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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2018 (Haryana Act No.14 of 2018).

Published 24 May 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
88-2018/Ext
Notification no.
Leg. No.17/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-17-2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 24, 2018 (JYST. 3, 1940 SAKA) 183

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 2018

संख्या लैज० 17/2018.- दि हरियाणा डिवेलपमैन्ट ऐन्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमेन्डमैन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018, की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2018

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975,

को आगे संषोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ञक) के बाद, निम्नलिखित खण्ड़ रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संषोधन। '(ञकक) "लोकेशन प्रीमियम" से अभिप्राय है, विहित फीस तथा प्रभारों से अधिक कोई राशि जिसका आवेदक धारा 3 की उप-धारा (1क) के अधीन प्राप्त किए गए आवेदनों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु सरकार को भुगतान करने का इच्छुक है, जो सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय-समय पर, जारी की गई पॉलिसी के अनुसरण में बोली/ नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित की जाए;'।'

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,-(i) उप-धारा (1) में,- 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन। (क) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्‌न के स्थान पर, ''ः'' चिह्‌न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; (ख) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :- ''परन्तु यह और कि विभिन्न अधिसूचित विकास योजनाओं के ऐसे भूमि उपयोग क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे उपनिवेशों के लिए, जहां सरकार की राय में, सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में, समय-समय पर बनाई गई पॉलिसी के अनुसरण में बोलियां आमन्त्रित करने या नीलामी प्रक्रिया अपनाने के बाद अनुज्ञप्तियां जारी की जानी हैं, तो ऐसा आवेदन केवल तभी मान्य समझा जाएगा यदि यह निदेशक के नोटिस के जवाब में दायर किया जाता है तथा विहित निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करता है।''। 184 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 24, 2018 (JYST. 3, 1940 SAKA) (ii) उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(1क) अनुज्ञप्तियों की नीलामी हेतु पॉलिसी के लिए निदेशक द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, जो निदेशक द्वारा सही समझे गए हैं, विहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निदेशक द्वारा यथा सूचित ऐसी रीति में तथा ऐसी समय सीमा में बोली/ नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से यथा अवधारित लोकेशन प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भी दायी होंगे। लोकेशन प्रीमियम के लिए प्राप्त राशि बाहरी विकास संकर्मों के प्रबन्ध, रख-रखाव तथा संवर्धन के लिए उपयोग की जाएगी तथा किसी उपनिवेशक से बाहरी विकास संकर्मों के लिए प्राप्त विकास प्रभारों की विहित दर के अतिरिक्त वसूल की जाएगी।''।

कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।56302—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 24 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-17-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-17-2018.