Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 22-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 29, 2018 (JYAISTHA 8, 1940 SAKA)
PART I-B
Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners आदेश दिनांक 5 अप्रैल, 2018
क्रमांक 8/246/ई०ए०/710-38.— श्री जयभगवान सेवादार, कार्यालय उपायुक्त, रेवाड़ी हाल कार्यरत कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना0) कोसली को इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 8/246/ई०ए०/2820 दिनांक 16.02.2016 द्वारा हरियाणा नागरिक सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियमावली 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोपित किया गया था तथा कर्मचारी को 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित कथन प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये थे।
श्री जयभगवान सेवादार पर यह आरोप था कि वह कार्यालय रिकार्ड अनुसार निम्नलिखित तिथियों को कार्यालय में स्वैच्छा से गैर हाजिर रहा हैः- माह अप्रैल, 2014 ः- 02.04.2014, 23.04.2014 से 25.04.2014
माह मई, 2014 ः- 12.05.2014 से 19.05.2014 माह जून, 2014 ः- 01.06.2014 से 02.06.2014, 10.06.2014, 12.06.2014 से 30.06.2014
माह जुलाई, 2014 ः- 01.07.2014 से 31.07.2014 माह अगस्त, 2014 ः- 01.08.2014 से 31.08.2014
माह सितम्बर, 2014 :- 01.09.2014 से 30.09.2014
माह अक्तूबर, 2014 :- 01.10.2014 से 31.10.2014 माह नवम्बर, 2014 :- 01.11.2014 से 30.11.2014
माह दिसम्बर, 2014 :- 01.12.2014 से 31.12.2014 माह जनवरी, 2015 :- 01.01.2015 से 31.01.2015 माह फरवरी, 2015 :- 01.02.2015 माह अप्रैल, 2015 ः- 22.04.2015 व 24.04.2015
माह मई, 2015 ः- 01.05.2015, 05.05.2015 से 31.05.2015
माह जून, 2015 ः- 01.06.2015 से 12.06.2015
माह जुलाई, 2015 ः- 06.07.2015, 08.07.2015, 13.07.2015, 21.07.2015 से 28.07.2015 व 31.07.2015
माह अगस्त, 2015 ः- 05.08.2015 से 07.08.2015, 12.08.2015 से 14.08.2015, 19.08.2015, 21.08.2015 से 31.08.2015 HARYANA GOVT. GAZ., MAY 29, 2018 (JYST. 8, 1940 SAKA) [PART I B 8 श्री जयभगवान सेवादार ने इस कार्यालय द्वारा भेजे गये ज्ञापन क्रमांक 8/246/ई०ए०/2820 दिनांक 16.02.2016 का कोई जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की नियमित जांच नगराधीष, रेवाड़ी द्वारा करवाई गई। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 198/रीडर दिनांक 21.04.2017 के अनुसार श्री जयभगवान सेवादार को बार-बार जांच में बुलाने उपरान्त भी हाजिर न आने पर लगाये गये आरोप सही साबित हुये। श्री जयभगवान सेवादार, कार्यालय उपायुक्त, रेवाड़ी हाल कार्यरत कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना0) कोसली के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि होने के सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उक्त कर्मचारी को दिनांक 24.05.2017 को सायं 04.00 बजे निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। परन्तु तत्कालीन उपायुक्त के प्रषासनिक कार्याें में व्यस्त होने के कारण निजी सुनवाई नहीं हो सकी। तदानुसार इस कार्यालय के यादी क्रमांक 8/246/ई०ए०/7516 दिनांक 20.12.2017 द्वारा उक्त कर्मचारी को नगराधीष, रेवाड़ी की जांच रिपोर्ट की छायां प्रति भेजकर अपना लिखित प्रतिवेदन 30 दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में भिजवाने बारे लिखा गया, परन्तु कर्मचारी द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पष्चात इस कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 8/246/ई०ए०/154 दिनांक 05.02.2018 द्वारा कर्मचारी को Dismissal from Service बारे द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित प्रतिवेदन भेजने बारे लिखा गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 09.02.2018 को कर्मचारी ने जवाब दिया कि वह ज्यादातर बीमार रहता है इसलिए उसे निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने को कष्ट करें। कर्मचारी के अनुरोध पर उसे दिनांक 27.02.2018 को प्रातः 09.30 बजे निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। निजी सुनवाई के दौरान कर्मचारी ने अपनी गैर हाजिर बारे काई सन्तोषजनक जवाब, लिखित जवाब व ना ही कोई साक्ष्य/सबूत पेष किये अपितु अपने द्वारा की गई गलती की क्षमा याचना की।
जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट व फाईल पर आये रिकार्ड का भली भांति अवलोकन करने उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि कर्मचारी पर लगाये आरोप पूर्णतया सिद्ध होते हैं। श्री जयभगवान सेवादार कार्यालय से बिना अवकाष प्रार्थना पत्र/बिना अवकाष स्वीकृत कराये कार्यालय से गैर हाजिर रहने का आदी है तथा कार्य में रूचि नहीं रखता। कर्मचारी एक गैर जिम्मेदार, लापरवाह, अनुषासनहीन कर्मचारी है। उसकी अकर्मण्यता से कार्यालय की छवि धूमिल होती है तथा कार्यालय के अनुषासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनहित के मध्यनजर श्री जयभगवान सेवादार को सेवा में रखना उचित नहीं समझता हूँ। अतः मैं पंकज, भा०प्र०से०, उपायुक्त, रेवाड़ी कर्मचारी श्री जयभगवान सेवादार पर लगाये गये आरोपों की गम्भीरता को देखते हुऐ उसे सरकारी सेवा से तुरन्त प्रभाव से बर्खास्त (Dismissal from Service) करता हूँ। इस आदेष से सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाये।
दिनांक 5 अप्रैल, 2018.
(हस्ता०)..., उपायुक्त, रेवाड़ी।
56230—C.S.—H.G.P., Chd.