हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 14 जून, 2018
संख्या लैज.19/2018.— दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल स्ट्रीट वेन्डॅस (प्रॅटेक्शॅन ऑफ़ लाइवलिहुड ऐन्ड रेगुलेशॅन ऑफ़ स्ट्रीट वेनडिन्ग) रिपील ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम जून, 2018, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16
हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2018 हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) अधिनियम, 2014 को निरसित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरपालिका गली विक्रेता (जीविका संरक्षण तथा गली विक्रय नियंत्रण) अधिनियम, 2014, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
2014 का हरियाणा अधिनियम 13 का निरसन।
व्यावृत्ति। 3. ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।
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कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56333—L.R.—H.G.P., Chd.