Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2018 (Haryana Act No.15 of 2018).

Published 24 May 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
88-2018/Ext
Notification no.
Leg. No.18/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-18-2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 24, 2018 (JYST. 3, 1940 SAKA) 185

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 2018

संख्या लैज० 18/2018़- दि हरियाणा मैन्‌इज्‌मॅन्ट ऑव़ सिव़्‌इक अॅमेनिटिज ऐन्ड इन्‌फ्रॅस्ट्रॅक्‌चॅर डिफिशॅन्ट म्यूनिसिपॅल एअॅरिअॅज (स्पेशॅल प्रॅविश्जॅनस) अॅमे'न्डमेन्ट ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विषेष उपबंध) संषोधन अधिनियम, 2018 हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विषेष उपबंध) अधिनियम, 2016, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विषेष उपबंध) संषोधन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। (2) यह 21 अप्रैल, 2016, से लागू हुआ समझा जाएगा ।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विषेष उपबंध) अधिनियम, 2016 की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में, ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

2016 का हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का संषोधन। तथा

(ii) उप-धारा (2) में, ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए

जाएंगे।

कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

56302—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 24 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-18-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-05-24.Extra-Ordinary_Leg-No-18-2018.