हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 मई, 2018
संख्या लैज० 13/2018.- दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2006 के हरियाणा 2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 21 तथा उसके अधिनियम 32 की सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्ः- अनुसूची का ''22 आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय गुरूग्राम''। संशोधन।
कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56302—L.R.—H.G.P., Chd.