असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 319
सं. 344]
No. 344] DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941 [N.C.T.D. No. 319
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली दिल्ली उ(cid:8) न्यायालय: नई दिल्ली vf/klwpuk fnYyh] 6 fnlEcj] 2019
सं. सं. सं. सं. 742742742742/िनयम/डीएचसी/िनयम/डीएचसी/िनयम/डीएचसी/िनयम/डीएचसी....————भारतीय संविधान के अनु(cid:18)छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:31)ए माननीय मुख्य न्यायाधीश अधिसूचना सं. 38/नियम/डीएचसी दिनांक 19.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV सं. 22 (एन.सी.टी.डी. सं. 424) में दिनांक 20.01.2018 को प्रकाशित दिल्ली उ; न्यायालय में विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति की योजना में एत>ारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:
वतर्मान पैरा 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा: वतर्मान पैरा 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा: वतर्मान पैरा 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा: वतर्मान पैरा 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा:
"2. "2. "2. "2. िविधिविधिविधिविध शोधकर्ताओंशोधकर्ताओंशोधकर्ताओंशोधकर्ताओं की सेवाओं हेतु पात्रता:की सेवाओं हेतु पात्रता:की सेवाओं हेतु पात्रता:की सेवाओं हेतु पात्रता:
दिल्ली उ; न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं प्रत्येक माननीय न्यायाधीश तीन विधि शोधकत्र्ताओं (इसके पFात LRs के रूप में उल्लिखित) की सेवाओं के हकदार होंगे। माननीय मुख्य न्यायाधीश उपयुक्त मामलों में अतिरिक्त LRs की अनुमति दे सकते हैं।"
न्यायालय के आदेशानुसार,
दिनेश कु मार शर्मा, महािनबंधक 2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION
Delhi, the 6th December, 2019
No. 742/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice hereby makes the following amendment in Scheme for engagement of Law Researchers in the High Court of Delhi notified vide Notification No. 38/Rules/DHC dated 19.01.2018, published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 22 (N.C.T.D. No. 424) dated 20.01.2018 :
THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING PARA 2:—
"2. Entitlement for the Services of Law Researchers:
Hon'ble the Chief Justice and each Hon'ble Judge of Delhi High Court shall be entitled to have services of three Law Researchers (hereinafter referred to as LRs). Hon'ble the Chief Justice may sanction additional LRs in appropriate cases."
By Order of the Court,
DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.