हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 14 जून, 2018
संख्या लैज. 11/2018.— दि हरियाणा मोटर वहीकलज टेक्कसेशन (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम जून, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8
हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 1 का संशोधन। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। (2) यह 23 फरवरी, 2018, से लागू हुआ समझा जाएगा । 2. हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 19 सितम्बर, 2016, से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्ः- ''संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.- (1) यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। (2) यह प्रथम अप्रैल, 2017 से लागू होगा।''। 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में, ''डेढ़ प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रति मास एक प्रतिशत या प्रति वर्ष बारह प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन। 2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 16 का संशोधन।
2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 24 का संशोधन।
2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 27 का संशोधन। 198 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 14, 2018 (JYST. 24, 1940 SAKA) निरसन और व्यावृत्ति ।
7. (1) हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेष द्वारा यथा संषोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।
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कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56333—L.R.—H.G.P., Chd.