Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 17-2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2018
(04 वैषाख, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2018, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 417-418 - हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) संषोधन नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxxix)417 HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 24, 2018 (VYSK. 4, 1940 SAKA) भाग -III
हरियाणा सरकार
न्याय प्रषासन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 17 अप्रैल, 2018
संख्या सा०का०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2018 ़- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) नियम 2013 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) संषोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (वर्ग क) नियम, 2013 में, नियम 5 में, ''चालीस वर्ष'' षब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' षब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगें।
डॉ० एस० एस० प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग।418 HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 24, 2018 (VYSK. 4, 1940 SAKA)
[Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT
Notification
The 17th April, 2018
No. G.S.R. 27/Const./Art. 309/2018.― In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following Rules further to amend the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, namely:-
1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Amendment Rules, 2018.
2. In the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, in rule 5, for the words "forty years", the words and sign "forty-two years" shall be substituted.
DR. S. S. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department.
56146—C.S.—H.G.P., Chd.