भाग -I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 मार्च, 2018
संख्या लैज० 3/2018़- दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकण्ड अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 6 मार्च, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, की अनुसूची में, क्रम संख्या 20 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्ः- ''21. विश्व डिजाईन विश्वविद्यालय, सोनीपत''।
2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संषोधन। राजीव गांधी, एजूकेशन सिटी
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कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56081—L.R.—H.G.P., Chd.