Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 26–2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018
(05 आषाढ़, 1940 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
497-498 अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 41/संवि0/अनु0 309/2018, दिनांक 25 जून, 2018 -पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) हरियाणा संषोधन नियम, 2018.
(प्राधि—त अंग्रजी अनुवाद सहित।)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lvi)HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 26, 2018 (ASAR. 5, 1940 SAKA) 497 भाग - III
हरियाणा सरकार
जेल विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 जून, 2018
संख्या सा०का०नि० 41/संवि०/अनु० 309/2018.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) नियम, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. ये नियम पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) हरियाणा संषोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा श्रेणी III) नियम, 1962 में, नियम 6 में, ''तीस वर्ष'' षब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' षब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
डॉ0 एस० एस० प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग।498 HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 26, 2018 (ASAR. 5, 1940 SAKA)
[Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
JAIL DEPARTMENT
Notification
The 25th June, 2018
No. G.S.R. 41/Const./Art. 309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Rules, 1962, in their application to the State of Haryana namely:-
1. These Rules may be called the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Haryana Amendment, Rules, 2018.
2. In the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Rules, 1962, in rule 6, for the word "thirty", words and sign "Forty-two" shall be substituted.
DR. S.S. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Jails Department.
56317—C.S.—H.G.P., Chd.