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एस.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221029
SG-DL-E-10082020-221029
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 139] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 86 No. 139] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942 [N. C. T. D. No. 86
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
I दिल्ली, 5 अगस्त, 2020
.
I IV . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त (राजस्व-I) विभाग की अधिसूचना सं. 01/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में,- [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 2 (ख) अनुसूची IV – 14% में, क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- सारणी
| ''228 | कोई भी अध्याय | लॉट्री''. |
2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2020 से लागू होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-IV (वित्त) प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को फा.3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/382, दिनाक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 16 जुलाई, 2020, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व- I)/2020-21/डीएस- IV/27, दिनांक 16 जुलाई, 2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण, के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 5th August, 2020
No. 01/2020-State Tax (Rate)
No. F.3 (21)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/41.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Finance (Rev-I) Department, No.01/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Part-IV of Delhi Gazette Extraordinary, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017, namely:-
In the said notification, -
(a) in Schedule II - 6%, S. No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted;
(b) in Schedule IV - 14%, for S. No. 228 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: -
| "228. | Any chapter | Lottery". |
2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2020.
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.