Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 40-2018/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 08 मार्च, 2018
(17 फाल्गुन, 1939 शक)
विधायी परिषिष्ट
पृृष्ठ
15-16
17
19 क्रमांक विषय वस्तु भाग I अधिनियम 1. हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2017 13-14 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30) 2. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 35) 3. हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2016 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1) 4. हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2) (केवल हिन्दी में) भाग II अध्यादेष 1. हरियाणा नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अध्यादेष, 2018 11 (2018 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1)
2. हरियाणा मोटर यान कराधान (संषोधन) अध्यादेष, 2018
13-14 (2018 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 2)
3. हरियाणा राज्य उच्चतर षिक्षा परिषद् अध्यादेष, 2018
15-19 (2018 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 3) (केवल हिन्दी में)
भाग III प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 12/ह०अ० 6/2005/धा० 15/2018, दिनांक 8 मार्च, 2018 205-206 -हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संषोधन) नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित) भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xx)13 HARYANA GOVT. GAZ. , (EXTRA) MAR. 08, 2018 (PHGN. 17, 1939 SAKA)
भाग -I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 मार्च, 2018
संख्या लैज. 33/2017- दि हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 फरवरी, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30
हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017
हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 में, खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-
2016 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 7 का संषोधन। ''(फ) धारा 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निदेशक, प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के अध्यापक, गैर-अवकाश शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, अध्यापनेत्तर कौशल, प्रशासकीय तथा लिपिकीय कर्मचारिवृन्द के पद और ऐसे अन्य पद, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, को सृजित करना तथा नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें विहित करना ;
(ब) स्थापना करना, बनाए रखना तथा प्रबन्ध करना, जब-जब आवश्यक हो,-
(क) ज्ञान संसाधन केन्द्र ;
(ख) विश्वविद्यालय विस्तार बोर्ड ;
(ग) सूचना ब्यूरो ;
(घ) रोजगार मार्गदर्शन ब्यूरो ; (ङ) स्वायत्त मूल्यांकन बोर्ड ;
(म) सभी ऐसे कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
आवश्यक, आनुषांगिक या सहायक हों।''।
2016 के 3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
हरियाणा अधिनियम 25
की धारा 12
का संशोधन। ''(3) राज्य सरकार, कुलपति की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व, कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती तथा कार्य परिषद् के दो नामनिर्देशितियों को मिलाकर चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में, कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, राज्य सरकार की सलाह पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, राज्य सरकार की सलाह पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।''।
2016 के 4. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
हरियाणा
अधिनियम 25
की धारा 18
का प्रतिस्थापन। ''18. कौशल परिषद्.- (1) कौशल परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक तथा कौशल प्रशिक्षण नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।14 HARYANA GOVT. GAZ. , (EXTRA) MAR. 08, 2018 (PHGN. 17, 1939 SAKA) (2) कौशल परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।''।
2016 के
हरियाणा
5. मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-
अधिनियम 25
''(ज) पाठ्यक्रम के प्रारम्भ से प्रथम तीन वर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों को की धारा 24
बनाए रखना ;
का संशोधन।
(झ) शिक्षुता कार्यक्रम जिसमें कार्य अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निधि है, प्रारम्भ करना तथा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ;
(ण) विश्वविद्यालय के समस्त निष्पादन के प्रति सभी परिषदों की जिम्मेवारियों को परिभाषित करना ताकि विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास की दिशा में तीव्रता लाई जा सके ;
(ट) विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों की रैगिंग की रोकथाम के लिए क्रियाविधि ;
(ठ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के यौन शोषण के लिए रोकथाम, शिकायतों को दूर करने तथा शास्ति लगाने के लिए क्रियाविधि ;
(ड) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा किए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जा सकते हैं।''।
निरसन तथा व्यावृत्ति।
......................
कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56081—L.R.—H.G.P., Chd.