हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 मई, 2018
संख्या लैज० 14/2018.- दि हरियाणा कलीनिकल इसटैबलिशमन्टस (रेजिस्ट्रेशॅन ऐन्ड रेगयुलेशॅन) अडोपशन ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11
हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अधिनियम, 2018 हरियाणा राज्य में नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अंगीकृत करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम लागूकरण तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। (2) यह पचास बिस्तर से अधिक वाली सभी नैदानिक स्थापनों को लागू होगा।
(3) यह 25 जनवरी, 2018 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. राज्य सरकार, इसके द्वारा, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23) को अंगीकृत करती है।
2010 के केन्द्रीय अधिनियम 23 का अंगीकरण।
निरसन तथा व्यावृत्ति। 3. (1) हरियाणा नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।
कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56302—L.R.—H.G.P., Chd.