भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072024-255614
SG-DL-E-20072024-255614
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 187]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 108 No. 187] DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946 [N. C. T. D. No. 108
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 18 जुलाई, 2024 2 500 .—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं। ए. अनबरसु, प्रधान आयुक्त (राज्य कर) DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(GST-Policy Branch)
NOTIFICATION
Delhi, the 18th July, 2024
No. 32/2023-State Tax
A. ANBARASU, Pr. Commissioner (State Tax)