भाग -I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 मार्च, 2018
संख्या लैज० 2/2018़- दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकण्ड अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 6 मार्च, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1
हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2016
हरियाणा निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2006
को आगे संषोधित करने के लिए
अधिनियम भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 17 का संषोधन। ''(1) कुलपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित योग्यताओं के अनुसार, उप-धारा (7) में दिए गए उपबन्धों के अध्यधीन, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :
परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, कुलपति तीन वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवधियों के लिए पुनः नियुक्ति हेतु, जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, पात्र होगा, यदि उसने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा अनुसंधान मानकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।''।
3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 19 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्ः- ''20. स्टारैक्स विश्वविद्यालय जिला गुड़गांव''।
2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संषोधन।
कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56081—L.R.—H.G.P., Chd.