Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

Hindi Assistant

Published 11 July 2025

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Urban Development Department
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-17072025-264661
Identifier
in.gazette.delhi.e.2025-07-11.264661
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

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एस.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264661

SG-DL-E-17072025-264661

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264661

SG-DL-E-17072025-264661

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 125 No. 203] DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947 [N. C. T. D. No. 125

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

फा. सं. 16(892)/शह0वि0/डब्ल्यू/2023/1008.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 30.12.2014 की अधिसूचना संख्या 16(457)/शह0वि0/डब्ल्यू/2014/647 के आंशिक संशोधन में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में हिन्दी सहायक/अनुवादक के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु दिल्ली जल बोर्ड एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित भर्ती विनियमन बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड, हिन्दी सहायक/अनुवादक भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।

(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा 4669 DG/2025

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. उपबंध शिथिल करने की शक्ति :-जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है। 6. बचाव :- इन विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्र0 स ं0 नम प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1. पदनाम ः हिन्दी सहायक/अनुवादक
2. पदो ं की संख्या ः 02* (2025) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण ः श्रेणी ''ख''
4. वेेतन मैट्रिक्स में स्तर ः वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रुपये)
5. क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद ः चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ः 30 वर्ष से अधिक नहीं क ेन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। ट ीप ः- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ ः अनिवार्य : ( 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री; अ थवा ि कसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अ थवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम तथा किसी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी या परीक्षा के माध्यम सहित हिन्दी या अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त किसी विषय में मास्टर डिग्री; अ थवा ि कसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर किसी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी या दोनों में से कोई परीक्षा का माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय सहित हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी विषय में मास्टर डिग्री; त था ि हन्दी से अंगे्रजी तथा विलोमतः अनुवाद में कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स या केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालय/भारत सरकार के उपक्रम/सांवधिक या स्वायत्त संगठन में हिन्दी से अंगे्रजी तथा विलोमतः अनुवादक कार्य का दो वर्षीय अनुभव। ट ीप 1ः अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। ट ीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत स े अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8. क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी ः आयुः नहीं शैक्षिक योग्यताएंः हाँ
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ः सीधी भर्ती वालों तथा पदोन्नति वालों के लिये दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों स े भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ः सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो व े ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाना है ः सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति ि दल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सीमित दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आयोजित सीमित विभागीय
प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति की जायेगी ः- ( वेतन मैट्रिक्स क े स्तर-6 में क)(i) (35400-112400/-रुपये) पद में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित। ( वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में ii) (25500-81100/-रुपये) पद में पन्द्रह वर्षों की नियमित सेवा सहित। ( ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वालेः- प दोन्नति हेतु न्युनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ दिनांक 01-01-2016 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा, जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओ ं के आधार पर तदनुरूप विस्तारित ग्रेड पे/वेतनमान के रूप में की गई सेवा मानी जाएगी। प ्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जोः- ( क) (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा म ूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर-6 में (ii) (35400-112400/-रुपये) नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेेड में पाँच वर्षों की नियमित स ेवा सहित या समकक्ष, तथा (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वालेः- भ् ारक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ह ेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। प ्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। ट ीप ः- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ दिनांक 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की स ंस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान के रूप में की गई सेवा मानी जाएगी, के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? ः समूह ''ख'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) - सदस्य 3. निदेशक (राजस्व) - सदस्य स मूह ''ख'' विभागीय स्थायीकरण समिति (सीधी भर्ती वालों के स्थायीकरण के विचारार्थ) 1 . निदेशक (ए एंड पी) - अध्यक्ष 2. निदेशक (राजस्व) - सदस्य 3. सहायक सीएम(डी) - सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना ह ै। ः स ंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कु मार पांडे, संयुक्त सचिव (शहरी विकास विभाग)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2025

F. 16(892)/UD/W/2023/1008.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in partial Amendment of Delhi Administration Notification No. 16 (457) /UD/W/ 2014/647 dated 30.12.2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of 'Hindi Assistant / Translator' in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. Short title and commencement: - (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Hindi Assistant / Translator' Recruitment Regulations, 2025.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay matrix: The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications: -The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification:─ No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a

spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. Power to relax the provisions:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S.No. NAME REVISED PROVISION PROPOSED
1. NAME OF THE POST HINDI ASSISTANT/TRANSLATOR
2. NO. OF POSTS 2 (2025) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.
3. CLASSIFICATION CATEGORY 'B'
4. LEVEL IN THE PAY MATRIX. LEVEL-7 (RS.44900-142400) IN THE PAY MATRIX.
5. WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. SELECTION
6. AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS NOT EXCEEDING 30 YEARS. ( RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS AND EMPLOYEES OF THE DELHI JAL BOARD UPTO 5 YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). N OTE THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE AS ADVERTISED BY THE COMPETENT AUTHORITY.
7. EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS ESSENTIAL: - MASTERS DEGREE OF A RECOGNIZED UNIVERSITY IN HINDI WITH ENGLISH AS A COMPULSORY/ELECTIVE SUBJECT OR AS THE MEDIUM OF EXAMINATION AT THE DEGREE LEVEL; OR MASTER'S DEGREE OF A RECOGNIZED UNIVERSITY IN ENGLISH WITH HINDI AS A COMPULSORY SUBJECT/ELECTIVE SUBJECT OR AS THE MEDIUM OF EXAMINATION AT THE DEGREE LEVEL; OR MASTER'S DEGREE OF A RECOGNIZED UNIVERSITY IN ANY SUBJECT OTHER THAN HINDI OR ENGLISH WITH HINDI OR ENGLISH MEDIUM AND ENGLISH OR HINDI AS A COMPULSORY OR ELECTIVE SUBJECT OR AS A MEDIUM OF EXAMINATION AT DEGREE LEVEL; OR MASTER'S DEGREE OF A RECOGNIZED UNIVERSITY IN ANY SUBJECT OTHER THAN HINDI OR ENGLISH WITH HINDI AND ENGLISH AS COMPULSORY OR ELECTIVE SUBJECTS OR EITHER OF THE TWO AS A MEDIUM OF EXAMINATION AND THE OTHER AS A COMPULSORY OR ELECTIVE SUBJECT AT DEGREE LEVEL; AND A RECOGNIZED DIPLOMA/ CERTIFICATE COURSE IN TRANSLATION FROM HINDI TO ENGLISH AND VICE-VERSA OR TWO YEARS EXPERIENCE OF TRANSLATION WORK FROM HINDI TO ENGLISH AND VICE VERSA IN A CENTRAL/STATE GOVERNMENT OFFICE/ GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING/ STATUORY AUTONOMOUS ORGANISATION. N OTE 1: QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED. N OTE 2: THE QUALIFICATION REGARDING EXPERIENCE IS RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN CASE OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES OR SCHEDULED TRIBES, IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE COMPETENT AUTHORITY IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROM THESE COMMUNITIES POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL-UP THE POSTS RESERVED FOR THEM.
8. WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. AGE-NO EQS-YES
9. PERIOD OF PROBATION, IF ANY. 2 YEAR FOR DIRECT RECRUITS AND PROMOTEES
10. METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION/DEPUTATION/ TRANSFER AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. BY PROMOTION THROUGH LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION FAILING WHICH BY DEPUTATION, FAILING BOTH BY DIRECT RECRUITMENT.
11 IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION / ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE PROMOTION THROUGH LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION:— PROMOTION SHALL BE THROUGH LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION TO BE CONDUCTED BY THE DELHI JAL BOARD, LIMITED TO EMPLOYEES OF THE BOARD:— ( A)(i) WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN POSTS IN LEVEL-6 (Rs. 35400 – Rs. 112400) IN THE PAY MATRIX. ( ii) WITH FIFTEEN YEARS REGULAR SERVICE IN POSTS IN LEVEL-4 (Rs. 25500- Rs. 81100) IN THE PAY MATRIX.; AND ( B) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COL. (7) N OTE: FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1.1.2016 / THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE SEVENTH CENTRAL PAY COMMISSION RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED SHALL BEEN EXTENDED SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/ PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION. DEPUTATION: OFFICERS OF THE CENTRAL/ STATE GOVERNMENT/ UNION TERRITORIES:- (A)(i) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON A REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT, OR (II) WITH FIVE YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL-6, RS. 35400- Rs. 112400 OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT AND (B) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COI. (7) DEPARTMENTAL NFFICERS IN THE FEEDER RETEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION. SIMILARLY, DEPUTATIONIST SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION (PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX- CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT. SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS. NOTE: FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 01.01.2006. THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE-REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/PAY SCALE, AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST(S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPADATION
12 IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION CATEGORY 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMITTEE (FOR PROMOTION): 1. MEMBER (ADMN) -CHAIRMAN 2. DIRECTOR (A&P) - MEMBER 3. DIRECTOR (REVENUE) – MEMBER CATEGORY 'B' DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE: (FOR CONFIRMATION OF DIRECT RECRUITS):- 1. DIRECTOR (A&P) -CHAIRMAN 2. DIRECTOR (REVENUE) - MEMBER 3 ASSISTANT CM(D) - MEMBER
13. CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. CONSULTATION WITH UPSC NOT NECESSARY.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

By Order and in the Name of the Lt. Governor, Delhi,

MANOJ KUMAR PANDEY, Joint Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 11 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2025-07-11.264661/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2025-07-11.264661.