Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India

Published 02 April 2019

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Other Departments
Office
Not Applicable
Part
Part IV
Reference
No F 9 299 2017 RN Pt III B 1710 Dated 01 04 2019
Identifier
in.gazette.delhi.e.2019-04-02.201724
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 02, 2019/चैत्रा 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 02

सं. 63]

No. 63] DELHI, TUESDAY, APRIL 02 , 2019/CHAITRA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 02

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

उपराज्यपाल सचिवालयउपराज्यपाल सचिवालयउपराज्यपाल सचिवालयउपराज्यपाल सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

दिल्ली, 01 अप्रैल, 2019

संसंसंसं.फफफफाााा. 9999(299)/2017-आरएन/पार्ट-(299)/2017-आरएन/पार्ट-(299)/2017-आरएन/पार्ट-(299)/2017-आरएन/पार्ट-III/बी-1710 दिनांक 01/4/2019/बी-1710 दिनांक 01/4/2019/बी-1710 दिनांक 01/4/2019/बी-1710 दिनांक 01/4/2019....----गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं.फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात उपराज्यपाल सचिवालय में फोटोग्राफिक अधिकारी के पद हेतु भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को फोटोग्राफिक अधिकारी भर्ती नियम - 2019 कहा जाएगा । (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे 2222.... पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः- सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे। भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादिः- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य 3333.... भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादिः- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादिः- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादिः- मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4444.... अयोग्यता :- अयोग्यता :- अयोग्यता :- अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

1989 DG /2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुश्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विषेश आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शिथिल करने की शिथिल करने की शिथिल करने की श्श्श्शक्ति :-ाक्ति :-ाक्ति :-ाक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. बचावः-बचावः-बचावः-बचावः- इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

1. पदनाम ः फोटोग्राफिक अधिकारी ।
2. पदों की संख्या ः 1 (2019) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण ः 'ख' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय।
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः स्तर - 8 (47,600 -1,51,100/-रूपये)
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है ः लागू नही।
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ः लागू नहीं।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं ः लागू नहीं ।
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। ः लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ः लागू नहीं ।
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ः प्र्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित।
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है ः प्र्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त या सांवधिक निकाय / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान केे निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारीः- क. (1) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44,900 - 1,42,400/-रूपये) के पदों में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल स वर्ग/विभाग में समकक्ष; अथवा ं (3) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400 - 1,12,400/-रूपये) के पदों में छः वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल स वर्ग/विभाग में समकक्ष; अथवा ं
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले । अनिवार्य : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ; तथा a 2. फोटोग्राफी की सभी iz"kk[kkvks /पहलुओं में तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : 1. मान्यता प्राप्त संस्थान स े फोटोग्राफी में डिप्लोमा । 2. फोटोग्राफी की प्रोसैसिंग से संबंधित कम्प्यूटर साफ्‌टवेयर चलाने का अनुभव । टीप-1ः केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य स गठन/विभाग मे ं इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य ं गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है? ः 'लागू नहीं।
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। ः स घ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। ं
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के vkns"k से तथा उनके नाम पर,

जे.पी. कोठारी, उप सचिव (iz"kklu)

LT. GOVERNOR'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2019

No.F.9(299)/2017-RN/Pt.III./B-1710/ Dated 01/04/2019.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F-27/59-Him.(i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make recruitment rules regarding the method of recruitment to the post of Photographic Officer in the Lt. Governor's Secretariat , as following, namely :-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Photographic Officer Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, their classification and Level in the pay matrix – The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. – The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

4. Disqualifications –No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax –Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of persons.

6. Saving –Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. NAME OF THE POST : Photographic Officer.
2. NUMBER OF POST : 1. (2019) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.
3. CLASSIFICATION : GENERAL CENTRAL SERVICE: GROUP 'B' GAZETTED NON-MINISTERIAL.
4. LEVEL IN THE PAY MATRIX : LEVEL-8 (RS. 47600-151100/-)
5. WHETHER SELECTION POST OR NON- SELECTION POST : NOT APPLICABLE.
6. AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS : NOT APPLICABLE.
7. EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS : NOT APPLICABLE.
8. WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES : NOT APPLICABLE.
9. PERIOD OF PROBATION, IF ANY : NOT APPLICABLE.
10. METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS : BY DEPUTATION INCLUDING SHORT - TERM CONTRACT.
11. IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE : DEPUTATION (INCLUDING SHORT -TERM CONTRACT): --------- OFFICERS/OFFICIALS OF CENTRAL GOVERNMENT/STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORRIES/PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/AUTONOMOUS OR
STATUTORY BODIES/RECOGNIZED UNIVERSITIES/INSTITUTES: (A) (I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE; OR (II) WITH TWO YEARS' REGULAR SERVICE IN THE POSTS IN LEVEL 7 IN PAY MATRIX (RS.44,900-1,42,400/-) OR EQUIVALENT IN PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR (III) WITH SIX YEARS' REGULAR SERVICE IN THE POSTS IN LEVEL 6 IN PAY MATRIX (RS. 35,400- 1,12,400/-) OR EQUIVALENT IN PARENT CADRE/DEPARTMENT; (B) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE AS UNDER: ESSENTIAL: (I) BACHELOR'S DEGREE OF A RECOGNIZED UNIVERSITY; AND (II) THREE YEARS' EXPERIENCE IN ALL THE BRANCHES/ASPECTS OF PHOTOGRAPHY. DESIRABLE: (I) DIPLOMA IN PHOTOGRAPHY FROM RECOGNIZED INSTITUTE. (II) EXPERIENCE OF RUNNING COMPUTER SOFTWARE RELATING TO PROCESSING OF PHOTOGRAPHY. (Note: PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT. SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS).
12. IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION : NOT APPLICABLE.
13. CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. : CONSULTATION OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

J.P.KOTHARI, Dy. Secy. (Admn.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 02 April 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2019-04-02.201724/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2019-04-02.201724.