रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2019/वैशाख 13, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 36
सं. 87]
No. 87] DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2019/VAISAKHA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 36
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागप्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागप्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागप्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 26 फरवरी, 2019
संसंसंसं.... फाफाफाफा.... 6(75)/एसबी/डीटीटीई/2015/आरआर/6(75)/एसबी/डीटीटीई/2015/आरआर/6(75)/एसबी/डीटीटीई/2015/आरआर/6(75)/एसबी/डीटीटीई/2015/आरआर/364364364364....----गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत ''कनिष्ठ मेकैनिक'' के पद की भर्ती प़द्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात :
1111.... संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-((((1) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में ''कनिष्ठ मेकैनिक'' भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2222.... पदों की संख्या, वर्गीकरण तथ्पदों की संख्या, वर्गीकरण तथ्पदों की संख्या, वर्गीकरण तथ्पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिाा वेतन मैट्रिाा वेतन मैट्रिाा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :-क्स में वेतन स्तर :-क्स में वेतन स्तर :-क्स में वेतन स्तर :-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3333.... भर्ती पद्धति, भर्ती पद्धति, भर्ती पद्धति, भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :-आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :-आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :-आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4444.... अयोग्यता :-अयोग्यता :-अयोग्यता :-अयोग्यता :-ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(1)
2347 DG/20192 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
शर्त यह है कि यदि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. श्श्श्शििििथिल करने की ाथिल करने की ाथिल करने की ाथिल करने की श्श्श्शक्तिाक्तिाक्तिाक्तिः-ः-ः-ः-जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से शिथिल कर सकती है।
6. बचावबचावबचावबचावः-ः-ः-ः-इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विर्निदिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| 1. | पदनाम | ः | कनिकनिकनिकनिष्ठ मेकैनिक ठ मेकैनिक |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 25 (पच्चीस) 2019* (9 पद जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में, 9 पद चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तथा 7 पद अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस कम्यूनीकेशन टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च में) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण र् वगी वगी र् करण र् | ः | सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | स्तर - 2 (19900-63200/-रुपये) सातवें वेतन आयोग के अनुसार |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | ः | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | 18-27 वर्ष प-1ः भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या टीटीटीटीप-1ः प-1ः प-1ः अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियो ं के लिये शिथिलनीय। टीप-2ः आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही टीप-2ः टीप-2ः टीप-2ः होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक क्षित शैक्षिक सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपे सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपे क्षित शैक्षिक क्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅ तथा अन्य योग्यताएॅ तथा अन्य योग्यताएॅ तथा अन्य योग्यताएॅ ँँँँ | ः | अनिवार्य : मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष या उपयुक्त विषय/क्षेत्र में समकक्ष। अथवा ि किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वांछित ट्रेड में दो वर्षीय अनुभव सहित उपयुक्त या सम्बद्व विषय/क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त स ंस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ आईटीआई/राष्ट्रीय टे्रड प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। नोटनोटनोटनोट----विषय की प्रासंगिकता पद के विज्ञापन के समय निर्णीत होगी। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती वाले उम्मीदवारों के भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए लिए निर्धारित निर्धारित शैक्षिक शैक्षिक योग्यता योग्यता एवं आयु सीमा एवं आयु सीमा निर्धारित निर्धारित शैक्षिक शैक्षिक योग्यता योग्यता एवं आयु सीमा एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | दो वर्षं |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति ा या पदोन्नति भर्ती की पद्धतिःःःः सीधी भर्ती द्वार सीधी भर्ती द्वार सीधी भर्ती द्वार ा या पदोन्नति ा या पदोन्नति द्वारा द्वारा या या प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण स्थानान्तरण द्वारा द्वारा द्वारा या या प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नोट ः पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक नोट ः नोट ः नोट ः रूग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी जो कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता रखते हों। |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है | ः | लागू नहीं |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है इसकी संरचना क्या है???? इसकी संरचना क्या है इसकी संरचना क्या है | ः | 'ग' 'ग' वर्गीय वर्गीय विभागीय विभागीय स्थाईकरण समिति स्थाईकरण समि ति (स्थाईकरण पर 'ग' 'ग' वर्गीय वर्गीय विभागीय विभागीय स्थाईकरण समि स्थाईकरण समि ति ति (स्थाईकरण पर विचारार्थ)ः 1. प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय -अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय -सदस्य 3. विशेष/अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय -सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक स स े े स स वा आयोग का परामर्श लिया जाना है। े े | ः | लागू नहीं |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रजनिश सिंह, संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION
Delhi, the 26th February, 2019
No. F. 6(75)/SB/DTTE/2015/RR/364.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F24/78/68-DH (S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following recruitment rules, regarding the method of recruitment to the post of "Junior Mechanic" in Degree Level Colleges under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the "Junior Mechanic" in Degree Level Colleges under Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto. 3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]4. Disqualifications.—No person;
(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any of the said post.
Provided that Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.
5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of the Post | Number of Post | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether Selection post or non- selection post | Age limit for direct recruitment |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Junior Mechanic | 25 (Twenty Five) 2019* (Nine posts in G.B. Pant Engineering College, Nine posts in Ch. Brahm Prakash Government Engineering College and Seven posts in Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies & Research) *Subject to variation, dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial | Level-2 (Rs. 19900- 63200) as per 7th CPC | Not Applicable | Between 18-27 Years. Note 1: Relaxable for Government Servants as per instructions/ order issued by the Government of India from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti Distt. And Pangi Sub-Division of ChambaDistt. Of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands & Lakshdweep) |
| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion | Period of probation, if any | Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | NaN |
| (7) | (8) | (9) | NaN | |
| Essential: Three years Diploma or equivalent from a recognized Institute / Board / University or equivalent in relevant subject / field. | Not Applicable | Two Years | 100 % by Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by | NaN |
| OR Class 10th passed with ITI / National Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate or equivalent from a recognized Institute / Board / University in the relevant or an allied subject / field with two years experience in the desired trade in a Government / Public Sector Undertaking. Note: Relevancy of the subject will be decided at the time of advertisement of the post. | the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruit under Column No. 7. | NaN | ||
| In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment | NaN | |
| (11) | (12) | (13) | NaN | |
| Not Applicable | Group-C Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/Secretary Directorate of Training and Technical Education– Chairman 2. Head of Department, Directorate of Training and Technical Education -Member 3. Special/Additional Director, Directorate of Training and Technical Education - Member | Not Applicable | NaN |
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAJANISH SINGH, Jt. Director/Jt. Secy.
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