GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शनिवार, जून, 01, 2019/ज्येष्ठ 11, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 58
सं. 104]
No. 104] DELHI, SATURDAY, JUNE 01 , 2019/JYAISTHA 11, 1941 [N.C.T.D. No. 58
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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foŸk ¼jktLo&1½ foHkkx ¼fnYyh lfpoky;½ - vf/klwpuk दिल्ली, 31 मई, 2019
la- Qk- 3¼12½@foÙk ¼jkt-&1½@2013&14@Mh,l&VI/218.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री राकेश बाली को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये सदस्य (प्रशासनिक), दिल्ली मूल्य संवर्धित अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस.के . गुप्ता, उप सिचव -IV (वित्त)
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
(DELHI SACHIVALAYA)
NOTIFICATION
Delhi, the 31st May, 2019 No. F. 3(12)/Fin.(Rev.-I)/2013-14/dsVI/218.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 73 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereby appoints Sh. Rakesh Bali as Member (Administrative), Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, for a period of three years from the date of his joining.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, S.K. GUPTA, Dy. Secy.-VI (Finance)