Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the power conferred by clause

Published 25 October 2019

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Urban Development Department
Office
Not Applicable
Part
Part IV
Reference
F No 16643UDW20161887
Identifier
in.gazette.delhi.e.2019-10-25.213481
Languages
English, Hindi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 263

No. 290] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941 [N.C.T.D. No. 263

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

षहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019

फा. सं. 16(643)/ष.वि./डब्ल्यू/2016/1887.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 25 अप्रैल. 2016 के आदेषों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 9 अगस्त. 2016 के पत्र सं. 3/24(7)/2016-आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में निदेषक (बागवानी) के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम एतद्‌द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को निदेषक (बागवानी) भर्ती विनियम, 2019 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

5543 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्ष से किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1. पदनाम ः निदेषक (बागवानी)
2. पदों की संख्या ः * 01 (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण ः वर्ग ''क''
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः स्तर - 12 (78800/-209200/-रुपये )
5. क्या चयन पद है या गैर चयन पद ः चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ः लागू नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं ः लागू नहीं
8. क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं षैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। ः लागू नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ः लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ः पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित।
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है ः पदोन्नतिः ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 में तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से पदोन्नत पद के कर्तव्यों के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रषिक्षण प्राप्त करने वाले उप निदेषक (बागवानी)। टीप 1 : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से ज्यादा या दो वर्ष, इसमें जो भी कम है, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
टीप 2ः- पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संषोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विष्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ अर्धसरकारी या स्वायत्त/सांविधिक संगठन के निम्नलिखित अधिकारीः- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी विषय सहित कृषि में एम.एससी. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी विषय सहित वनस्पति विज्ञान में एम.एससी. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी में एम. एससी; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी सहित पुष्प कृषि कुतथा भूदृश्य निर्माण में एम.एससी. ( ii) उद्यान सज्जा सहित बागवानी में आठ वर्ष का अनुभव तथा दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी में विशेषज्ञता सहित पी.एचडी । टीप-1ः भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति
(अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। टीप-2ः प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? ः ''क'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (सेवाएं) रा0रा0 क्षे0 दिल्ली सरकार -सदस्य 3. सदस्य (प्रशासन) दिल्ली जल बोर्ड -सदस्य 4. सदस्य (जल), दिल्ली जल बोर्ड -सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। ः प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केे आदेश से तथा उनके नाम पर,

अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अधिकारी (जल) (URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2019

F. No. 16(643)/UD/W/2016/1887.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the power conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. 4 of 1998), approved vide Competent Authority orders dated the 25th April, 2016 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No. 3/24(7)/2016-RR dated the 9th August, 2016 for the post of DIRECTOR (HORTICULTURE) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-

1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called the DIRECTOR (HORTICULTURE) Recruitment Regulation, 2019.

(ii) They shall come in to force on the date of their publication in the delhi gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix: - The number of post, its classification and level in pay the pay matrix to the said post shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications: -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification:─No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any parsons from the operation for this regulation.

5. Power to relax: - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST. NUMBER OF POST. CLASSIFICATION. LEVEL IN THE PAY MATRIX. WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
D IRECTOR (HORTICULTURE). 1 *(2019)* *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. C ATEGORY 'A' L EVEL-12 (Rs.78800/- 209200/-) S ELECTION. N OT APPLICABLE.
EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. PERIOD OF PROBATION, IF ANY. METHOD OF RECRUITMENT: WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. NaN
7. 8. 9. 10. NaN
NOT APPLICABLE.. N OT APPLICABLE. N OT APPLICABLE. B Y PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT–TERM CONTRACT. NaN
IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. NaN
11. 12. 13. NaN
P ROMOTION: D EPUTY DIRECTOR (HORTICULTURE) IN LEVEL-11 IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVE UNDERGONE TWO WEEKS' TRAINING IN THE FIELD OF DUTIES OF THE PROMOTIONAL POST FROM DJB TRAINING INSTITUTE. N OTE 1 :- W HERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE , OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG- C ATEGORY 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE(FOR CONSIDERING PROMOTION) CONSTING OF: 1 .CHAIRMAN/MEMBER UPSC - CHAIRMAN 2. PRINCIPAL SECRETARY (SERVICES), GOVT. OF NCT OF DELHI. - MEMBER 3. MEMBER (ADMN.), - MEMBER DELHI JAL BOARD 4 .MEMBER (WATER) DELHI JAL BOARD - MEMBER C ONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY WHILE APPOINTING AN OFFICER ON DEPUTATION (ISTC). NaN
WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETEDSUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE. NOTE 2: FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1st JANURAY,.2006, THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION. DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT): OFFICERS UNDER CENTRAL GOVERNMENT /STATE GOVERNMENTS / UNION TERRITORY ADMINISTRATIONS /PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/ UNIVERSITIES/ RECOGNISED RESEARCH INSTITUTIONS/SEMI GOVERNMENT OR AUTONOMOUS BODIES/ STATUTORY ORGANISATIONS: (A)(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE /DEPARTMENT ; OR (II) WITH FIVE YEARS REGULAR' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LELVEL-11 IN THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE OR DEPARTMENT; AND (B) POSSESSING THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE: ESSENTIAL (I) M. SC IN AGRICULTURE WITH HORTICULTURE AS A SUBJECT FROM A RECOGNISED UNIVERSITY/INSTITUTE; OR M .SC. IN BOTANY WITH HORTICULTURE AS A SUBJECT FROM A RECOGNISED UNIVERSITY/INSTITUTE; OR M .SC. IN HORTICULTURE FROM A RECOGNISED UNIVERSITY/INSTITUTE; OR M .SC. IN FLORICULTURE AND LANDSCAPING FROM A RECOGNISED UNIVERSITY/INSTITUTE; AND (II) EIGHT YEARS EXPERIENCE IN HORTICULTURE INCLUDING ORNAMENTAL GARDENING AND INCLUDING TWO YEARS ADMINISTRATIVE EXPERIENCE. DESIRABLE: PH.D WITH SPECIALIZATION IN HORTIFCULTURE FROM A RECOGNISED UNIVERSITY/INSTITUTE. NOTE :- 1: THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION. SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. (PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANISATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED FOUR YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTCT) SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS). N OTE:2: F OR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1st JANUARY, 2006 THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6TH CPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE-REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY /PAY SCALE , AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST(S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRADATION.
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANUPURNA JHA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 25 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2019-10-25.213481/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2019-10-25.213481.