Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

Notification of this office No F 16 534 UD W 2015 1784, Dated 01 10 2019 In the partial amendment, the amendment in the given description in column number 11

Published 09 December 2019

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Urban Development Department
Office
Not Applicable
Part
Part IV
Reference
No F 16 534 UD W 2015 3092
Identifier
in.gazette.delhi.e.2019-12-09.214683
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318

सं. 343]

No. 343] DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941 [N.C.T.D. No. 318

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

सं.फा.16(534)/श.वि./जल/2015/3092....————इस कार्यालय के अिधसूचना सं. फा. 16(534)/श.वि./जल /2016 / 1784, दिनांकः 01/10/2019 के आंिशक संशोधन में कॉलम नंबर 11 में दिए गए विवरण में संशोधन निम्नवत वत वत वत है:-

  क ॉल क ॉल क ॉल क ॉल अिधूचन अनु र अिधूचन केकेकेके अनु र अिधूचन अिधूचन िनन प ढ़ ज े ज े िननक र िनन िनन क र प ढ़ क र क र प ढ़ प ढ़
   यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है। पदोन्नति : ग ड मे ्र े 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा ं विधि संस्थान, दिल्ली सरकार से विधिक मामलों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 (44,900--142400/- रुपये ) में कनिष्ठ विधि अधिकारी / विधि अधीक्षक । टीप -1 ः जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय हो ग ं े बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अिधक या दो वर्ष से कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी पदोन्नति : ग ड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा विधि ्र े संस्थान, दिल्ली सरकार से विधिक मामलों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 (35,400--112400/- रुपये ) में कनिष्ठ विधि अधिकारी / विधि अधीक्षक । टीप -1 ः जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अिधक या दो वर्ष से कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी

6334 DG /20192 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। ट ीपः- 2 पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवे केन्द्रीय वेतन े ं आयोग की संस्तुतियो पर आधारित संशोधित ं वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग ड पे/वेतनमान मे ्र े की गई सेवा मान ली ं जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान / अर्धसरकारी या स्वायत्त / सांवधिक संगठनों केे निम्नलिखित अधिकारीः- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900--142400/- रुपये) मे ं नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्र ड में पांच वर्ष े े की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि, तथा (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि, तथा (3) विधि प्रैक्टीशनर के रूप मे तीन वर्ष का ं अनुभव या विधि कार्य मे चार वर्ष का अनुभव, ं अथवा (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विधि में पांच वर्षीय एकीकृत उपाधि, तथा (2) विधि प्र क्टीशनर के रूप मे ै पांच वर्ष का ं अनुभव या विधि कार्य मे पांच वर्ष का अनुभव ं टीप - 1 भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। टीप - 2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। टीप - 3 प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवेें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संषोधित वेतन संरचना परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो , जिन्होंने (कनिष्ठ े अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। ट ीपः- 2 पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवेें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्र ड े पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प ्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान / अर्धसरकारी या स्वायत्त / सांवधिक संगठनों के निम्नलिखित े अधिकारीः- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400--112400/- रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेेड में पांच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष , तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि, तथा (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि, तथा (3) विधि प्रैक्टीशनर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या विधि कार्य मे चार वर्ष का अनुभव, ं अथवा (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में पांच वर्षीय एकीकृत उपाधि, तथा (2) विधि प्र क्टीशनर के रूप में पांच वर्ष का ै अनुभव या विधि कार्य मे पांच वर्ष का अनुभव ं टीप - 1 भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। टीप - 2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य ग र संवर्ग ै पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वषो र् ं से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वषो से अधिक र् ं नहीं होंगी। टीप - 3 प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवेें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर
लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोेधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्र ड/वेतनमान सहित एक ग्रेड े में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्र डषन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन े (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है। आधारित संषोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोेधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग ड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका ्र े है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडषन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्र ड है। े
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती नियमोंनियमोंनियमोंनियमों के अन्य कॉलम यथावतयथावतयथावतयथावत रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अिधकारी (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th December, 2019

No. F. . . . 16(534)/UD/W/2015/3092.— Notification of this office No. F/16(534)/UD/W/2015/1784, Dated:

S.No. Column Number As per the notification Read as follows
11. IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. PROMOTION: JUNIOR LAW OFFICER/LEGAL SUPERINTENDENT IN LEVEL 7 (RS. 44900- 142400/-) IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVE UNDERGONE ONE WEEKS TRAINING IN LEGAL MATTERS FROM LAW INSTITUTE OF GNCT OF DELHI. N OTE:1 WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THERE SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING ELIGIBILITY SERVICE. NOTE:2 FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR PROMOTION: JUNIOR LAW OFFICER/LEGAL SUPERINTENDENT IN LEVEL 6 (RS. 35400- 112400/-) IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVE UNDERGONE ONE WEEKS TRAINING IN LEGAL MATTERS FROM LAW INSTITUTE OF GNCT OF DELHI. N OTE:1 WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THERE SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING ELIGIBILITY SERVICE. NOTE:2 FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR
TO 1ST JANUARY 2006, THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION. D EPUTATION (ISTC) ************** OFFICER UNDER THE CENTRAL/STATE GOVT./UTS/PUBLIC SECTOR UNDER TAKINGS/UNIVERSITIES/RECOGNIZED RESEARCH INSTITUTIONS/SEMI- GOVERNMENT/AUTONOMOUS/STATUTORY ORGANIZATION:- ( A) (I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR ( II) WITH FIVE YEARS' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL IN THE PAY MATRIX 7 (RS. 44900-142400) OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT AND (B) POSSESSING THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE:- (I) BACHELOR'S DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE, AND (II) THREE YEAR'S BACHELORS' DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE. AND (III) FOUR YEARS' EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR FOUR YEAR'S EXPERIENCE IN LEGAL WORK. OR (I) FIVE YEARS' INTEGRATED DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE: AND (II) FIVE YEARS' EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR FIVE YEARS' EXPERIENCE IN LEGAL WORK. NOTE 1:- THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. N OTE 2:- PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) TO 1ST JANUARY 2006, THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION. D EPUTATION (ISTC) ************** OFFICER UNDER THE CENTRAL/STATE GOVT./UTS/PUBLIC SECTOR UNDER TAKINGS/UNIVERSITIES/RECOGNIZED RESEARCH INSTITUTIONS/SEMI- GOVERNMENT/AUTONOMOUS/STATUTORY ORGANIZATION:- ( A) (I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR ( II) WITH FIVE YEARS' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL IN THE PAY MATRIX 6 (RS. 35400-112400) OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT AND (B) POSSESSING THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE:- (I) BACHELOR'S DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE, AND (II) THREE YEARS' BACHELOR'S DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE. AND (III) FOUR YEARS' EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR FOUR YEAR'S EXPERIENCE IN LEGAL WORK. OR (I) FIVE YEARS' INTEGRATED DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE: AND (II) FIVE YEARS' EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR FIVE YEARS' EXPERIENCE IN LEGAL WORK. NOTE 1:- THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. N OTE 2:- PERIOD OF DEPUTATION (ISTC)
INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT. SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATIONS (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS). NOTE 3:- FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1ST JANUARY 2006 (THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED) SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE- REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/PAY SCALE, AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST (S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/ PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRADATION. INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT. SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATIONS (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS). NOTE 3:- FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1ST JANUARY 2006 (THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED) SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE- REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/PAY SCALE, AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST (S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/ PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRADATION.
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

Other columns of the RRs may please be treated as same.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

ANUPURNA JHA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 09 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2019-12-09.214683/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2019-12-09.214683.