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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2018 (ACT NO.8 OF 2018).

Published 14 June 2018

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
99-2018/Ext
Notification no.
Leg.11/2018
Identifier
in.gazette.haryana.2018-06-14.Extra-Ordinary_Leg-11-2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
197 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 14, 2018 (JYST. 24, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जून, 2018

संख्या लैज. 11/2018.— दि हरियाणा मोटर वहीकलज टेक्कसेशन (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम जून, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8

हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 1 का संशोधन। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। (2) यह 23 फरवरी, 2018, से लागू हुआ समझा जाएगा । 2. हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 19 सितम्बर, 2016, से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्‌ः- ''संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.- (1) यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। (2) यह प्रथम अप्रैल, 2017 से लागू होगा।''। 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में, ''डेढ़ प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रति मास एक प्रतिशत या प्रति वर्ष बारह प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन। 2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 16 का संशोधन।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 24 का संशोधन।

2016 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 27 का संशोधन।4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगीः- ''(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग के संबंध में सम्पूर्ण कर या शास्ति या उसके भाग के भुगतान के दायित्व से छूट दे सकती है, तथा इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग को अपवर्जित कर सकती है तथा इसे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव दे सकती है।''। 5. मूल अधिनियम की धारा 24 में, ''इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामी की ओर देय राशि से अधिक में उसके द्वारा भुगतान किए गए कर या शास्ति की कोई राशि, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रतिदाय करेगा'', शब्दों तथा चिह्‌नों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामी की ओर देय राशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान किए गए कर या शास्ति की किसी राशि का ऐसी रीति, जो विहित की जाए में, प्रतिदाय भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से करेगा'' शब्द तथा चिह्‌न रखे जाएंगे। 6. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ः- ''(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), के अधीन आबकारी तथा कराधान विभाग के पास लम्बित सभी निर्धारण मामलों का निपटान उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे निपटान से उद्‌भूत किन्हीं कार्यवाहियों, जैसे अपील/पुनरीक्षण का निपटान भी उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा तथा उपर्युक्त सभी प्रयोजनों के लिए, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे, मानो, उक्त अधिनियम/नियम निरसित नहीं किये गये थे तथा यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है''। 198 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 14, 2018 (JYST. 24, 1940 SAKA) निरसन और व्यावृत्ति ।

7. (1) हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेष द्वारा यथा संषोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

.......

कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

56333—L.R.—H.G.P., Chd.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 14 June 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2018-06-14.Extra-Ordinary_Leg-11-2018/. Archive identifier in.gazette.haryana.2018-06-14.Extra-Ordinary_Leg-11-2018.