रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, मई 27, 2019/ज्ये"B 6, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 52
सं. 01]
No. 01] DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941 [N.C.T.D. No. 52
भाग—III
PART—III
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
——————
fnYyh fo|qr fofu;ked vk;ksx
vf/klwpuk
fnYyh] 27 ebZ, 2019
fnYyh fo|qr fofu;ked vk;ksx ¼vkiwfrZ dksM rFkk fu"iknu ekud½ ¼prqFkZ la'kks/ku½ fofu;e] 2019
संसंसंसं. . . . एफएफएफएफ.17(85)/.17(85)/.17(85)/.17(85)/डीईआरसीडीईआरसीडीईआरसीडीईआरसी////इंजीइंजीइंजीइंजी./2019./2019./2019./2019----2020/64322020/64322020/64322020/6432/418/418/418/418-—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अिधिनयम, 2003 (2003 के अिधिनयम 36) की धारा 46, 50 के साथ पठित धारा 57, 181 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते #ए तथा इस संबंध में इसको सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते #ए एवं पिछले प्रकाशनों के प.ात् एत0ारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपू2र्त कोड तथा निष्पादन मानक) िविनयम, 2017 (इसके प.ात "प्रमुख िविनयम" के रूप में उल्लिखित) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:
1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभनलघु शीर्षक और प्रारंभनलघु शीर्षक और प्रारंभनलघु शीर्षक और प्रारंभन:
(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपू2र्त कोड तथा निष्पादन मानक) (चतुर्थ संशोधन) िविनयम, 2019 कहा जाए।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2657 DG/2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] 2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम प्रमुख विनियमों के विनियम प्रमुख विनियमों के विनियम प्रमुख विनियमों के विनियम 17 17 17 17 के उपके उपके उपके उप----िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम (1) (1) (1) (1) में संशोधनमें संशोधनमें संशोधनमें संशोधन
प्रमुख विनियमों के विनियम 17 में, उप-िविनयम (1) हेतु, निम्नलिखित को इनसे प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
(1) कनेक्शन का हस्तांतरणकनेक्शन का हस्तांतरणकनेक्शन का हस्तांतरणकनेक्शन का हस्तांतरण
(i) यदि किसीयदि किसीयदि किसीयदि किसी भी आवेदक को किसी भी काभी आवेदक को किसी भी काभी आवेदक को किसी भी काभी आवेदक को किसी भी कारण से कनेक्शन केरण से कनेक्शन केरण से कनेक्शन केरण से कनेक्शन के हस्तांतरण की आवश्यकता होतीहस्तांतरण की आवश्यकता होतीहस्तांतरण की आवश्यकता होतीहस्तांतरण की आवश्यकता होती है जैसे कि है जैसे कि है जैसे कि है जैसे कि संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तननाम में परिवर्तननाम में परिवर्तननाम में परिवर्तन, कानूनी कानूनी कानूनी कानूनी संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के
तो वह आयोग के आदेशों में अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में उत्तराधिकारी को हस्तांतरण आदिउत्तराधिकारी को हस्तांतरण आदिउत्तराधिकारी को हस्तांतरण आदिउत्तराधिकारी को हस्तांतरण आदि, तो वह आयोग के आदेशों में अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में तो वह आयोग के आदेशों में अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में तो वह आयोग के आदेशों में अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारीलाइसेंसधारीलाइसेंसधारीलाइसेंसधारी के पास आवेदनके पास आवेदनके पास आवेदनके पास आवेदन करेगाकरेगाकरेगाकरेगा:
बशतA कि उन मामलों में जहां उप-पंजीयक कार्यालय की प्रणाली से डेटा प्राप्त #आ हो, जैसे कि नए मालिक के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद विFे ता के विवरण (नाम, सीए नंबर इत्यादि) और Fे ता की जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर), तब िवतरण लाइसेंसधारी अलग से किसी अनुरोध और अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना कनेक्शन के हस्तांतरण की प्रFिया को पूरा करेगा:
बशतA यह भी कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति को कई मालिकों के नाम पर हस्तांतरित किया जा रहा है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा:
