रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-20022020-216291
SG-DL-E-20022020-216291
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 383 No. 23] DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 383
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
शिक्षा विभाग
[भर्ती एवं पदोन्नति इकाई (आरपीयू)]
अधिसूचना
दिल्ली, 17 फरवरी, 2020
फा. सं. 3(3)/सचिवालय/एएसयू/एससीईआरटी/2020/503-512.—राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्् (एससीईआरटी), दिल्ली नियमावली के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा एससीईआरटी, स्वायत्त संगठन शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में निदेशक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
(1) इन नियमों को निदेशक (एससीईआरटी), दिल्ली भर्ती नियमावली 2020 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
996 DG/2020
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तरः-उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा योग्यताएं आदिः-उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यताः-ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि उपराज्यपाल, दिल्ली संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा। 5. शिथिल करने की शक्तिः-जहां उपराज्यपाल, दिल्ली का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. बचावः-इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अनुलग्नक-1
निदेशक (एससीईआरटी) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) के पद के भर्ती
नियम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनुसूची
| 1. | पदनाम | ः | निदेशक (एससीईआरटी) |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 1* (2020) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | समूह - 'क' । |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | स्तर - 14 (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) + 10,000/- रुपये विशेष भत्ता । पूर्व संशोधित - 37,400 - 67,000/- रुपये (पीबी-4) गे्रड पे - 10,000/-रुपये सहित + 10,000/- रुपये विशेष भत्ता । |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है | ः | लागू नहीं । |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा | ः | लागू नहीं । |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | ः | लागू नहीं । |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं । |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | लागू नहीं । |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) निदेशक (एससीईआरटी) के पद के लिए नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी । |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | ः | क ेन्द्र सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त संगठनों/ विश्वविद्यालयों के अधिकारी । (क) ग्रेड पे 10,000/-रूपये सहित 37,400 - 67,000/- रूपये (पीबी-4) के वेतनमान में मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी। (ख) अनिवार्य योग्यता :- 1. पी0एच0डी0 तथा 2. राज्य या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या राज्य या केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रौफेसर के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें उत्तरदायी प्रशासनिक क्षमता में 5 वर्ष का अनुभव सम्मिलित है । वांछनीय : 1. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उपाधि। 2. शिक्षा में मास्टर या पीएचडी उपाधि। 3. शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र मे ं प्रभावी शैक्षिक प्रतिष्ठा एवं अनुभव । 4. पत्रिकाओं, विशेषकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं में प्रकाशन। 5. स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किये जाने संबंधी व्यापक रूचि के अलावा प्रशासनिक, संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमताएं। टीप-केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालयों के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः पांच वर्षों या उम्मीदवार के 60 वर्ष की आयु तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अठ्ठावन (58) वर्ष से अधिक नहीं होगी । |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | खोज-सह-चयन समिति निम्न प्रकार होगीः- 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), - अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), - सदस्य 3. प्रधान सचिव/सचिव ( सेवाए ) का नामिती - सदस्य 4. निदेशक (एनसीईआरटी) का नामिती - सदस्य 5. निदशक (एनयूईपीए) का नामिती - सदस्य 6. अध्यक्ष (एनसीटीई) का नामिती - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | लागू नहीं |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
रंजना देसवाल, विशेष सचिव (शिक्षा)
EDUCATION DEPARTMENT
[RECRUITMENT AND PROMOTION UNIT (RPU)]
NOTIFICATION
Delhi, the 17th February, 2020
No. F. 3(3)/Sectt./ASU/SCERT/2020/503-512.—In exercise of the Powers conferred by Rule 15 of Rules of the State Council of Educational Research and Training (SCERT), Delhi, the Lieutenant Governor in4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the SCERT, an autonomous organization of Education Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:
1. Short title and commencement –
(i) These rules may be called the Director (SCERT), Delhi Recruitment Rules 2020.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix :- The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc:- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualifications:- No person,
(a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that Lt. Governor, Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.
5. Power to relax: - Where the Lt. Governor, Delhi is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving:- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
ANNEXURE-I
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH AND TRAINING,
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
SCHEDULE
| NAME OF THE POST. | NO. OF THE POST. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION POST OR NON- SELECTION POST. | AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| DIRECTOR (SCERT). | 01* (2020) * (SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT UPON WORKLOAD) | GROUP-A. | LEVEL-14 (AS PER 7TH CPC) + RS.10,000/- SPECIAL ALLOWANCE. PRE REVISED - RS. 37400-67000 (PB-4) WITH GRADE PAY RS.10000/- +RS. 10,000/- SPECIAL LLOWANCE. | NOT APPLICABLE. | NOT APPLICABLE. |
| EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION, IF ANY. | |
| (7) | (8) | (9) | |
| NOT APPLICABLE. | NOT APPLICABLE. | NOT APPLICABLE. |
| METHOD OF RECRUITMENT: WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. |
| (10) | (11) |
| BY DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT). THE APPOINTMENT FOR THE POST OF DIRECTOR, SCERT SHALL BE MADE BY GOVERNMENT OF NCT OF DELHI. | OFFICER OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY/ AUTONOMOUS ORGANIZATIONS/ UNIVERSITIES. (A) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT IN THE PAY SCALE OF RS. 37400- 67000/- (PB-4) WITH GRADE PAY OF RS. 10,000/- B. ESSENTIAL QUALIFICATION:- 1. PH.D; AND 2. 10 YEARS EXPERIENCE OF WORKING AS PROFESSOR IN THE STATE OR CENTRAL UNIVERSITIES OR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF STATE OR CENTRAL GOVERNMENT, INCLUDING 5 YEARS EXPERIENCE IN RESPONSIBLE ADMINISTRATIVE CAPACITY. DESIRABLE:- 1. FIRST CLASS DEGREE AT THE LEVEL OF POST GRADUATION. 2. MASTER'S OR PH. D DEGREE IN EDUCATION. 3. IMPRESSIVE ACADEMIC CREDENTIALS AND EXPERIENCE IN THE FIELD OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING. 4. PUBLICATIONS IN JOURNALS, ESPECIALLY JOURNALS OF EDUCATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REPUTE, AND 5. ADMINISTRATIVE, ORGANIZATIONAL AND LEADERSHIP CAPABILITIES BESIDES WIDE RANGING INTEREST IN REGARD TO CONDUCT OF RESEARCH ON DIFFERENT ASPECTS OF SCHOOL EDUCATION. NOTE: THE PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING THE PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF CENTRAL GOVT./STATE GOVT./U.T/ AUTONOMOUS ORGANIZATION/ UNIVERSITIES SHALL ORDINARILY NOT EXCEED FIVE YEARS OR UPTO THE AGE OF 60 YEARS OF THE CANDIDATE, WHICHEVER IS EARLIER. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL BE NOT EXEEDING 58 YEARS AS ON CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATION. |
| IF, DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. |
| (12) | (13) |
| THE SEARCH-CUM-SELECTION COMMITTEE SHALL CONSIST OF :- 1. PR. SECRETARY /SECRETARY (EDUCATION) -CHAIRPERSON. 2. DIRECTOR (EDUCATION) -MEMBER. 3. NOMINEE OF PR. SECRETARY /SECRETARY (SERVICES DEPARTMENT) -MEMBER. 4. NOMINEE OF DIRECTOR (NCERT) -MEMBER. 5. NOMINEE OF DIRECTOR, (NUEPA) -MEMBER. 6. NOMINEE OF CHAIRPERSON, (NCTE) -MEMBER. | NOT APPLICABLE. |
By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RANJANA DESWAL, Special Secy. (Education) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.