रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 276]
दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 248
No. 276] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 248
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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षहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019
फा. सं. 16(723)/ष0वि0/जल/2018/1870.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 को सक्षम प्राधिकारी के आदेषों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 12 सितम्बर 2017 के पत्र सं. फा. 3/24(8)/2017-आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से दिल्ली जल बोर्ड में फोरमैन (इलैक्ट्रीकल) ग्रेड-1 के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाि'ात किए जाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड फोरमैन (इलैक्ट्रीकल) ग्रेड-1 भर्ती विनियम, 2019 कहा जाये।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं.—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
5460 DG/2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
'kर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्ष से किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव.—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
''अनूसूची''
| 1. | पदनाम | ः | फोरमैन (इलैक्ट्रीकल) ग्रेड-1 |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 24 (2019)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | श्रेणी ''ख'' अलीपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | स्तर - 7 (44900-142400/-रुपये |
| 5. | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | ः | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु- सीमा | ः | लागू नहीं |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं | ः | लागू नहीं |
| 8. | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं षैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | लागू नहीं |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | या ः | पदोन्नति द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | ः | पदोन्नतिः- ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत पांच वर्ष की सेवा सहित तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में फोरमैन (इलैक्ट्रीकल) । टीप ः- जिन कनिष्ठ अधिकारियो ने अपनी अर्हक/पात्रता ं सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगेः बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | ''ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. सदस्य (प्रशा.) -अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) - सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल) - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है | ः | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अधिकारी (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 21st October, 2019
F. No. 16(723)/UD/W/2018/1870.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 19th October, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No.3/24(8)/2017-RR dated 12th September, 2017 regarding method of recruitment to the post of Foreman (Electrical) Grade-I in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-
1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called Delhi Jal Board Foreman (Electrical) Grade-I the Recruitment Regulation, 2019.
(ii) They shall came into force on date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Number of posts, classification and Level in pay matrix.—The number of posts, their classification and Level in pay Matrix attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4 Disqualification.—No person,
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service:
Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. Power to relax.—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]SCHEDULE
| NAME OF THE POST. | NUMBER OF POST. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN THE PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. | AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| FOREMAN (ELECTRICAL) GRADE –I. | 24* (2019) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. | CATEGORY 'B'NON- MINISTERIAL . | LEVEL-7 (RS.44900- 142400/-). | SELECTION. | NOT APPLICABLE. |
| DUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION, IF ANY. | METHOD OF RECRUITMENT: WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | NaN |
| 7. | 8. | 9. | 10. | NaN |
| NOT APPLICABLE. | NOT APPLICABLE. | NOT APPLICABLE. | BY PROMOTION. | NaN |
| IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. | NaN | |
| 11. | 12. | 13. | NaN | |
| PROMOTION : FOREMAN (ELECTRICAL) IN THE LEVEL 6 IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEAR SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS IN THE GRADE AND HAVE UNDERGONE ONE WEEK TRAINING IN THE RELATED FIELD FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE. NOTE: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE. | CATEGORY 'B' DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE. 1 . MEMBER (ADMN.) - CHAIRMAN 2. DIRECTOR(A&P) - MEMBER 3. ASSTT. COMM. (W) - MEMBER. | CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY. | NaN |
By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
ANUPURNA JHA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.