रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-29062024-255034
SG-DL-E-29062024-255034
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 165]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 83 No. 165] DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946 [N. C. T. D. No. 83
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
II दिल्ली, 21 जून, 2024
II.—जबकि, भारी माल वाहनों, मध्यम माल वाहनों और हल्के माल वाहनों के
परिचालन और निष्क्रिय पार्किंग के लिए एक समान प्रतिबंध समय स्थापित करना आवश्यक है, जैसाकि दिल्ली
यातायात पुलिस द्वारा समय-समय पर लागू किया गया है, ताकि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के परिवहन
विभाग द्वारा अधिसूचित प्रतिबंध समय के अनुरूप हो सके ।
इसलिए, मै, एस. के. सिंह, उपायुक्त पुलिस/यातायात (मुख्यालय-2), दिल्ली, "सड़कों व गलियों पर वाहनों
और अन्य यातायात का दिल्ली नियंत्रण विनियम, 1980" के विनियम 30(1) जैेसाकि अधिसूचना संख्या 03/विशेष
कक्ष/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली दिनॉंक 03.01.1997 द्वारा संशोधित किया गया है, के तहत मुझे प्रदत शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, "दिन के समय" और "व्यस्त घंटों" के समय के दौरान भारी मालवाहनों, मध्यम मालवाहनों और हल्के
मालवाहनों के परिचालन और निष्क्रिय पार्किंग के प्रतिबंध के समय को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करता हुॅंः-
3803 DG/2024
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
| दिन के समय का प्रतिबंध | प्रातः 5.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजेत क प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक | प ्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक |
| व्यस्त घंटों का प्रतिबंध | प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सांय 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 9.30बजे तक प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रातः 9 बजे से प्रातः 10.30 बजे तक और सांय 6 बजे से रात्रि 8 बज ेतक | प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक |
यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और सार्वजनिक सूचना के लिए दिल्ली/नई दिल्ली के
सभी जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
सड़कों और क्षेत्रों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार संबंधित नागरिक निकाय सभी लोगों के मार्ग दर्शन और सुविधा के
लिए प्रतिबंधों को इंगित करने वाले सूचनात्मक साइन बोर्ड स्थापित करेंगें ।
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इस के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।
एस. के. सिंह, उपायुक्त
HOME POLICE-II (DEPARTMENT)
(Office of the dy. Commissioner of police;traffic (hq-ii) delhi)
NOTIFICATION
Delhi, the 21st June, 2024
F. No. 20/4/2003/HP-II.—Whereas, it is necessary to establishuniform restriction timings for the operation and idle parking of heavy goods vehicles, medium goods vehicles,and light goods vehicles,as periodically enforced by the Delhi Traffic Police, to align with those notified by the Transport Department of Government of NCT of Delhi.
Therefore, I, S.K. Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ-II), Delhi, exercising the powers conferred upon me under Regulation 30(1) of "The Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Streets[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 Regulations, 1980", as amendment by notification No. 03/Spl. Cell/PHQ dated 03.01.1997, hereby amend the restriction timings for the operation and idle parking of heavy goods vehicles, medium goods vehicles,and light goods vehicles during 'daytime' and 'peak hours' in the following manner: -
| Existing restriction timings | Amended restriction timings | |
| Day time restrictions | 5.30 AM to 10.30 PM 6 AM to 9 PM 7 AM to 11 PM 7.30 AM to 9.30 PM 7.30 AM to 10 PM 7.30 AM to 11 PM 8 AM to 9 PM 8 AM to 10 PM 8 AM to 11 PM 9 AM to 9 PM | 7 AM to 11 PM |
| Peak hours restrictions | 7 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM 7 AM to 12 Noon & 4 PM to 11 PM 7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 9 PM 7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 9.30 PM 7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 10 PM 7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM 8 AM to 11 AM & 5 PM to 9 PM 8 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM 8.30 AM to 11 AM 9 AM to 11 AM & 6 PM to 8 PM 9 AM to 10.30 AM & 6 PM to 8 PM | 7 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM |
This order shall be published in the official gazette and displaced on the notice boards of all District Deputy Commissioners of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi for public information.
The relevant civic road agencies responsible for maintaining the roads and areas shall install informational signboards indicating the restrictionsfor theguidance and convenience of everyone concerned.
This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
S. K. SINGH, Dy. Commissioner Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.