असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2019/श्रावण+ 29, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 142
सं. 177]
No. 177] DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2019/SHRAVANA 29, 1941 [N.C.T.D. No. 142
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2019
सं. सं. सं. सं. 679679679679/िनयम/डीएचसी/िनयम/डीएचसी/िनयम/डीएचसी/िनयम/डीएचसी.—दिल्ली उ(cid:12) न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अिधिनयम 26) की धारा 7, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते -ए, दिल्ली उ(cid:12) न्यायलय एत/ारा उ(cid:12) न्यायालय नियम एवं आदेश, के वतर्मान खंड V के अध्याय 6 के भाग-L में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
वतर्मान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:---- वतर्मान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा: वतर्मान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा: वतर्मान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:
के रूप में नियुक्ति की प्र+िया---- उ(cid:12) न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता की किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति की प्र+िया "(7) "(7) "(7) "(7) किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति की प्र+िया के रूप में नियुक्ति की प्र+िया किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति पर विचार या तो (क) उ(cid:12) न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा (ख) किसी अधिवक्ता द्वारा किये गए आवेदन पर किया जाएगा ।
(क) स्वप्रेरणा की प्र+ियास्वप्रेरणा की प्र+ियास्वप्रेरणा की प्र+ियास्वप्रेरणा की प्र+िया
(i) किसी अधिवक्ता पर, जो उपरोक्त निर्धारित योग्यता शतC को पूरा करता है, उ(cid:12) न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु या तो उ(cid:12) न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उ(cid:12) न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिखित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है । 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ii) किसी न्यायाधीश अथवा माननीय मुख्य न्यायाधीश का ऐसा लिखित प्रस्ताव महानिबंधक को भेजा जाएगा जो इसे सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा यथावत भरे एवं हस्ताक्षरित सम्मति-सह-Kक्तिगत सूचना पत्र (इन नियमों का (इन नियमों का (इन नियमों का (इन नियमों का अनुल0कअनुल0कअनुल0कअनुल0क----क)क)क)क) प्राप्त करने के पNात सचिवालय को भेजेंगे । (ख) किकिकिकिसी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर प्र+िया सी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर प्र+िया सी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर प्र+िया सी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर प्र+िया
कोई अधिवक्ता, जो उपरोक्त निर्धारित योग्यता शतC को पूरा करता है, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति किये जाने हेतु एक लिखित आवेदन महानिबंधक को देगा जो इसे सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा यथावत भरे एवं हस्ताक्षरित सम्मति-सह-Kक्तिगत सूचना पत्र (इन नियमों का अनुल0क(इन नियमों का अनुल0क(इन नियमों का अनुल0क(इन नियमों का अनुल0क----क)क)क)क) प्राप्त करने के पNात सचिवालय को भेजेंगे|"
नोट:नोट:नोट:नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा|
न्यायालय के आदेशानुसार,
दिनेश कु मार शर्मा, महािनबंधक
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 20th August, 2019
No. 679/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in the existing Part-L of Chapter 6 of High Court Rules & Orders, Volume V :-
THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 7 :-
"(7) Procedure for designation of an Advocate as Senior Advocate. An advocate may be considered by the High Court for being designated as Senior Advocate either (A) Suo Motu by the High Court or (B) on an application by an Advocate.
(A) Procedure Suo Motu:
(i) An Advocate who fulfils the eligibility conditions prescribed hereinbefore, may be considered suo moto by the High Court for being designated as a Senior Advocate either on the written proposal of a Judge of the High Court or of Hon'ble the Chief Justice of the High Court.
(ii) Such written proposal of a Judge or of Hon'ble the Chief Justice shall be sent to the Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining a consent–cum–personal information sheet (Annexure-A to these Rules) duly filled in and signed by the Advocate concerned.
(B) Procedure on application by an Advocate:
Any Advocate who fulfils the eligibility conditions prescribed hereinbefore may submit a written application for being designated as Senior Advocate to the Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining a consent-cum-personal information sheet (Annexure-A to these Rules) duly filled in and signed by the Advocate concerned."
NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.
BY ORDER OF THE COURT,
DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.