गृगृगृगृ.... रक्षरक्षरक्षरक्ष..../1016-1028/1016-1028/1016-1028/1016-1028.—राश्श्श्श्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा.विस्तारित बम्बई गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में फिर से संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त षषषषीीीीर्शर्शर्शर्शक एवं प्रांरभ :-क एवं प्रांरभ :-क एवं प्रांरभ :-क एवं प्रांरभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।
(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. नियम 8 में संशोधननियम 8 में संशोधननियम 8 में संशोधननियम 8 में संशोधन :-ः-ः-ः-दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में छठे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-
2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] सेवा रिकार्ड, कार्य अवधि के दौरान गृह रक्षक के रूप में सामान्य आचरण और उनके शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होने के अधीन होगा।''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपालराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपालराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपालराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेके आदेके आदेके आदेश्श्श्शााा से तथा उसे तथा उसे तथा उसे तथा उनके नाम पर, नके नाम पर, नके नाम पर, नके नाम पर,
बीबीबीबी....केकेकेके.... पुरी, उप-सचिवपुरी, उप-सचिवपुरी, उप-सचिवपुरी, उप-सचिव
दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-भाग-भाग-भाग-IV में में में में नोटः मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, फा0 सं0 4/59-सी....डीडीडीडी.... दिल्ली राजपत्र असाधारण नोटः मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, फा0 सं0 4/59-सी दिल्ली राजपत्र असाधारण दिल्ली राजपत्र असाधारण नोटः मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, फा0 सं0 4/59-सी नोटः मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, फा0 सं0 4/59-सी प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 15प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 15प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 15प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 15....02020202....2019 की अधिसूचना2019 की अधिसूचना2019 की अधिसूचना2019 की अधिसूचना सं0 फा0 1/21/2018/एचजी/सं0 फा0 1/21/2018/एचजी/सं0 फा0 1/21/2018/एचजी/सं0 फा0 1/21/2018/एचजी/796-808 के 796-808 के 796-808 के 796-808 के अनुसार अन्तिम संशोधन हुआ।अनुसार अन्तिम संशोधन हुआ।अनुसार अन्तिम संशोधन हुआ।अनुसार अन्तिम संशोधन हुआ।
HOME (HOME GUARD) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 27th February, 2019
No. F. 1/2/2019/HG/1016-1028 .— In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947, as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules, 1959, namely:—
1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Delhi Home Guards (Second Amendment), Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of rule 8. In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in Rule 8, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided also that the tenure of Home Guard Volunteers on roll as on 31.03.2019 (and due for discharge between the period 31.03.2019 to 31.03.2020) may be extended up to 31.03.2020 subject to satisfactory service records, general conduct as Home Guards during the tenure and also subject to physical fitness."
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi, B.K. PURI, Dy. Secy.
Note: The principal rule were published in Part-IV in the Delhi Gazette Extraordinary dated the 20th July, 1959, F.No.4/59-C.D. and last amended vide notification No. F.1/21/2018/HG/796-808, dated 15/02/2019.
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