रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, बुध्वार, अक्तूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 232
सं. 262]
No. 262] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941 [N.C.T.D. No. 232
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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षहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2019
फा.सं. 16(549)/ष.वि./जल/2015/1785.-दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सहायक फिल्टर सुपरवाईजर के पद से संबंधित दिनांक 29 अप्रैल, 1988 की दिल्ली प्रषासन अधिसूचना सं. फा. 9/15/87-एलएसजी-2247 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर दिल्ली जल बोर्ड में सहायक फिल्टर सुपरवाईजर के पद की भर्ती पद्धति संबंधि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में सहायक फिल्टर सुपरवाईजर के पद के भर्ती विनियम, 2019 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे। 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताए ः- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यताः- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
5257 DG/2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. छूट प्रदान करने की शक्तिः- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचावः- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
अनुसूची
| 1. | पदनाम | ः | सहायक फिल्टर सुपरवाईजर |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 28 (2019)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | श्रेणी ''ग'' |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | स्तर - 2 (19900-63200/-रुपये) |
| 5. | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | ः | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | 18 सें 27 वर्ष तक ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेषों या अनुदेषों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियो के लिए शिथिलनीय । ं नोट 2ः- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारो के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं ं है। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं | ः | अनिवार्य :- (1) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/विद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेषन । (2) फिल्टर पर कार्य का एक वर्ष का अनुभव । |
| 8. | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति ः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | (1). 50 प्रतिषत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (2) 50 प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है। | ः | पदोन्नतिः- नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत तीन वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000 - 56900/-) में तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रषिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रषिक्षण पूरा करने वाले प्रयोगशाला परिचर । |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | ''ग'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेषक (ए एण्ड पी), - अध्यक्ष 2. डी टी क्यू एण्ड सी - सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल) - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अिधकारी (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 1st October, 2019
F.No. 16(549)/UD/W/2015/1785.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the power conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act, No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F 9/15/87-LSG-2247 dated the 29TH April, 1988 in so far as the post of Assistant Filter Supervisor except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority for regulating the method of recruitment to the post of Assistant Filter Supervisor in Delhi Water Board, are hereby published, namely :-
1. Short title and commencement :- (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Assistant Filter Supervisor Recruitment Regulation, 2019.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Number of posts, classification and level in the pay matrix:- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications: - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected
therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification: ─ No person,
(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. Power to relax :- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Saving :- Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]| NAME OF POST. | NUMBER OF POSTS. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN THE PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. | AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| ASSISTANT FILTER SUPERVISOR. | 28*(2019) SUBJECT TO VARIATION DEPENDANT ON WORK LOAD. | CATEGORY 'C'. | LEVEL 2 ( Rs.19900 – 63200/-). | SELECTION. | BETWEEN 18 AND 27 YEARS. (RELAXABLE FOR GOVT. SERVANTS AND EMPLOYEES OF DELHI JAL BOARD IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVT.). NOTE :- THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PARDESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAKH DIVISION OF J&K STATE LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB-DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PARDESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP). |
| DUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION, IF ANY. | METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | NaN |
| 7. | 8. | 9. | 10. | NaN |
| (i) MATRICULATION PASS FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/SCHOOL/ BOARD. (ii) ONE YEAR EXPERIENCE OF WORKING ON FILTERS. | NOT APPLICABLE. | TWO YEARS FOR DIRECT RECRUITS. | (i) 50% BY PROMOTION FAILING WHICH BY DIRECT RECRUITMENT. ( ii) 50% BY DIRECT RECRUITMENT. | NaN |
| N CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. | NaN | |
| 11. | 12. | 13. | NaN | |
| PROMOTION:- LABORATORY ATTENDANT IN LEVEL 1 (RS. 18000- 56900) IN THE PAY MATRIX WITH THREE YEARS SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS AND HAVE UNDERGONE ONE WEEK TRAINING IN THE RELATED FIELD FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE. | CATEGORY 'C' DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE 1 .DIRECTOR (A&P) - CHAIRMAN. 2 . DTQ &C - MEMBER. 3 . ASSISTANT COMMISSIONER (WATER) - MEMBER. | CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY. | NaN |
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANUPURNA JHA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.