हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 मई, 2018
संख्या लैज० 15/2018़- दि हरियाणा सिविल सर्विसिज़ (इग्जे़क्यूटिव़ ब्रांच) ऐन्ड अलाइड सर्विसिज़ ऐन्ड अदर सर्विसिज़ कॉमन/ कम्बाइन्ड इग्जामिनेशन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12
हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा अधिनियम, 2002, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा अधिनियम, 2002, के परिशिष्ट अ में,-
(i) क्रम संख्या 10 के सामने प्रविष्टि में, अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न का लोप कर दिया
2002 का हरियाणा अधिनियम 4 के परिशिष्ट अ का संशोधन। जायेगा ; तथा
(ii) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके
सामने प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्ः-
''11. नायब तहसीलदार''।
कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56302—L.R.—H.G.P., Chd.