Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 21–2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 22 मई, 2018
(प्रथम ज्येष्ठ, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 32/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 18 मई, 2018 461—462 - हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2018.
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 33/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 18 मई, 2018 463—464 - हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2018.
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 34/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 18 मई, 2018 465—466 - हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2018.
4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 35/संवि०/अनु०309/2018, दिनांक 18 मई, 2018 467—468 - हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2018.
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची , पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xlviii)461 HARYANA GOVT. GAZ., MAY 22, 2018 (JYST. 1, 1940 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
पर्यटन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18 मई, 2018
संख्या सा०का०नि० 32/संवि०/अनु०309/2018.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1996, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पर्यटन विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1996 में, नियम 5 में, ''चालीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
विजय वर्धन, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग।462 HARYANA GOVT. GAZ., MAY 22, 2018 (JYST. 1, 1940 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
TOURISM DEPARTMENT
Notification
The 18th May, 2018
No. G.S.R. 32/Const./Art. 309/2018 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to the amend the Haryana Tourism Department (Group A) Service Rules, 1996, namely :-
1. These rules may be called the Haryana Tourism Department (Group A) Service (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Tourism Department (Group A) Service Rules, 1996, in rule 5, for the word "forty", the words and sign "forty-two" shall be substituted.
VIJAI VARDHAN, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Tourism Department.
56229—C.S.—H.G.P., Chd.