बशतA यह भी कि यदि संपत्ति के अन्य मालिक बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम बदलने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित िवतरण लाइसेंसधारी से अनुरोध करेंगे। (ii) आवेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में सूचित कियाआवेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में सूचित कियाआवेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में सूचित कियाआवेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। आवेदन के वल ऐसी कमियों को जाएगा। आवेदन के वल ऐसी कमियों को जाएगा। आवेदन के वल ऐसी कमियों को जाएगा। आवेदन के वल ऐसी कमियों को हटाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।हटाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।हटाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।हटाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
(iii) कनेक्शन के हस्तांतरण हेतु अनुरोध को तब तक स्वीकार नह6 किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के हस्तांतरण हेतु अनुरोध को तब तक स्वीकार नह6 किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के हस्तांतरण हेतु अनुरोध को तब तक स्वीकार नह6 किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के हस्तांतरण हेतु अनुरोध को तब तक स्वीकार नह6 किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के संबंध में सभी वसूली योग्य बकायाकनेक्शन के संबंध में सभी वसूली योग्य बकायाकनेक्शन के संबंध में सभी वसूली योग्य बकायाकनेक्शन के संबंध में सभी वसूली योग्य बकाया का पूर्ण रूप से भुगतान नह6 किया जाता हैंका पूर्ण रूप से भुगतान नह6 किया जाता हैंका पूर्ण रूप से भुगतान नह6 किया जाता हैंका पूर्ण रूप से भुगतान नह6 किया जाता हैं:
बशतA कि एक बार कनेक्शन हस्तांतरित हो जाने पर, नए उपभोक्ता से किसी भी देय रािश / बकाया नहN वसूला जाएगा।
(iv) आवेदन की स्वीकृ ति या बकाए के समाशोधनआवेदन की स्वीकृ ति या बकाए के समाशोधनआवेदन की स्वीकृ ति या बकाए के समाशोधनआवेदन की स्वीकृ ति या बकाए के समाशोधन, जो भी बाद में होजो भी बाद में होजो भी बाद में होजो भी बाद में हो, के बादके बादके बादके बाद आवेदक के नाम का परिवर्तन आवेदक के नाम का परिवर्तन आवेदक के नाम का परिवर्तन आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग च;ों के भीतर प्रभावी होगा।दो बिलिंग च;ों के भीतर प्रभावी होगा।दो बिलिंग च;ों के भीतर प्रभावी होगा।दो बिलिंग च;ों के भीतर प्रभावी होगा।
बशत(cid:4) कि उन मामलों में जहां उप-पंजीयक कार्यालय की प्रणाली से प्राप्त डेटा के आधार पर नाम परिवर्तन किया गया है, िवतरण लाइसेंसधारी, यदि वांछित है, तो नए उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार दस्तावेज जमा करने के िलए कह सकता है:
बशत(cid:4) यह भी कि उन मामलों में जहां उप-पंजीयक कार्यालय की प्रणाली से प्राप्त डेटा के आधार पर नाम परिवर्तन किया गया है, तथा विवाद के मामलों में, िवतरण लाइसेंसधारी, यदि वांछित है, तो संबंिधत उप-पंजीयक कार्यालय से दस्तावेजों को मांगने का विकल्प भी हो सकता है:
बशत< यह भी कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नियमों एवं शत= की घोषणा सहित विनियमों के मों के मों के मों के बशत< यह भी कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नियमों एवं शत= की घोषणा सहित विनिय बशत< यह भी कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नियमों एवं शत= की घोषणा सहित विनिय बशत< यह भी कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नियमों एवं शत= की घोषणा सहित विनिय प्रावधान नए उपभोक्ता और लाइसेंसधारी पर भी लागू होंगे। प्रावधान नए उपभोक्ता और लाइसेंसधारी पर भी लागू होंगे। प्रावधान नए उपभोक्ता और लाइसेंसधारी पर भी लागू होंगे। प्रावधान नए उपभोक्ता और लाइसेंसधारी पर भी लागू होंगे।
(v) यदि आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग च;ों के भीतर नह6 होता है यदि आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग च;ों के भीतर नह6 होता है, तो उपभोक्ता मुआवजे की तो उपभोक्ता मुआवजे की तो उपभोक्ता मुआवजे की तो उपभोक्ता मुआवजे की यदि आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग च;ों के भीतर नह6 होता है यदि आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग च;ों के भीतर नह6 होता है
मांग का हकदार होगा औरमांग का हकदार होगा औरमांग का हकदार होगा औरमांग का हकदार होगा और लाइसेंसधारी विनियमलाइसेंसधारी विनियमलाइसेंसधारी विनियमलाइसेंसधारी विनियम की अनुसूचीकी अनुसूचीकी अनुसूचीकी अनुसूची-I में निAर्दष्ट किए गए मुआवजे कामें निAर्दष्ट किए गए मुआवजे कामें निAर्दष्ट किए गए मुआवजे कामें निAर्दष्ट किए गए मुआवजे का भुगतान करने के िलभुगतान करने के िलभुगतान करने के िलभुगतान करने के िलए उत्तरदायी होगा।ए उत्तरदायी होगा।ए उत्तरदायी होगा।ए उत्तरदायी होगा।"
