असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्ये"B 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 73
सं. 115]
No. 115] DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 73
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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दिल्ली, 19 जून, 2019
la- Qk- Mhvks ,Q ,l&109 ¼12½@1@2017&प्रशा-@4130&46.—सक्षम अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा कपिल मलिक को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के फलस्वरूप आयुक्त, खाद्य संरक्षा, राष्ट्र्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3 के उप-नियम 1 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3 के उप-नियम 1 के अन्तर्गत निर्धारित सांविधिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् कपिल मलिक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रयोजनार्थ संपूर्ण राष्ट्र्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।
एल. आर. गर्ग, आयुक्त, खाद्य संरक्षा
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY
NOTIFICATION
Delhi, the 19th June, 2019
2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] of the statutory training prescribed under sub-rule 1 of Rule 2.1.3 of Food Safety and Standards Rules, 2011, further appoints Ms. Kapil Malik as Food Safety Officer for the entire area of National Capital Territory of Delhi, for the purpose of Food Safety and Standards Act, 2006.L.R. GARG, Commissioner, Food Safety Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.