हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 14 जून, 2018
संख्या लैज. 20/2018.— दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम जून, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17
हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अधिनियम, 2018 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 7क का रखा जाना। ''7क. वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण की समय सीमा.- नगरपालिका समिति के वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण से सम्बन्धित कार्य नगरपालिका समिति की अवधि पूरी होने से छह मास पूर्व पूरा किया जाएगा, उसमें असफल रहने पर, राज्य निर्वाचन आयोग वार्डों के विद्यमान परिसीमन तथा आरक्षण के आधार पर निर्वाचक नामावलियां तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन की प्रक्रिया कार्यान्वित करवाएगा।''।
3. मूल अधिनियम की धारा 13क की उपधारा (1) में,-
(i) खण्ड (झ) में, अन्त में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''; या'' चिह्न तथा शब्द
प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13क का संषोधन। (ii) खण्ड (झ) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''(ञ) यदि वह अपने निर्वाचन पर विहित सीमा से अधिक खर्च करता है या अपना
निर्वाचन खर्च विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है।''। 4. मूल अधिनियम की धारा 13ज में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर जोड़े जाएंगे, अर्थात्ः-
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13ज का संषोधन। ''उपायुक्त या ऐसा अधिकारी, उन उम्मीदवारों की सूची भेजेगा जिन्होंने चुनाव लड़ा है किन्तु निर्वाचन परिणाम की घोषणा से तीस दिन की अवधि पूरी होने के बाद तुरन्त निर्वाचन खर्चे के लेखे दर्ज करवाने में असफल रहते हैं या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित सीमा से अधिक खर्च करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग तद्नुसार धारा 13च के अधीन उनकी निरर्हता के आदेश पारित करेगा।''।
5. मूल अधिनियम की धारा 13ज के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्ः-
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 13झ, 13ञ तथा 13ट का रखा जाना। 202 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 14, 2018 (JYST. 24, 1940 SAKA) 6. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में, ''या यदि यह प्रतीत होता है कि वह अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के समय ऐसी किसी निरर्हता का भाजन था'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 14 का संषोधन।
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कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
56333—L.R.—H.G.P., Chd.