महेन्O सिंह, सिचव[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 नोटनोटनोटनोट: प्रमुख विनियम 17 अगस्त, 2017 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 218 पर प्रकाशित किए गए थे, प्रथम संशोधन विनियम 16 फरवरी, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 447 में प्रकाशित किया गया था और द्वितीय संशोधन विनियम 15 अक्तू बर, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 633 में प्रकाशित किया गया था तथा तृतीय संशोधन विनियम को 31 दिसंबर, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 697 में प्रकाशित किया गया था।
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 27th May, 2019
Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and
Performance Standards) (Fourth Amendment)
Regulations, 2019
No. F.17(85)/DERC/Engg./2019-2020/6432/418—The Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):
1.0 Short title and commencement:
(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Fourth Amendment) Regulations, 2019.
(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.
2.0 Amendment of sub-Regulation (1) of Regulation 17 of Principal Regulations:
In regulation 17 of Principal Regulations, for sub-Regulation (1), the following shall be substituted namely:-
"(1) Transfer of connection
(i) If any applicant wants transfer of connection due to any reason such as change of
consumer's name due to change in ownership or occupancy of property, transfer to legal
heir, etc. he shall apply to the Licensee in the prescribed format as notified in the
Commission's Orders:
Provided that in cases where the data has been received from the system of Sub-Registrar Office such as details of seller (name, CA number(s) etc.) and buyer's information (Name, email, mobile number) after the transfer of ownership of property in the name of new owner, the distribution licensee shall process transfer of connection without requirement of filing a separate request and additional documents:
Provided further that in such cases, if the property is being transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:
Provided also that if other owner(s) of the property wants to add their name for electricity connection, they shall request the distribution licensee alongwith the supporting documents as required for name change.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III](ii) Any deficiency in the application shall be intimated in writing. The application shall be
accepted only on removal of such deficiencies.
(iii) The request for transfer of connection shall not be approved unless all recoverable dues in
respect of the concerned connection are fully paid:
Provided that once connection is transferred, no dues / arrears shall be recovered from the new consumer.
(iv) The change of applicant's name shall be effected within two billing cycles, after acceptance
of application or clearing of dues whichever is later:
Provided that in cases where the name change has been effected based on data received from the system of Sub-Registrar Office, the distribution licensee, if so desire, may ask the new consumer to submit the documents as required:
Provided further that in cases where the name change has been effected based on data received from the system of Sub-Registrar Office, and in cases of dispute, the distribution licensee, if so desire, may also have option to seek the documents from the concerned Sub-Registrar Office:
Provided also that the provisions of the Regulations including terms and conditions of
declaration for release of new electricity connection shall also be applicable to new
consumer and the Licensee.
(v) If the change of applicant's name is not effected within two billing cycles, the consumer
shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified
in Schedule-I of the Regulations."
MAHENDER SINGH, Secy.
Note: The Principal Regulations were published on 17th August, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 218, First Amendment Regulations were published on 16th February, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 447, Second Amendment Regulations were published on 15th October, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 633 and Third Amendment Regulations were published on 31st December, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 697.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.