Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

University of Health Sciences, Karnal (Amendment) Act, 2018 (Haryana Act No.7 of 2018).

Published 24 May 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
88-2018/Ext
Notification no.
Leg. No.10/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-10-2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 24, 2018 (JYST. 3, 1940 SAKA) 175

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 2018

संख्या लैज० 10/2018.- यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसज, करनाल (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018, की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) अधिनियम, 2018 स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 के वृहत्‌ नाम का संशोधन। 2. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत्‌ नाम में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।ू

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की प्रस्तावना का संशोधन। 4. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 के संक्षिप्त नाम का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (भ) में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 2 का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 3 का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (viii) में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 12 का संशोधन। 8. मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल'' शब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 20 का संशोधन।कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग। 56302—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 24 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-10-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-10-2018.